'तांडव' वेब सीरीज विवाद- सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को FIR पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

Brij Nandan

5 July 2023 8:33 AM GMT

  • तांडव वेब सीरीज विवाद- सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को FIR पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को अमेज़ॅन प्राइम वीडियो के 'तांडव' के निर्माताओं द्वारा कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में छह शहरों में उनके खिलाफ दर्ज FIR को क्लब करने और ट्रांसफर करने के लिए दायर याचिकाओं की सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने आधिकारिक उत्तरदाताओं को निर्देशक अली अब्बास जफर, निर्माता हिमांशु मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी, अभिनेता मोहम्मद जीशान अय्यूब और अपर्णा पुरोहित (अमेज़ॅन प्राइम, क्रिएटिव हेड) के खिलाफ विभिन्न एफआईआर की स्टेटस के संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

    सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट को कहा,

    "यह मामला कुछ समय बाद सामने आ रहा है। हमें कर्नाटक और मध्य प्रदेश में एफआईआर का स्टेटस नहीं पता है। एक बार जब हमारे पास स्टेटस रिपोर्ट होगी, तो हमें बेहतर जानकारी होगी कि कैसे आगे बढ़ना है।"

    अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसवी राजू ने जोर देकर कहा कि सभी आवश्यक जानकारी पहले ही जवाबी हलफनामे में दी जा चुकी है।

    लूथरा ने तर्क दिया,

    "यह दिल्ली में एफआईआर के लिए है।"

    यूपी की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने अदालत को उत्तर प्रदेश राज्य में दर्ज शिकायतों की स्थिति से अवगत कराना शुरू किया।

    हालांकि, जस्टिस गवई ने टोकते हुए कहा,

    'आप स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें ताकि हमें पता चले कि मौजूदा स्टेटस क्या है।'

    मामले को चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए पीठ ने कहा, "प्रतिवादी विभिन्न एफआईआर की वर्तमान स्थिति से संबंधित एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगा। चार सप्ताह के बाद पेश किया जाएगा।

    पूरा मामला

    जांच के दायरे में अमेज़न प्राइम वीडियो की वेब सीरीज़ 'तांडव' के निर्माता हैं - जो जनवरी 2021 में रिलीज़ हुई नौ-एपिसोड लंबी राजनीतिक थ्रिलर है, जिसने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए विवाद खड़ा किया था। मल्टी-स्टारर सीरीज़ की रिलीज़ के बाद, इसके निर्देशक, निर्माता, लेखक, अभिनेताओं के साथ-साथ अमेज़ॅन इंडिया ओरिजिनल की प्रमुख अपर्णा पुरोहित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत देश भर में कई एफआईआर दर्ज की गईं।

    उसी महीने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशक अली अब्बास जफर, निर्माता हिमांशु मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और अपर्णा पुरोहित की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कार्यवाही को रद्द करने और सभी शिकायतों को एक ही पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। जबकि जस्टिस अशोक भूषण, आर जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने याचिकाओं के बैच में नोटिस जारी किया, लेकिन आरोपी को कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया।

    इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने एफआईआर रद्द करने की याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को भी खारिज कर दिया। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि इस याचिका के लंबित रहने से याचिकाकर्ताओं के जमानत या एफआईआर को रद्द करने के लिए संबंधित अदालतों से उचित उपाय मांगने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

    मार्च 2021 में, पुरोहित को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसकी पुष्टि बाद में पिछले साल दिसंबर में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने की थी।

    केस

    हिमांशु किशन मेहरा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 48 ऑफ 2021

    अपर्णा पुरोहित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 50 ऑफ 2021

    मोहम्मद जीशान अय्यूब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 49 ऑफ 2021


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