"हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं": सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी में बहस करने वाले पक्षकार से कहा

Sharafat

18 Nov 2022 8:05 AM GMT

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    Supreme Court of India

    सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ विभिन्न हाईकोर्ट के समक्ष हाल के वर्षों में कई वादकारियों को पार्टी-इन-पर्सन के रूप में पेश होते देखा गया है। जबकि कुछ अपनी मर्जी से पेश होते हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा इस ज्ञान की कमी के कारण व्यक्तिगत रूप से प्रकट होता है कि वे मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं।

    ऐसा ही एक पार्टी इन पर्सन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुआ। हाथ जोड़कर और दस्तावेजों के एक सेट के साथ उन्होंने हिंदी में अपनी प्रस्तुतियां देनी शुरू कीं।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि वे हिंदी नहीं समझते हैं। बेंच ने कहा,

    "हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। इस अदालत की भाषा अंग्रेजी है।"

    हालांकि, व्यक्तिगत रूप से पक्षकार ने हिंदी में उनके अनुरोध को जारी रखा। स्पष्ट भाषा बाधा को ध्यान में रखते हुए एक वकील जो अपने मामले की प्रतीक्षा कर रहे थे, पार्टी के पास गए और बेंच ने जो कुछ भी कहा, उसका अनुवाद किया।

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान, जो अदालत में मौजूद थीं, उन्होंने भी याचिकाकर्ता की सहायता की। उसके साथ हिंदी में संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने बेंच को अवगत कराया कि वह एक वकील रखना चाहता है।

    यह सुनकर पीठ ने याचिकाकर्ता के लाभ के लिए अनुवाद करने वाले वकील की ओर इशारा किया,

    "क्या आप इन्हें ले सकते हैं?", बेंच ने पूछा, जिस पर एडवोकेट ने तुरंत स्वीकार कर लिया।

    बेंच ने कहा, "हमें उम्मीद है कि आप इसे प्रो-बोनो कर रहे हैं।"

    "हां, योर लॉर्डशिप", वकील ने उत्तर दिया।

    मामले को 4 दिसंबर के लिए स्थगित करने से पहले, खंडपीठ ने एडवोकेट से मामले के तथ्यों को समझने लिए अपना समय लेने को कहा।

    "यह एक बहुत ही पेचीदा मामला है। कृपया अपना समय लें और इसे देखें। हम इसे 4 दिसंबर को पोस्ट कर रहे हैं।"

    केस टाइटल : शंकर लाल शर्मा बनाम राजेश कूलवाल और अन्य | एसएलपी (सी) संख्या 17157/2022

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