सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते एनपीए से निपटने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर विचार करने के इनकार किया

LiveLaw News Network

7 Oct 2021 6:49 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते एनपीए से निपटने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर विचार करने के इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर विचार करने से इनकार किया। याचिका में कोर्ट से बढ़ती गैर-निष्पादित संपत्तियों से संबंधित मुद्दे को हल करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने की मांग की गई थी।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने कहा कि यह नीति का विषय है और इसलिए न्यायालय इस संबंध में दिशानिर्देश नहीं बना सकता।

    पीठ ने अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करते हुए कहा कि स्वामी भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें बढ़ते एनपीए के मुद्दे और शेयरों के खिलाफ ऋण के अनुदान से संबंधित विशिष्ट मुद्दे को संबोधित करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग की जाएगी।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए डॉ स्वामी से कहा,

    "हम दिशा-निर्देश कैसे तैयार करते हैं। यह विधायिका के अधिकार-क्षेत्र में आता है।"

    डॉ.स्वामी ने जवाब दिया कि न्यायालय एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है, जैसा कि उसने कुछ अन्य मामलों में किया है, ताकि दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए इनपुट प्राप्त किया जा सके।

    न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश पहले से ही लागू हैं।

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "ये नीति के मामले हैं। हम समिति के गठन के लिए दिशानिर्देश जारी नहीं कर सकते हैं।"

    पीठ ने आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निपटारा किया।

    पीठ ने कहा,

    "डॉ स्वामी ने प्रस्तुत किया कि इस अदालत के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करना उचित है ताकि एनपीए और ऋण अनुदान से संबंधित मुद्दों पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए आवश्यक इनपुट उपलब्ध हों। मांगी गई राहत नीति के मुख्य मुद्दे हैं जिन्हें केवल आरबीआई द्वारा तैयार किया जा सकता है। मामला न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानकों के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है क्योंकि न्यायालय नीति के क्षेत्र में चल रहा है।"

    पीठ ने आगे कहा कि चूंकि मामला आरबीआई से संबंधित है, इसलिए हम याचिकाकर्ता के लिए आरबीआई को अभ्यावेदन करने के लिए खुला छोड़ देते हैं ताकि मौजूदा दिशानिर्देशों को विधिवत रूप से लागू किया जा सके। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया। हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

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