"समाधान के साथ आओ": सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी और उनकी मां बीना मोदी के बीच चल रहे पारिवारिक संपत्ति विवाद मामले में कहा

Brij Nandan

29 July 2022 6:12 AM GMT

  • समाधान के साथ आओ: सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी और उनकी मां बीना मोदी के बीच चल रहे पारिवारिक संपत्ति विवाद मामले में कहा

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने व्यवसायी ललित मोदी (Lalit Modi), उनकी मां बीना मोदी (Bina Modi) और उनके भाई-बहनों के बीच चल रहे पारिवारिक संपत्ति विवाद मामले को 1 अगस्त, 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया।

    भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने पक्षों से विवाद को सुलझाने के लिए एक समाधान के साथ आने को कहा।

    CJI ने कहा,

    "पिछली बार हमने मध्यस्थ नियुक्त किए थे, लेकिन आप फैसला नहीं कर सके। दोनों पक्षों को निष्पक्ष होना चाहिए, आप फायदा नहीं उठा सकते या अन्य पक्ष फायदा नहीं उठा सके। कृपया समाधान के साथ आएं।"

    सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

    जब मामले को सुनवाई के लिए लिया गया, तो सीनियर वकीलों ने पीठ को सूचित किया कि जिस मध्यस्थता में शीर्ष न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों, जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस कुरियन जोसेफ को मध्यस्थ नियुक्त किया था, वह विफल हो गया।

    प्रतिवादियों के लिए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ललित मोड के पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से दायर किए जा रहे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एसएलपी के संबंध में प्रारंभिक रूप से उठाया।

    सिब्बल ने कहा,

    "यह विवाद एक ट्रस्ट से संबंधित है। एसएलपी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दायर की गई है।"

    पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से यूके में एसएलपी दाखिल करने वाले ललित मोदी पर जोर देते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत किया कि ट्रस्ट के मामले में और ट्रस्ट अधिनियम के तहत ट्रस्टी के कर्तव्य का कोई हिस्सा नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह ट्रस्ट एक्ट के खिलाफ है।

    ललित मोदी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किया जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि अगर ट्रस्ट से जुड़े मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी जा सकती तो ऐसे मामले में पेश होने के लिए वकील को भी नहीं सौंपा जा सकता है।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि ललित मोदी न केवल एक ट्रस्टी हैं, बल्कि एक लाभार्थी भी हैं। साल्वे ने आगे कहा कि ललित मोदी एक लाभार्थी के रूप में ट्रस्ट डीड को भंग करने की मांग कर रहे हैं।

    साल्वे की दलीलों पर विचार करते हुए सानियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पीठ से पहले प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करने का आग्रह किया।

    पीठ ने इस मौके पर कहा,

    "हम कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर फैसला करेंगे। हम नोटिस जारी कर रहे हैं। अपना जवाब दाखिल करें। जो भी जवाब हो, दें।"

    नोटिस जारी करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने वाली पीठ पर सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने संपत्ति बेचना शुरू कर दिया है।

    CJI ने कहा,

    "हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। यथास्थिति बनाए रखें। पिछली बार भी हमने मामला भेजा था और आपने कहा था कि आप मध्यस्थता चाहते हैं और अब वह संपत्ति बेच रही है।"

    पीठ के यथास्थिति के आदेश पर आपत्ति जताते हुए वकील कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि यथास्थिति के लिए अंतरिम राहत देने का आग्रह करते हुए एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए।

    आगे कहा,

    "नोटिस जारी किया जाता है। अंतरिम राहत के लिए आवेदन सोमवार को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। रोहतगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इसे सोमवार को रखूंगा। आप देखें कि क्या आप यह बयान देने जा रहे हैं कि आप कोई संपत्ति नहीं बेच रहे हैं, मैं बयान दर्ज करूंगा और मामले को बंद कर दूंगा।"

    वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें कहा गया था कि दिवंगत उद्योगपति केके मोदी की पत्नी बीना मोदी द्वारा उनके बेटे ललित मोदी के खिलाफ दायर मध्यस्थता निषेधाज्ञा मुकदमा सुनवाई योग्य है।

    ललित मोदी की मां बीना मोदी, उनकी बहन चारू और भाई समीरस ने परिवार में संपत्ति विवाद को लेकर सिंगापुर में ललित मोदी द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की कार्यवाही को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था।

    मार्च 2020 में जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की एकल पीठ ने गैर सुनवाई योग्य के रूप में दायर किए गए मुकदमों को खारिज कर दिया था।

    बीना, चारू और समीरस ने दो अलग-अलग मुकदमों में तर्क दिया कि परिवार के सदस्यों के बीच एक ट्रस्ट डीड थी और केके मोदी परिवार ट्रस्ट के मामलों को भारतीय कानूनों के अनुसार किसी विदेशी देश में मध्यस्थता के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता है।

    Next Story