सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मुकदमा जिला अदालत में ट्रांसफर किया

Sharafat

20 May 2022 11:08 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मुकदमा जिला अदालत में ट्रांसफर किया

    सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू भक्तों द्वारा दायर ज्ञानवापी मस्जिद मुकदमा सिविल कोर्ट में स्थानांतरित किया है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ,जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी एस नरसिंह की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि मस्जिद समिति द्वारा कानून में वर्जित होने के कारण मुकदमा खारिज करने के लिए आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत निचली अदालत के समक्ष दायर आवेदन पर जिला जज द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

    इस बीच, इसका 17 मई का अंतरिम आदेश आवेदन पर निर्णय होने तक और उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के लिए लागू रहेगा। साथ ही संबंधित जिलाधिकारी को वुजू के पालन की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा उस स्थान की रक्षा के लिए पारित आदेश जहां ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान "शिवलिंग" पाए जाने का दावा किया गया था, प्रतिबंधित नहीं होगा। मुसलमानों को नमाज अदा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने का अधिकार है। कोर्ट ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर 'शिव लिंग' पाया गया है, वह सुरक्षित किया जाए।

    कोर्ट ने आज आदेश दिया,

    " दीवानी मुकदमे में शामिल जटिलताओं और संवेदनशीलता के संबंध में हमारा विचार है कि न्यायाधीश, वाराणसी के समक्ष मुकदमे की सुनवाई उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि सिविल सूट सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के समक्ष जिला न्यायाधीश वाराणसी को स्थानांतरित किया जाएगा और सभी अंतःक्रियात्मक आवेदन स्थानांतरित हो जाएंगे।

    आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर आवेदन पर जिला न्यायाधीश द्वारा प्राथमिकता पर निर्णय लिया जाएगा। इस न्यायालय के 17 मई के अंतरिम आदेश आदेश 7 नियम 11 तय होने तक और उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के लिए संचालन जारी रखें।"

    आदेश में आगे कहा गया है,

    " जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वुज़ू के पालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती है, हम जिला मजिस्ट्रेट से, पक्षकारों के परामर्श से पालन के लिए उचित व्यवस्था करने का अनुरोध करते हैं। यह आदेश सीजे, सीनियर डिवीजन, वाराणसी द्वारा 16 मई, 2022 को जारी किया गया था, इस न्यायालय के 17 मई के आदेशों की शर्तों के तहत आगे के आदेश लंबित माने जाएंगे। "

    कोर्ट रूम एक्सचेंज

    यह कहते हुए कि मामले में जटिलता और संवेदनशीलता शामिल है, बेंच ने सुझाव दिया कि सभी पक्षों के "हितों की रक्षा" करने के लिए इसे एक जिला न्यायाधीश द्वारा सुना जाए। वर्तमान में मामला वाराणसी में एक सिविल जज सीनियर डिवीजन के समक्ष लंबित है।

    " उचित मात्रा में जटिलता और संवेदनशीलता के मामले में हमारा विचार है कि मुकदमे की सुनवाई एक जिला न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। हम ट्रायल जज पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इस तरह के मामले में अधिक अनुभवी हाथ होने चाहिए इससे सभी पक्षों के हितों की रक्षा होगी... वे जानते हैं कि इसे कैसे संभालना है। "

    मस्जिद समिति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने आशंका व्यक्त की कि निचली अदालत के समक्ष आक्षेपित कार्यवाही जारी रखने से "गंभीर शरारत" की संभावना होगी।

    उन्होंने कहा,

    " इसे शुरुआत में ही खत्म करना होगा। आयोग की नियुक्ति से लेकर सभी आदेश अवैध हैं और इन्हें शून्य घोषित किया जाना चाहिए।"

    हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया,

    " दीवानी मुकदमे में शामिल जटिलताओं और संवेदनशीलता के संबंध में हमारा विचार है कि न्यायाधीश, वाराणसी के समक्ष मुकदमे की सुनवाई यूपी उच्च न्यायिक सेवा के एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि सिविल सूट सिविल जज के समक्ष वरिष्ठ डिवीजन वाराणसी को जिला न्यायाधीश वाराणसी को स्थानांतरित कर दिया जाए और सभी इंटरलोक्यूटरी आवेदन स्थानांतरित हो जाएंगे। "

    आज की सुनवाई की शुरुआत में बेंच ने पक्षकारों के सामने तीन सुझाव रखे:

    1. कोर्ट निचली अदालत को आदेश 7 नियम 11 के तहत मस्जिद समिति द्वारा हिंदू भक्तों द्वारा दायर पूजा के मुकदमे को खारिज करने के लिए दायर आवेदन का निपटान करने का निर्देश दे सकता है।

    2. यह आदेश दे सकता है कि आदेश 7 नियम 11 के तहत उक्त आवेदन का निपटारा होने तक उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

    3. यह आदेश दे सकता है कि वाद की सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा की जाए।

    निचली अदालत में एक वादी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन ने हालांकि कहा कि विशेष अनुमति याचिका निष्फल हो गई है क्योंकि सभी विवादित आदेश (मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित) को लागू कर दिया गया है।

    जहां तक ​​आदेश 7 नियम 11 के आवेदन का संबंध है, उन्होंने कहा कि संपत्ति के धार्मिक चरित्र को देखा जाना चाहिए और इसके लिए आयोग की रिपोर्ट देखी जानी चाहिए।

    दूसरी ओर अहमदी ने तर्क दिया कि एसएलपी आयोग की नियुक्ति के खिलाफ है, जिसकी रिपोर्ट बाद में चुनिंदा तरीके से लीक कर दी गई।

    उन्होंने कहा,

    " इस प्रकार की शरारत को रोकने के लिए 1991 (पूजा के स्थान (विशेष प्रावधान)) अधिनियम बनाया गया था। एक यथास्थिति जो पिछले 500 वर्षों से अस्तित्व में है, उसे बदल दिया गया और इस यथास्थिति को जारी रखने के लिए बदल दिया गया है। उन्होंने एक विशेष डिजाइन के माध्यम से इसे हासिल किया है। यहां तक ​​​​कि अगर सूट को वापस लेना है, तो वाद की तारीख पर यथास्थिति को बहाल किया जाना चाहिए। "

    जस्टिस कांत ने सुझाव दिया कि उनकी शिकायत का समाधान किया जा सकता है यदि आदेश 7 नियम 11 के तहत उनके आवेदन पर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है।

    जस्टिस कांत ने कहा ,

    " आप जो भी प्रारंभिक मुद्दे उठाना चाहते हैं, अगर कल आपके आदेश 7 नियम 11 के आवेदन की अनुमति दी जाती है तो आप जो भी अंतरिम आदेश चुनौती दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वे अमान्य हो जाएंगे?"

    अहमदी ने जवाब दिया,

    " लेकिन जब तक आदेश 7 नियम 11 आवेदन पर विचार नहीं किया जाता, तब तक जमीन पर क्या होगा। इससे गंभीर सार्वजनिक शरारत होगी, जिसे अधिनियम टालना चाहता था।"

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,

    " जिस क्षण आप तर्क देते हैं कि आयुक्त की नियुक्ति शुरू से ही शून्य है क्योंकि वाद अधिनियम द्वारा वर्जित है, यह बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि हम यहां वाद की स्थिरता तय नहीं कर सकते हैं। आपका सबमिशन आदेश 7 नियम 11 आवेदन के साथ ओवरलैप होता है। हमारी कठिनाई यह है कि उस तर्क को स्वीकार करने के लिए हमें उस वाद की मैंटेनिबिलिटी पर टिप्पणी करनी होगी जिस पर निर्णय लिया जाना है।

    उनका तर्क यह है कि आदेश 7 नियम 11 के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए, आपको आयोग की रिपोर्ट खोलनी होगी। यदि हम आपके पक्ष में, उन्हें उनके तर्क से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन अगर हम उनकी दलील को स्वीकार करते हैं, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा करना सही है? हमें बोर्ड भर में निष्पक्ष प्रक्रिया अपनानी होगी। "

    जज ने जारी रखा,

    " हम संतुलन रखते हैं और हमने एक भावना पैदा की है। बंधुत्व की आवश्यकता जो हमारे दिमाग में भी महत्वपूर्ण है और संतुलन की आवश्यकता है। हमारा अंतरिम आदेश उस भावना को जमीन पर रखेगा। इसे करने का एक और तरीका है। आपने आयुक्त की नियुक्ति के आदेश को चुनौती दी है और यदि हम एसएलपी का निपटारा करते हैं तो उस आदेश को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन यदि आप अपने आदेश 7 नियम 11 चुनौती को विफल करते हैं, तो हम इस एसएलपी को लंबित रख सकते हैं। हम इस एसएलपी को छुट्टी के बाद पोस्ट कर सकते हैं और इस बीच आदेश 7 नियम 11 को लिया जा सकता है। "

    खंडपीठ ने कहा कि यदि आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो मस्जिद समिति के पास अभी भी आयुक्त की नियुक्ति के आदेश को चुनौती देने की गुंजाइश है और यदि आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो समिति की शिकायत तुरंत हल हो जाएगी।

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