सुप्रीम कोर्ट रेप केस में एक्टर विजय बाबू को अग्रिम जमानत के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य और सर्वाइवर की याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा

Brij Nandan

5 July 2022 6:45 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट रेप केस में एक्टर विजय बाबू को अग्रिम जमानत के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य और सर्वाइवर की याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को रेप केस (Rape Case) में एक्टर विजय बाबू (Actor Vijay Babu) को अग्रिम जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य और सर्वाइवर की याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा।

    केरल राज्य और शिकायतकर्ता दोनों ने इस मामले का उल्लेख जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे के माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष किया था।

    राज्य की ओर से पेश जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया,

    "मैं सूचीबद्ध करने के लिए इसका उल्लेख कर रहा हूं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी गई है जो शुरू में दुबई और फिर जॉर्जिया भाग गया था और केवल अपने पासपोर्ट के कारण भारत वापस आया। यहां जब्त किया गया था। आदेश में कहा गया है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जाना है तो उसे जमानत दी जाएगी और यह भी कहा गया है कि उसकी पूछताछ 27 जून से 3 जुलाई तक प्रतिबंधित है। यौर लॉर्डशिप कृपया इसे जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने पर विचार करें।"

    शिकायतकर्ता के वकील ने आग्रह किया,

    "गुप्ता राज्य के लिए हैं, मैं उसी मामले में बलात्कार पीड़िता के लिए हूं। उसके बाद, वह (बाबू) फेसबुक लाइव पर आया है और पूरी दुनिया में मेरे नाम का उल्लेख किया है और दबाव डाल रहा है कि मैं शिकायत वापस ले लूं। प्रत्येक दिन मेरे लिए एक जोखिम है। मैं इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध करता हूं।"

    एडवोकेट राघेनथ बसंत के माध्यम से दायर अपनी याचिका में उसने प्रस्तुत किया है कि मामला एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है कि क्या एक फरार आरोपी को इस आधार पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है कि यह उसे छिपने से बाहर आने और जांच में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।

    शिकायतकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि बाबू अपराध दर्ज होने के बाद देश छोड़कर भागकर कानून के शासन को चुनौती दे रहा है और केवल अंतरिम अग्रिम जमानत हासिल करके लौट रहा है।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि यह आदेश गंभीर अपराधों के आरोपी सभी अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने योग्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे न्याय का मजाक उड़ाया जा सकता है।

    यह तर्क दिया गया कि जमानत को रद्द किया जाना चाहिए ताकि पुलिस मामले में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर सके, जबकि अभिनेता ने उद्योग में अपने प्रभाव का उपयोग करके मामले को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरजीवी पर दबाव डाला था।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और मामले में गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

    शिकायतकर्ता के अनुसार, जब वह इंडस्ट्री में नई थी तो अभिनेता ने 'दोस्ताना और सलाह देकर उनका विश्वास हासिल किया'। उसने कहा कि जब व्यक्तिगत और व्यावसायिक मुद्दों की बात आती है तो उसने उसका 'उद्धारकर्ता' होने की आड़ में उसका यौन शोषण किया।

    उसके खिलाफ एर्नाकुलम पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। इस बीच, अभिनेता ने फेसबुक लाइव होस्ट किया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। हालांकि, इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, उन्होंने शिकायतकर्ता के नाम का खुलासा किया, जिसके कारण और प्रतिक्रिया हुई। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शिकायतकर्ता की पहचान का खुलासा करने के लिए अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 228 ए के तहत अलग मामला दर्ज किया गया है।

    अभिनेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था क्योंकि आरोप सामने आने के बाद से वह छिप गया था।

    इसके बाद बाबू ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे शर्तों के अधीन 22 जून को अनुमति दी गई थी।

    हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए दायर आवेदन की स्थिरता की पुष्टि की थी, जबकि आवेदक देश के बाहर रह रहा था।


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