कोडवा समुदाय और जुम्मा भूमि धारकों को आग्नेयास्त्रों रखने में लाइसेंस लेने की आवश्यकता से छूट की वैधता का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
29 March 2022 2:09 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा उस जनहित याचिका को खारिज करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें कोडवा समुदाय और जुम्मा कार्यकाल धारकों को शस्त्र अधिनियम के तहत आवश्यक आग्नेयास्त्रों को ले जाने और रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट देने की सरकारी अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सेना के पूर्व अधिकारी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट जयंत मेहता, एडवोकेट अनुपम सिन्हा, एडवोकेट अविनाश शर्मा और एडवोकेट अपूर्व झा ने किया।
संदर्भित छूट "कूर्ग जाति (कोडवा समुदाय) और कूर्ग में प्रत्येक जुम्मा कार्यकाल धारक" को दी गई है।
गृह मंत्रालय द्वारा 29 अक्टूबर, 2019 को जारी छूट अधिसूचना में कहा गया है,
"वर्ग से किसी भी कूर्ग व्यक्ति और जुम्मा कार्यकाल धारक द्वारा हथियार या गोला-बारूद लाया जाया या रखा गया है और यहां कूर्ग जिले में रहने या बाहर यात्रा करने के दौरान छूट दी गई है, वो एक राइफल के लिए 100 राउंड गोला बारूद के साथ से अधिक और एक स्मूथ बोर ब्रीच या मजल लोडिंग गन में 500 कारतूस से अधिक ना हो या सीसा और बारूद के बराबर हो।"
याचिका में कहा गया है कि "कूर्ग जाति के प्रत्येक व्यक्ति" के रूप में पहचाने जाने वाले वर्ग कोडागा / कोडवा जाति से संबंधित व्यक्तियों को संदर्भित करते हैं, जो कूर्ग की मूल निवासी जातियों में से एक है। "कूर्ग में हर जुम्मा काश्तकार' के रूप में पहचाने जाने वाले वर्ग में विभिन्न भूमिहीन कृषक जातियों के व्यक्ति शामिल हैं, जिनके पूर्वज 'जुम्मा' नामक भूमि के स्वामित्व वाले रैयत थे।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त अधिसूचना जाति/ वर्ग और पैतृक भूमि के कार्यकाल के आधार पर भेदभाव पैदा करती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उक्त अधिसूचना शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 41 के तहत जारी की गई है और उक्त अधिनियम के तहत कोई भी छूट केवल जनहित में ही दी जा सकती है। हालांकि, किसी भी तर्क का उल्लेख नहीं किया गया है और अधिसूचना भी शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 41 का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1878, भारतीय शस्त्र नियम नियमावली 1879 की अनुसूची 1, भारतीय शस्त्र नियमावली की अनुसूची 1, 1909 और भारतीय शस्त्र नियम, 1924 की अनुसूची 1 के तहत प्रदान की गई छूट का अवलोकन , दिखाता है कि कूर्ग में जुम्मा के कार्यकाल धारक को जो छूट प्रदान की गई थी, वह इस कारण से थी कि ये लोग सैन्य या पुलिस ड्यूटी करने के लिए उत्तरदायी थे।
याचिकाकर्ता के अनुसार, जो लोग एक ही क्षेत्र में रहते हैं और उनकी संस्कृति समान है, उन्हें कोई छूट नहीं दी गई है क्योंकि वे न तो कूर्ग समुदाय से संबंधित हैं और न ही उनके पास अब जुम्मा की जमीन पर कब्जा है।
इसके अलावा, यह बताया गया है कि भेदभाव न केवल कूर्ग में रहने वाले लोगों के संबंध में है, जिन्हें कोई छूट नहीं दी गई है, बल्कि भारत के शेष नागरिकों के संबंध में भी है।
याचिकाकर्ता ने बताया है कि उक्त छूट अधिसूचना के कारण हुए भेदभाव को देखते हुए, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार को 03 जून 2014 को भेदभावपूर्ण छूट को वापस लेने की मांग करते हुए प्रतिनिधित्व किया गया था और जब इस पर विचार नहीं किया गया, तो एक और प्रतिनिधित्व गृह मंत्रालय, भारत सरकार को 27 सितंबर 2014 को किया गया था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय में गलत तरीके से यह माना है कि कोडवा को जो छूट दी गई थी, वह इस कारण पर आधारित थी कि अंग्रेज कोडवाओं को कूर्ग की मार्शल रेस मानते थे या क्योंकि वे वीर लोग थे। हालांकि, दस्तावेज़ दिखाते हैं कि छूट अंग्रेजों के प्रति उनकी वफादारी के कारण दी गई थी
इसके अलावा, याचिकाकर्ता के अनुसार, हाईकोर्ट ने आवश्यक धार्मिक/सांस्कृतिक प्रथाओं के परीक्षण को लागू किए बिना यह माना है कि बंदूकें रखना कोडवा समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं का एक अभिन्न अंग है।
हाईकोर्ट ने क्या रखा?
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा,
"कोडवा समुदाय जो कि एक मार्शल समुदाय है, आजादी से पहले से छूट का लाभ उठा रहा है और जुम्मा कार्यकाल धारक स्वतंत्रता पूर्व अवधि के बाद से छूट का आनंद ले रहे हैं। उन्हें दस साल की अवधि के लिए छूट दी गई है, ऐसा नहीं है मामले में उन्हें अनिश्चित काल के लिए छूट दी गई है। दी गई छूट कुछ नियमों और शर्तों के अधीन है। इसलिए, याचिका में अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है।"
पीठ ने आगे कहा,
"शस्त्र अधिनियम की धारा 41 के तहत कूर्ग जाति और जुम्मा कार्यकाल धारक के व्यक्तियों को प्रदान की गई छूट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उचित वर्गीकरण की कसौटी पर खरी उतरती है और 29 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना पर सवाल उठाने का सवाल ही नहीं उठता।"
पीठ ने यह भी नोट किया कि,
"मौजूदा मामले में, दस्तावेज़ रिकॉर्ड में दर्ज हैं कि कोडवा जाति को 1890 की शुरुआत से ही एक मार्शल वर्ग माना जाता रहा है, और तब से वे छूट का आनंद ले रहे हैं।"
इसमें कहा गया है,
"शस्त्र अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के बयान को ध्यान में रखते हुए, लोगों को आत्मरक्षा के लिए हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं, जब तक कि उनका इतिहास उन्हें ऐसे हथियार रखने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए हस्तक्षेप का सवाल नहीं उठता।"
केस: कैप्टन चेतन वाईके बनाम भारत संघ