सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों, 2 केंद्रशासित प्रदेशों के गृह सचिवों को घोषित अपराधियों, जमानत/पैरोल नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से संबंधित डेटा जमा नहीं करने पर तलब किया

Brij Nandan

12 Jan 2023 1:44 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों, 2 केंद्रशासित प्रदेशों के गृह सचिवों को घोषित अपराधियों, जमानत/पैरोल नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से संबंधित डेटा जमा नहीं करने पर तलब किया

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश, गोवा, नागालैंड, तमिलनाडु और तेलंगाना, और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी के गृह सचिवों को घोषित अपराधियों, जमानत/पैरोल नियमों का उल्लंघन करने वाले वाले व्यक्तियों से संबंधित डेटा जमा नहीं करने पर तलब किया।

    कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पैरोल से बाहर निकलने वाले एक अपीलकर्ता की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हरियाणा राज्य, बल्कि अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल और जिलेवार डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। डेटा उन लोगों को शामिल किया जाना था जो मुकदमे से पहले या उसके दौरान या पैरोल पर रिहा होने के बाद गिरफ्तारी से बच रहे हैं।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओका की एक खंडपीठ ने अड़ियल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिवों को सुनवाई की अगली तारीख, यानी 13 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

    पीठ ने टिप्पणी की,

    "हमारे पास आपको बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।"

    फरवरी 2020 में, हरियाणा सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि उस समय, राज्य में घोषित अपराधियों की कुल संख्या 6,428 थी, जमानत पर रिहा होने वालों की संख्या 27,087 थी और पैरोल पर रिहा होने वालों की संख्या 145 थी।

    जस्टिस संजय किशन कौल और के.एम. जोसेफ ने भौगोलिक सीमाओं से परे न्याय से भागने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिए अंतरराज्यीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालने से पहले चिंता जताई और कहा कि "स्थिति खतरनाक है!"

    अदालत ने ऐसे अपराधियों के विवरण के साथ आम जनता के लिए सुलभ एक राष्ट्रीय पोर्टल का भी प्रस्ताव दिया।

    पिछले साल सितंबर में, यह देखते हुए कि पिछला उपलब्ध डेटा एक साल से अधिक समय पहले हरियाणा राज्य द्वारा रिकॉर्ड में लाया गया था, जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने हरियाणा और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे व्यक्तियों के संबंध में नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जो गिरफ्तारी से बच रहे हैं।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एस.वी. राजू को प्रस्तावित राष्ट्रीय पोर्टल की स्थिति और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से पीठ को अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया था।

    फिर, नवंबर में पीठ ने निराशा के साथ नोट किया कि किसी भी राज्य ने विधि अधिकारी द्वारा भेजे गए ई-मेल का जवाब नहीं दिया।

    जस्टिस कौल की पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा,

    "इस प्रकार हमारे पास मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी राज्यों को नोटिस जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जब तक कि एक महीने के भीतर एएसजी के ई-मेल पर प्रतिक्रिया नहीं भेजी जाती है, राज्यों के गृह सचिवों को अदालत में उपस्थित रहने की आवश्यकता होगी।”

    केस टाइटल

    कुलदीप @ मोनू बनाम हरियाणा राज्य व अन्य। आपराधिक अपील संख्या 1000/2011

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