सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान परिसीमा विस्तार 28 फरवरी को समाप्त हुआ; परिसीमा अवधि 1 मार्च से शुरू

LiveLaw News Network

2 March 2022 9:58 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान परिसीमा विस्तार 28 फरवरी को समाप्त हुआ; परिसीमा अवधि 1 मार्च से शुरू

    ओमिक्रॉन के मामले में उछाल के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित स्वत: संज्ञान परिसीमा विस्तार का नवीनतम आदेश 28 फरवरी को समाप्त हो गया है।

    इसका मतलब है कि परिसीमा 1 मार्च से फिर से शुरू हो जाएगी।

    COVID-19 मामलों में हालिया उछाल को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 10.01.2022 को अदालतों और न्यायाधिकरणों में मामले दायर करने की परिसीमा अवधि बढ़ा दी थी। दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को परिसीमा के उक्त उद्देश्यों के लिए बाहर रखने का निर्देश दिया गया था।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमाना, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) द्वारा परिसीमा बढ़ाने वाले आदेशों को बहाल करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और निम्नानुसार निर्देशित किया,

    "I.दिनांक 23.03.2020 के आदेश को बहाल किया जाता है। साथ ही बाद के आदेश दिनांक 08.03.2021, 27.04.2021 और 23.09.2021 की निरंतरता में यह निर्देश दिया जाता है कि सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित परिसीमा 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए परिसीमा से बाहर रखा जाएगा।

    II. नतीजतन, 03.10.2021 को शेष परिसीमा अवधि, यदि कोई हो, 01.03.2022 से उपलब्ध हो जाएगी।

    III. ऐसे मामलों में जहां परिसीमा 15.03.2020 से 28.02.2022 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो गई होगी, शेष परिसीमा की वास्तविक शेष अवधि के बावजूद, सभी व्यक्तियों की 01.03.2022 से 90 दिनों की परिसीमा अवधि होगी। यदि 01.03.2022 से प्रभावी परिसीमा की वास्तविक शेष अवधि 90 दिनों से अधिक है, तो वह लंबी अवधि लागू होगी।

    IV. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को भी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 23 (4) और 29A, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम,2015 की धारा 12A और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के प्रावधान (बी) और (सी) और कोई अन्य कानून, जो कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि (अवधि) निर्धारित करते हैं, के तहत निर्धारित अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

    23.03.2020 को, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार COVID-19 की पहली लहर के दौरान स्वत: संज्ञान लेते हुए परिसीमा विस्तार का निर्देश दिया। उक्त आदेश के माध्यम से, सीमा अवधि 15.03.2020 से बढ़ा दी गई थी। जैसा कि देश में COVID-19 की स्थिति में सुधार हुआ, 08.03.2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 14.03.2021 से विस्तार को हटाने का फैसला किया।

    यह नोट किया -

    "हमारी राय है कि दिनांक 15.03.2020 के आदेश ने अपने उद्देश्य की पूर्ति की है और महामारी से संबंधित बदलते परिदृश्य को देखते हुए, परिसीमा का विस्तार समाप्त हो जाना चाहिए।"

    दूसरी लहर के मद्देनजर और प्रचलित "खतरनाक स्थिति" को ध्यान में रखते हुए वादियों को "कठिन स्थिति" में डालते हुए दिनांक 23.03.2020 के विस्तार के आदेश को 27.04.2021 को बहाल किया गया था।

    कोर्ट ने कहा था,

    "हम 23 मार्च, 2020 के आदेश को बहाल करते हैं और 8 मार्च, 2021 के आदेश की निरंतरता में निर्देश देते हैं कि परिसीमा की अवधि, जैसा कि किसी भी सामान्य या विशेष कानूनों के तहत सभी न्यायिक या अर्ध- न्यायिक कार्यवाही, चाहे वह क्षमा योग्य हो या नहीं, अगले आदेश तक बढ़ाई जाएगी।"

    यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को भी मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 23 (4) और 29A, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम,2015 की धारा 12A और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के प्रावधान (बी) और (सी) और कोई अन्य कानून, जो कार्यवाही शुरू करने के लिए सीमा की अवधि (अवधि) निर्धारित करते हैं, के तहत निर्धारित अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

    जैसे ही दूसरी लहर थम गई, 25.09.2021 को, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 27.04.2021 को वापस ले लिया और निर्णय लिया कि परिसीमा अवधि का विस्तार 02.10.2021 से वापस ले लिया जाएगा।

    तीसरी लहर के दौरान COVID-19 मामलों में उछाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से परिसीमा अवधि 28.02.2022 तक बढ़ा दी थी।

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