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तीस हजारी झड़प : सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार किया, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

LiveLaw News Network
16 Dec 2019 7:29 AM GMT
तीस हजारी झड़प : सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार किया, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा
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दिल्ली की तीस हजारी अदालत में दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच झड़प के बाद दिल्ली पुलिस के धरने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोमवार को जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें।

पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा था कि पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट मामले की प्रभावी तरीके से सुनवाई कर रहा है।ऐसे में हमें हाईकोर्ट के मामले में दखल नहीं देना चाहते।हम इस मामले में प्रक्रिया को और बढ़ाना नहीं चाहते। हम फिलहाल हाईकोर्ट के रास्ते में नहीं आना चाहते।आदर्श तरीका ये है कि एक समय में एक कोर्ट ही सुनवाई करे।

दरअसल तीन वकीलों, जी एस मणि, राजेश कुमार मौर्य और प्रदीप कुमार यादव ने धरने में भाग लेने वाले दिल्ली पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में SIT से जांच की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि 5.11.2019 को पुलिस कर्मियों द्वारा आईटीओ मुख्यालय और इंडिया गेट इलाकों में 11 घंटे लंबा विरोध और आंदोलन गैरकानूनी था। पुलिस अधिकार अधिनियम 1966 के तहत प्रतिबंध है जो पुलिस कर्मियों को विरोध और भागीदारी से रोकता है। अगर किसी ने इस धारा का उल्लंघन किया तो उसे 2 साल की जेल की सजा हो सकती है।

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