सुप्रीम कोर्ट ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की धारा 3, 4 और 10 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा
LiveLaw News Network
19 Jan 2021 5:03 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की धारा 3, 4 और 10 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ की एक पीठ ने याचिकाओं पर विचार किया था। जस्टिस केएम जोसेफ ने फैसला सुनाया।
संशोधनों को बरकरार रखते हुए, अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित राहत प्रदान की:
यदि कोई भी याचिकाकर्ता अपने आवेदन में कथित रूप से उसी डिफ़ॉल्ट के संबंध में आवेदन को आगे बढ़ाता है, जो आज से दो महीने के भीतर है, और धारा 7 (1) के पहले या दूसरे प्रावधान का अनुपालन भी किया गया है, जैसा कि मामला हो सकता है , तब, उन्हें अदालत शुल्क के भुगतान की आवश्यकता से छूट दी जाएगी।
दूसरे, हम निर्देश देते हैं कि यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा धारा 7 के तहत आवेदन किया जाता है, आज से दो महीने की अवधि के भीतर, या तो अनंतिम रूप से, जैसा भी मामला हो, और आवेदन को अनुच्छेद 137 के तहत सीमा अधिनियम में रोक दिया जाएगा , उन आवेदनों में डिफ़ॉल्ट पर, जो पहले से ही दायर किए गए थे, अगर याचिकाकर्ता सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत आवेदन दायर करता है, तो अधिनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष बिताए समय की अवधि पर अधिनिर्णय प्राधिकारी, आवेदन को अनुमति देगा और अवधि के संबंध में विलंब को माफ किया जाएगा, जिसके दौरान, उनके द्वारा दायर पहले आवेदन, जो तीसरे प्रोविज़ो की विषय वस्तु है, अधिनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष लंबित थे।
हम यह स्पष्ट करते हैं कि दो महीने की समय सीमा केवल अदालती प्राधिकार से छूट के लाभों को मानने के लिए तय की गई है, जो कि अधिनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदनों के कारण हुई है।
दूसरे शब्दों में, यह याचिकाकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है कि वो आवेदन दाखिल करे, दो महीने की अवधि के बाद भी और सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत विलंब के लाभ का लाभ लेने की अवधि के संबंध में, जिसके दौरान, अधिनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष आवेदन लंबित थे, जो कि धारा 7 के संशोधन से पहले और बाद में दायर किए गए थे।
IBC (संशोधन) 2020 की धारा 3 में होमबॉयर्स के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तें सम्मिलित की गई हैं जो डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिए हैं। उक्त प्रावधान, जो इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 7 में कुछ प्रावधान जोड़ता है और रियल एस्टेट आवंटियों के लिए NCLT जाने के लिए नई शर्तों को निर्धारित करता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है।
अध्यादेश के अनुसार, एक अचल संपत्ति परियोजना के संबंध में एक दिवाला याचिका को बनाए रखने के लिए कम से कम अचल संपत्ति के 100 आवंटी या कुल संख्या का दस प्रतिशत जो कभी कम हो, होना चाहिए। संशोधन ने यह भी कहा कि संशोधन अधिनियम की धारा 3 का आवेदन पूर्वव्यापी होगा, जिससे लंबित आवेदन प्रभावित होंगे।
याचिकाकर्ताओं ने होमबॉयर्स पर लगाई गई अतिरिक्त शर्तों को 'अवैध वर्गीकरण' के रूप में 'मनमाना और भेदभावपूर्ण' करार दिया।
उन्होंने पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसने एक डिफॉल्ट करने वाले बिल्डर के खिलाफ इनसॉल्वेंसी याचिका को आगे बढ़ाने के होमबॉयर्स के अधिकार को सही ठहराया है।
कोर्ट ने बिल्डरों के खिलाफ होमबॉयर्स द्वारा दायर लंबित आवेदनों पर यथास्थिति का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था।
संयुक्त आवेदन दायर करने के लिए होमबॉयर्स की व्यावहारिक कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए, याचिकाओं में से एक में कहा:
"लागू अधिनियम का प्रभाव यह है कि ऐसे मामलों में, जहां कॉरपोरेट ऋणदाता ने केवल व्यक्तियों से ऋण का लाभ लिया है, जब तक कि लेनदार कॉरपोरेट देनदारों के खिलाफ संयुक्त रूप से एक आवेदन नहीं किया जाता हैं, तब तक बार-बार चूक के बाद भी, डिफ़ॉल्ट कंपनी का प्रबंधन उनके नियंत्रण में रहता है, जो पूरी तरह से IBC के उद्देश्य के विपरीत है।"
संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 4 ने धारा 11 में निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाला:
स्पष्टीकरण II - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में खंड ( ए) से (डी ) में निर्दिष्ट किए गए किसी कॉरपोरेट देनदार को दूसरे कॉरपोरेट देनदार के विरुद्ध कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया को आरंभ करने से नहीं रोका जाएगा।
याचिकाओं में अधिनियम की धारा 10 को भी चुनौती दी गई, जिसमें IBC में धारा 32A सम्मिलित की गई है, जिसके तहत एक कॉरपोरेट देनदार की देयता, उस तारीख को अस्तित्व में नहीं आएगी जब एक प्रस्ताव योजना को मंजूरी दी गई है और कॉरपोरेट देनदार को नया प्रबंधन ले लेता है।
यह, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, व्यक्तिगत लेनदार को उपायों के बिना छोड़ देता है।
तर्कों को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,
"हम इस तथ्य से भी नहीं चूक सकते कि विधानमंडल के पास निहित अधिकारों को भंग करने और छीनने की शक्ति है।"
केस का विवरण
केस : मनीष कुमार बनाम भारत संघ और अन्य और जुड़े मामले
पीठ : जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस केएम जोसेफ
उद्धरण: LL 2021 SC 25
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