सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना को बरकरार रखा कहा, एनजीटी से सीधे एससी में अपील हाईकोर्ट को कमजोर नही करती

Sharafat

18 May 2022 7:20 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना को बरकरार रखा कहा, एनजीटी से सीधे एससी में अपील हाईकोर्ट को कमजोर नही करती

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) एक्ट 2010 की धारा 3 की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो एनजीटी की स्थापना का प्रावधान करती है।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने एनजीटी की धारा 3 के खिलाफ एमपी हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन द्वारा दी गई चुनौती को खारिज कर दिया।

    नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट की धारा 3 इस प्रकार कहती है,

    "3 ट्रिब्यूनल की स्थापना। - केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकती है, एक ट्रिब्यूनल को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल* के रूप में जाना जाएगा, जो ट्रिब्यूनल द्वारा या इस अधिनियम के तहत इस तरह के अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करेगा।"

    पीठ ने यह भी कहा कि एनजीटी से सुप्रीम कोर्ट में सीधी अपील का प्रावधान हाईकोर्ट के अधिकार को कमजोर नहीं करता। पीठ ने भोपाल और जबलपुर में एनजीटी पीठों की याचिका भी खारिज कर दी।

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