लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा में उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

Brij Nandan

27 March 2023 11:48 AM IST

  • लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा में उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

    लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा में उपस्थित होने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कल सुनवाई करेगा। क्योंकि उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई है।

    फैज़ल ने नवीनतम याचिका दायर की है जिसमें उन्हें अयोग्य ठहराने के निर्णय को वापस लेने के लोकसभा सचिवालय के इनकार को चुनौती दी गई है, भले ही उनकी दोषसिद्धि पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई हो।

    सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसने फैजल की सजा को निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद, लोकसभा सचिवालय ने उनकी अयोग्यता को रद्द नहीं किया है।

    सिंघवी ने कहा,

    "सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसने दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था, फिर भी उन्हें सदन में बहाल नहीं किया गया है।"

    उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा दायर याचिका कल जस्टिस केएम जोसेफ के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष आ रही है।

    CJI कल संबंधित याचिका के साथ वर्तमान मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए हैं।

    11 जनवरी, 2023 को लक्षद्वीप की एक सत्र अदालत ने एनसीपी सांसद और तीन अन्य को 2009 की एक घटना से संबंधित हत्या के प्रयास के मामले में दस साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा के बाद, फैजल, दो बार के सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया गया और भारत के चुनाव आयोग ने उपचुनावों की घोषणा की।

    25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फैजल की सजा को निलंबित कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता पर भी रोक लगा दी गई।

    इस बीच भारत के चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी।

    ईसीआई ने तब सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह दोषसिद्धि को निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्य करेगा।

    हाईकोर्ट के जज जस्टिस बेचू कुरियन ने राकांपा नेता की दोषसिद्धि को निलंबित करते हुए उपचुनाव में होने वाली फिजूलखर्ची पर चिंता व्यक्त की, खासकर तब जब लोकसभा का कार्यकाल डेढ़ साल के भीतर समाप्त होने वाला है।

    जस्टिस कुरियन ने यह भी कहा कि इस मामले में अभियुक्तों द्वारा कोई खतरनाक हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया और घाव के प्रमाण पत्र में कोई गंभीर चोट नहीं थी।

    दोषसिद्धि के निलंबन के बाद, चुनाव आयोग ने उपचुनावों के लिए प्रेस नोट को आगे बढ़ाने में कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया।

    हालांकि लक्षद्वीप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने 20 फरवरी को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

    नवीनतम याचिका में, फैजल ने तर्क दिया है कि लोकसभा द्वारा उन्हें बहाल करने से इनकार करना लोक प्रहरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि एक बार सजा पर रोक लगने के बाद अयोग्यता भी निलंबित हो जाएगी।

    याचिका में कहा गया है,

    "लोकसभा सचिवालय के महासचिव की ओर से 13 जनवरी, 2023 की अधिसूचना को वापस नहीं लेने के खिलाफ याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत के असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के लिए विवश है। अधिसूचना जारी कर याचिकाकर्ता को लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र से संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।"

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