NEET PG 2025 : सुप्रीम कोर्ट ने दो शिफ्ट में NEET-PG आयोजित करने के खिलाफ याचिका पर NBE से जवाब मांगा

Amir Ahmad

5 May 2025 8:57 PM IST

  • NEET PG 2025 : सुप्रीम कोर्ट ने दो शिफ्ट में NEET-PG आयोजित करने के खिलाफ याचिका पर NBE से जवाब मांगा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 मई) को 16 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 15 मई को दो शिफ्ट में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर) [NEET-PG 2025] परीक्षा को अधिसूचित किया गया।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जवाब मांगा।

    रिट याचिका के अनुसार दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से शिफ्ट के बीच कठिनाई के अलग-अलग स्तरों के कारण अनुचितता की संभावना है।

    इसमें सभी उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धा के न्यायसंगत, निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत आधार को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को एक ही शिफ्ट में NEET-PG 2025 आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई।

    रिट याचिका में कहा गया,

    "दो शिफ्ट में इतनी व्यापक परीक्षा आयोजित करना सीधे तौर पर अनुच्छेद 14 के तहत उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि मॉडरेशन और सामान्यीकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण प्रतिस्पर्धा के न्यायसंगत, निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत आधार बनाए रखना लगभग असंभव है। यह उम्मीदवारों के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि यह प्रक्रिया निष्पक्ष परीक्षा के मूल अधिकार का उल्लंघन करती है।"

    इसके अलावा रिट याचिका में कहा गया है कि NEET-PG 2024 दो शिफ्ट के प्रारूप में आयोजित किया गया। इस तरह की प्रणाली से उत्पन्न समस्याओं के कारण इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।

    याचिका में NEET PG 2024 में दोनों शिफ्ट में प्रत्येक विषय में प्रश्नों की संख्या में असमानता के बारे में एक प्रमुख ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म द्वारा किए गए आकलन का उल्लेख किया गया है। इसलिए यह दावा किया गया कि प्रत्येक विषय के प्रश्नों में असमानता अंकों और रैंकिंग में वृद्धि और भिन्नता पैदा करती है।

    "जैसा कि ऊपर से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, कई विषयों से प्रश्नों की संख्या भिन्न होती है, जिससे कई उम्मीदवारों को अनुचित लाभ मिलने की संभावना है। इससे अंकों और रैंकिंग में वृद्धि और भिन्नता पैदा होगी, जो उम्मीदवारों के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी विसंगतियों को दूर करने और एक समान/न्यायसंगत परीक्षण मैदान और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रदान करने के लिए एकल पाली ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है।"

    ऐसी संभावना है कि उम्मीदवारों के एक बैच को दूसरे बैच की तुलना में अधिक कठिन प्रश्नपत्र का सामना करना पड़ सकता है जैसा कि NEET PG 2024 के मामले में हुआ था, जहां यह आरोप लगाया गया कि दूसरी पाली में प्रश्नपत्र आसान था। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि NEET PG 2025 एक ही पाली में आयोजित किया जाए, जैसा कि याचिका में उल्लेख किया गया।

    याचिका AoR सुकृति भटनागर के माध्यम से दायर की गई और एडवोकेट अभिष्ट हेला द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया और तर्क दिया गया।

    केस टाइटल: डॉ. अदिति एवं अन्य बनाम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज एवं अन्य | डायरी संख्या - 22918/2025

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