सतारा में अफजल खान के मकबरे को गिराए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

10 Nov 2022 12:20 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट प्रतापगढ़, सतारा, महाराष्ट्र में स्थित अफजल खान के मकबरे/दरगाह को गिराए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई करेगा।

    वकील निज़ाम पाशा ने सीजेआई डी.वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

    वकील ने मौखिक रूप से यथास्थिति के निर्देश की मांग की, लेकिन सीजेआई ने संकेत दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आवेदन अगले ही दिन लिया जाएगा।

    यह आवेदन हज मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल सोसायटी की ओर से दायर की गई है।

    अफजल खान एक जनरल था जिसने भारत में बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश की सेवा की। वह नायक प्रमुखों को अधीन करके बीजापुर सल्तनत के दक्षिणी विस्तार में शामिल थे, जिन्होंने पूर्व विजयनगर क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था और 20.11.1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज से पराजित हुआ और मारा गया था।

    बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने, अन्य बातों के साथ, यह माना कि मकबरा एक वन क्षेत्र में है और इसे ध्वस्त करने का निर्देश दिया। इसके बाद एक अवमानना याचिका दायर की गई जिसमें उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया कि उसके आदेश के बावजूद, वन क्षेत्र में, विशेष रूप से प्रतापगढ़ में अनधिकृत निर्माण अधिकारियों द्वारा नहीं हटाया गया था।

    उच्च न्यायालय ने सरकार को कुछ विशिष्टताओं के साथ किए गए विध्वंस गतिविधियों के विवरण के साथ एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

    सुप्रीम कोर्ट ने 27.03.2017 को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट से अवमानना की कार्यवाही टालने का अनुरोध किया था। 26.05.2022 को ऐसी अफवाहें थीं कि उक्त मकबरे को गिराने के आदेश हैं।

    27.05.2022 को इंडिया टुडे पर प्रकाशित एक फेक्ट चेक आर्टिकल ने स्पष्ट किया कि किसी भी अदालत ने अफजल खान के मकबरे को गिराने का आदेश नहीं दिया है।

    अब, 10.11.2022 (आज) को इंडियन एक्सप्रेस ने "महाराष्ट्र में अफजल खान के मकबरे के चारों ओर बनी अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया" टाइटल से एक आर्टिकल लिखा है। एक स्थानीय ऑनलाइन समाचार चैनल, सैम टीवी 1 अनधिकृत के विध्वंस का लाइव कवरेज चला रहा है। आशंका है कि मकबरा आज गिरा दिया जाएगा, वर्तमान आवेदन दायर किया गया है। लाइव कवरेज के स्क्रीनशॉट में पुरुषों को मकबरे की छत पर चढ़ते हुए और इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है।

    आवेदन में सुप्रीम कोर्ट से अफजल खान के मकबरे की सुरक्षा के लिए उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है जो नवंबर, 1659 से पहले से मौजूद है।

    आवेदन एओआर लजफीर अहमद के माध्यम से दायर किया गया है।


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