'जरूरी नहीं है कि सरोगेट मां आनुवंशिक रूप से बच्चे से संबंधित हो ' : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में सरोगेसी कानून के प्रावधानों को स्पष्ट किया

LiveLaw News Network

8 Feb 2023 4:12 AM GMT

  • जरूरी नहीं है कि सरोगेट मां आनुवंशिक रूप से बच्चे से संबंधित हो  : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में सरोगेसी कानून के प्रावधानों को स्पष्ट किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को तीन महत्वपूर्ण स्पष्टीकरणों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया, जो केंद्र सरकार ने नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड के परामर्श से सरोगेसी और सहायक प्रजनन तकनीकों पर मौजूदा नियमों के संबंध में जारी किए हैं।

    जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) रूल्स, 2022, सरोगेसी ( (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 और सरोगेसी (रेगुलेशन) रूल्स, 2022 के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी।

    पीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "अदालत के 9 जनवरी के आदेश के अनुसार, सरकार द्वारा 2022 में गठित बोर्ड द्वारा इस मामले पर ध्यान दिया गया था। बोर्ड ने जो कुछ सुझाव दिए हैं, वे हमें उपलब्ध कराए गए हैं। हम निर्देश देते हैं कि बोर्ड द्वारा जो व्यवहार्य और स्वीकार्य है उसे तुरंत लागू किया जाए। चूंकि बोर्ड को याचिका में [शेष] शिकायतों के साथ-साथ अंतरिम आवेदनों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लेना है, हम बोर्ड से अनुरोध करते हैं कि वह उनकी जांच करे, और अधिनियमों के मापदंडों के भीतर संभव सीमा तक [उनको पूरा करे], जो जल्द से जल्द समाज को स्वीकार्य हों।”

    सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ऐश्वर्या भाटी को जस्टिस रस्तोगी ने कहा,

    "हम इसे आदेश में दर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड को तेजी लाने के लिए कहते हैं। हम समय के खिलाफ चल रहे हैं।”

    केंद्र द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण क्या हैं?

    बच्चों को आनुवंशिक रूप से इच्छुक माता-पिता या इच्छुक महिला (विधवा या तलाकशुदा) दोनों से संबंधित होना चाहिए

    पहला प्रश्न सरोगेसी अधिनियम की धारा 2(1)(जेडजी) में 'आनुवंशिक रूप से संबंधित' शब्द के संबंध में उठा। यह खंड एक 'सरोगेट मदर' को 'एक ऐसी महिला के रूप में परिभाषित करता है, जो अपने गर्भ में भ्रूण के आरोपण से सरोगेसी के माध्यम से एक बच्चे को जन्म देने के लिए सहमत होती है (जो आनुवंशिक रूप से इच्छुक जोड़े या इच्छुक महिला से संबंधित है) और इस तरह,अधिनियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करती है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि 'आनुवंशिक रूप से संबंधित' शब्द बच्चे को योग्य बनाता है न कि सरोगेट मदर को। दूसरे शब्दों में, जबकि सरोगेट मां आनुवंशिक रूप से बच्चे से संबंधित नहीं हो सकती है, सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाला बच्चा आनुवंशिक रूप से इच्छुक जोड़े या इच्छुक महिला से संबंधित होना चाहिए। इसलिए, तीसरे पक्ष के शुक्राणु दाता की भूमिका तब तक सीमित होगी जब एक इच्छुक महिला जो विधवा या तलाकशुदा है (चूंकि एकल महिलाओं को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है), सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने का फैसला करती है।

    इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, एडवोकेट मोहिनी प्रिया ने समझाया कि सरोगेट बच्चों को माता-पिता दोनों से आनुवंशिक रूप से संबंधित होने के लिए बाध्य करना, एक इच्छुक जोड़े और इच्छुक महिला के मामले में, एआरटी अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है, जो तृतीय-पक्ष अंडे दाता का इस्तेमाल प्रतिबंधित नहीं करता था ।

    वकील ने पीठ से पूछा,

    "फिर इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन के लिए दान की अनुमति क्यों है?"

    हालांकि, न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे इस चरण में हस्तक्षेप करने के लिए 'अनिच्छुक' हैं ।

    जस्टिस रस्तोगी ने समझाया,

    "हम इस कारण से अनिच्छुक हैं कि हम निहितार्थों को समझने में सक्षम नहीं हैं, न ही ये पता है कि आगे कैसे बढ़ना है।"

    जस्टिस त्रिवेदी ने याचिकाकर्ताओं से सभी याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर राष्ट्रीय बोर्ड के 'कॉल लेने' की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया,

    “पिछली बार, अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल ने कहा था कि यह प्रतिकूल मुकदमा नहीं था और समाज के लाभ के लिए था। इसलिए, विशेषज्ञ निकाय को पहले इन मुद्दों की जांच करने दें।"

    हालांकि, पीठ ने आश्वासन दिया कि वे उन शिकायतों की जांच करेंगे जिन्हें बोर्ड ने खारिज करने का फैसला किया है।

    जस्टिस रस्तोगी ने कहा,

    "जहां भी आपको परेशानी होगी, हम फैसला करेंगे कि बोर्ड के फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है या नहीं।"

    लाइव लॉ से बातचीत में प्रिया ने विस्तार से बताया,

    “कोई भी सीधे सरोगेसी के लिए नहीं आता है। आमतौर पर, एक व्यक्ति कई बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान की कोशिश करता है। जब ये सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, तभी अंतिम उपाय के रूप में जोड़े सरोगेसी के लिए आते हैं। जब उन्हें दाता अंडे का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, तो जब वे अंतिम उपाय करने का फैसला करते हैं तो उन्हें दाता अंडे का उपयोग करने से रोकना तर्कहीन और आधारहीन होता है।

    केंद्र का स्पष्टीकरण,

    "भारत संघ ने, राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों के बीच विचार-विमर्श के बाद, स्पष्ट किया है कि अधिनियम में यह अनिवार्य है कि सरोगेट मां सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे से आनुवंशिक रूप से संबंधित नहीं हो सकती है। धारा 4 (iii) (बी) (III) ) सरोगेसी अधिनियम में यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी महिला अपने स्वयं के युग्मक प्रदान करके सरोगेट मां के रूप में कार्य नहीं करेगी। हालांकि, सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाला बच्चा आनुवांशिक रूप से इच्छुक जोड़े या इच्छुक महिला (विधवा या तलाकशुदा) से संबंधित होना चाहिए। इसका मतलब है कि इच्छुक दंपत्ति को सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाला बच्चा स्वयं इच्छुक दंपत्ति के युग्मकों से निर्मित होना चाहिए अर्थात पिता के शुक्राणु और मां के अंडाणु। इसी प्रकार इच्छुक महिला (विधवा/तलाकशुदा) से सरोगेसी के माध्यम से जन्म लेने वाले बच्चे इच्छुक महिला (विधवा/तलाकशुदा) के अंडाणु और दाता से शुक्राणु से बनते हैं "

    • सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एआरटी और सरोगेसी बोर्ड गठित करने की आवश्यकता है; बिहार, यूपी और गुजरात ने अभी तक अनुपालन नहीं किया है

    केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि एआरटी अधिनियम की धारा 6 और सरोगेसी अधिनियम की धारा 26 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक राज्य-स्तरीय एआरटी और सरोगेसी बोर्ड के गठन को निर्धारित करती है। भाटी ने अदालत को यह भी बताया कि वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे विशेषज्ञ निकायों का गठन किया गया है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में उपयुक्त प्राधिकरण गठित करने की आवश्यकता है; बिहार और यूपी ने अभी तक अनुपालन नहीं किया है।

    इसके अलावा, केंद्र ने स्पष्ट किया है कि एआरटी अधिनियम की धारा 12 और सरोगेसी अधिनियम की धारा 35 में दो विधानों के प्रयोजनों के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपयुक्त प्राधिकरणों के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में, भाटी ने खुलासा किया, ऐसे प्राधिकरण बिहार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गठित किए गए थे।

    पृष्ठभूमि

    चेन्नई के एक बांझपन विशेषज्ञ, डॉ अरुण मुथुवेल द्वारा एडवोकेट मोहिनी प्रिया और अमेयविक्रमा थानवी के माध्यम से दायर मुख्य याचिका में चुनौती के तहत दो अधिनियमों में विभिन्न विरोधाभासों को उजागर करने के अलावा, यह भी बताया गया है कि दोहरे कानून ने एक कानूनी व्यवस्था का उद्घाटन किया जो भेदभावपूर्ण है और निजता और प्रजनन स्वायत्तता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

    याचिका में कहा गया है,

    "उनके भेदभावपूर्ण, बहिष्करण और मनमानी प्रकृति के माध्यम से विवादित कार्य, प्रजनन न्याय प्रशासन में एजेंसी और स्वायत्तता से इनकार करते हैं और आदर्श परिवार की एक राज्य-स्वीकृत धारणा प्रदान करते हैं जो प्रजनन अधिकारों को प्रतिबंधित करता है।"

    सितंबर में दोनों अधिनियमों के खिलाफ चुनौती सुनने के लिए शीर्ष अदालत के सहमत होने के बाद, इसी तरह के और संबंधित प्रश्नों को उठाने वाली कई अन्य याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए थे, जैसे कि क्या अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी अधिनियम के दायरे से बाहर करना संवैधानिक है, या क्या सीमित करना एआरटी अधिनियम के तहत एक अंडाणु दाता द्वारा किए गए दान की संख्या 'अवैज्ञानिक और तर्कहीन प्रतिबंध' के समान होगा।

    केस- अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघ | डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 756/ 2022

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