"न्याय के मानवीय पक्ष को देखें": सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को शराब पर निर्भरता के कारण सर्विस से डिस्चार्ज कारगिल युद्ध के सैनिक को विकलांगता पेंशन देने का सुझाव दिया

Brij Nandan

1 Aug 2022 8:38 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को एक सैनिक को देय विकलांगता पेंशन में हस्तक्षेप नहीं करने का सुझाव दिया, जिसे शराब पर निर्भरता के कारण अनुशासनात्मक आधार पर सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया था। कोर्ट ने सरकार से व्यक्ति के लिए छूट को कम करने का आग्रह किया।

    जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने उल्लेख किया कि यदि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा अनुभवी को पेंशन नहीं दी गई और वह सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर उसी की मांग कर रहे थे, तो कोर्ट उसे 'दरवाजा दिखा सकता था'। लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उन्हें ट्रिब्यूनल द्वारा पेंशन दी गई थी, इसमें हस्तक्षेप करना न्याय के हित में नहीं होगा। यह कहते हुए पीठ ने केंद्र से 'न्याय के मानवीय पक्ष' को देखने का आग्रह किया।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान से कहा,

    "उन्होंने कारगिल में सेवा की। उन्हें पेंशन दी गई। देखिए, उनका एक परिवार है। कभी-कभी आपको न्याय के मानवीय पक्ष को देखना पड़ता है। इस आदमी के लिए एक छोटा अपवाद बनाएं।"

    माधवी दीवान ने तर्क दिया कि सशस्त्र बलों से उनकी बर्खास्तगी अनुशासनात्मक आधार पर थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि शराब पर निर्भरता विकलांगता की श्रेणी में नहीं आ सकती, खासकर सशस्त्र बलों में। यह औसत है कि चूंकि डिस्चार्ज अनुशासनात्मक आधार पर थी, सैनिक विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं है।

    यह देखते हुए कि इस स्तर पर कोई भी हस्तक्षेप सैनिक के परिवार के सदस्यों के लिए हानिकारक होगा, बेंच ने संकेत दिया कि वह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को पलटने का इच्छुक नहीं है। ट्रिब्यूनल ने सैनिक को विकलांगता पेंशन दी है, जिसे केंद्र सरकार ने खंडपीठ के समक्ष रखा है।

    एएसजी को केंद्र सरकार के निर्देश प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हुए मामले को स्थगित कर दिया गया है।

    [केस टाइटल: भारत संघ बनाम नागिंदर सिंह]

    Next Story