एजी वेंकटरमणी ने कहा- चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई ट्रिगर प्वाइंट नहीं; संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

Brij Nandan

24 Nov 2022 8:29 AM GMT

  • एजी वेंकटरमणी ने कहा- चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई ट्रिगर प्वाइंट नहीं; संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक संविधान पीठ ने आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र मैकेनिज्म की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा।

    कोर्ट ने पार्टियों को 5 दिनों के भीतर 6 पेज तक का संक्षिप्त नोट दाखिल करने के लिए कहा है।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया कि आज तक, केंद्र सरकार ने किसी को भी नियुक्त नहीं किया है, जिसे चुनाव आयुक्त के रूप में निर्धारित 6 वर्ष का कार्यकाल (कार्यालय संभालने के लिए 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा) मिलता है। यह, याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चुनाव आयोग को एक झटके में रखता है और संस्था की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।

    शंकरनारायणन ने तर्क दिया,

    "जब संविधान कहता है तो आप किसी को 6 साल से कम कैसे कर सकते हैं? चुनाव आयोग अब नौकरशाह से कैडर बन गया है। वरिष्ठता के आधार पर लोगों को नियुक्त किया जाता है। कानून पूरी तरह से अलग है। संसद ने कहा है कि आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह 6 साल के कार्यकाल की सुरक्षा के लिए है। आपने 6 महीने के लिए एक आदमी को रखा। हमें नहीं लगता कि यह संस्था स्वतंत्र रह सकती है या सुरक्षित रह सकती है।"

    उन्होंने आग्रह किया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक दृश्य और स्पष्ट प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए जिसमें कोई मनमानापन न हो। उन्होंने कहा कि बेंच इस खालीपन को भर सकती है। कोई कानून नहीं है। यदि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, तो एक धारणा भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। प्रणाली को यथोचित रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। मुझे न्यायपालिका के साथ इसकी तुलना करने दें। अदालत एक खालीपन ढूंढा और उसे भर दिया। अब अगर चुनाव आयोग में है तो उसे भी भरना चाहिए।"

    भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी ने कहा कि इस तरह की राह तब तक नहीं अपनाई जा सकती जब तक कोई ट्रिगर प्वाइंट न हो। यहां कोई ट्रिगर प्वाइंट नहीं है। अंतर को अमूर्त तरीके से नहीं लगाया जा सकता है। नियुक्ति का एक तरीका होता है।

    हालांकि, शंकरनारायणन ने कहा कि ऐसे कई फैसले हैं जहां कोर्ट ने विश्लेषण में खुद को शामिल किया है और आवश्यक रूप से ट्रिगर प्वाइंट के बिना दिशानिर्देशों को रोलआउट किया है।

    सुनवाई के दौरान, जस्टिस रॉय ने शंकरनारायणन से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति 65 वर्ष (ऊपरी सीमा) प्राप्त करने के बाद भी 6 वर्ष की अवधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जारी रख सकता है।

    उन्होंने जवाब दिया कि डीओपीटी द्वारा बनाए गए डेटाबेस के अनुसार, युवा बैच के लोग हैं जिन्हें नियुक्त किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कल 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त के रूप में पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल की हालिया नियुक्ति से संबंधित फाइलें मांगी थीं।

    जस्टिस जोसेफ ने तब इशारा किया कि जिन 4 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, उनमें से भी सरकार ने ऐसे लोगों के नाम चुने जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में 6 साल भी नहीं मिलेंगे। आपको उन लोगों को चुनने की आवश्यकता है जिन्हें ईसी के रूप में 6 साल मिलना चाहिए। अब आपने ऐसे लोगों को नहीं चुना है जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में 6 साल की सामान्य अवधि मिलेगी।

    उन्होंने कहा कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1991 की धारा 6 का उल्लंघन है।

    केस टाइटल: अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ | डब्ल्यूपी(सी) संख्या 104/2015

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