सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सत्र न्यायालय को क्रिकेटर मोहम्मद शमी घरेलू हिंसा मामले में एक महीने में फैसला करने का निर्देश दिया

Sharafat

6 July 2023 3:22 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सत्र न्यायालय को क्रिकेटर मोहम्मद शमी घरेलू हिंसा मामले में एक महीने में फैसला करने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सत्र न्यायालय को भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खिलाफ 2018 में उनकी पत्नी हसीन जहां द्वारा दायर क्रूरता और हमले के मामले में जारी वारंट से संबंधित याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा शमी के खिलाफ सत्र न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने वाले आदेश को चुनौती देने वाली हसीन जहां की याचिका को खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    अदालत ने कहा कि सत्र न्यायाधीश ने शुरू में 2 नवंबर, 2019 तक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हालांकि, रोक चार साल की अवधि तक जारी रही। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश सुनाते हुए कहा-

    " हालांकि हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, हम सत्र न्यायालय को सभी कार्यवाही का निपटान करने का निर्देश देते हैं... पिछले 4 वर्षों से मुकदमे पर रोक जारी है। इस प्रकार हम याचिका में योग्यता पाते हैं। हम निर्देश देते हैं सत्र न्यायाधीश को इस आदेश के एक महीने के भीतर कार्यवाही का निपटान करना होगा। यदि यह संभव नहीं है तो मुकदमे पर रोक हटाने के लिए दायर किसी भी आवेदन का निपटान करें।' '

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता ने मार्च, 2018 को जादवपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 498 ए और धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) के तहत एक लिखित शिकायत दर्ज की।

    मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीपुर ने 29 अगस्त, 2019 के आदेश के तहत शमी और उनके रिश्तेदारों (विपक्षी पक्षों) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

    विपक्षी दलों ने सत्र न्यायाधीश, अलीपुर के समक्ष मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी, जिन्होंने 9 सितंबर, 2019 के आदेश के माध्यम से पुनरीक्षण को स्वीकार कर लिया और मामले की योग्यता के आधार पर फैसला होने तक कार्यवाही पर रोक लगा दी।

    याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायाधीश के 9 सितंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की।

    हाईकोर्ट ने कहा कि समन के बजाय गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए कारणों में से एक यह था कि शमी भारतीय टीम में एक क्रिकेटर हैं और समाज में विशेष रूप से याचिकाकर्ता के लिए एक बुरा संदेश जाएगा।

    केस टाइटल : हसीन जहां बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एसएलपी (सीआरएल) नंबर 6171/2023 II-बी

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