सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक; 7 दिन में 50,000 लोगों को बेदखल नहीं कर सकते
Brij Nandan
5 Jan 2023 1:37 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने 4000 से अधिक परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किया था।
वहां रह रहे लोगों का दावा है कि वे वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उनके पास सरकारी अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेजों भी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन में लोगों को हटाने के हाईकोर्ट के निर्देश पर आपत्ति जताते हुए कहा,
"7 दिनों में 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता है।"
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने 20 दिसंबर, 2022 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं के एक बैच में उत्तराखंड राज्य और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया।
अदालत ने मामले को 7 फरवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें राज्य और रेलवे को "व्यावहारिक समाधान" खोजने के लिए कहा।
बेंच विशेष रूप से इस तथ्य से चिंतित थी कि कई कब्जेदार दशकों से पट्टे और नीलामी खरीद के आधार पर अधिकारों का दावा करते हुए वहां रह रहे हैं।
जस्टिस एसके कौल ने पूछा,
"मुद्दे के दो पहलू हैं। एक, वे पट्टों का दावा करते हैं। दूसरा, वे कहते हैं कि लोग 1947 के बाद चले गए और जमीनों की नीलामी की गई। लोग इतने सालों तक वहां रहे। उन्हें पुनर्वास दिया जाना चाहिए। साल दिन में इतने लोगों को कैसे हटाया जा सकता हैं?”
जस्टिस ओका ने कहा,
"लोग कहते हैं कि वे वहां पचास साल से हैं।"
कौल ने कहा,
" आप उन लोगों के परिदृश्य से कैसे निपटेंगे जिन्होंने नीलामी में जमीन खरीदी है। आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। लोग वहां 50-60 वर्षों से रह रहे हैं, कुछ पुनर्वास योजना होनी चाहिए, भले ही यह रेलवे की जमीन हो। इसमें एक मानवीय पहलू है।"
जस्टिस ओका ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रभावित पक्षों को सुने बिना आदेश पारित किया है।
उन्होंने कहा,
"कोई समाधान निकालें। यह एक मानवीय मुद्दा है।"
पीठ ने कहा,
"मानवीय मुद्दा कब्जे की लंबी अवधि से उत्पन्न होता है। हो सकता है कि उन सभी को एक ही ब्रश से चित्रित नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि विभिन्न श्रेणियां हों। लेकिन व्यक्तिगत मामलों की जांच करनी होगी। किसी को दस्तावेजों को सत्यापित करना होगा।“
जस्टिस ओक ने हाईकोर्ट के निर्देशों पर आपत्ति जताते हुए कहा,
"यह कहना सही नहीं होगा कि वहां दशकों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करना होगा।"
सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा कि क्या सरकारी जमीन और रेलवे की जमीन के बीच सीमांकन हुआ है।
पीठ ने यह भी पूछा कि क्या यह सच है कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्यवाही लंबित है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट ने प्रस्तुत किया कि राज्य और रेलवे का कहना है कि भूमि रेलवे की है।
यह भी प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत बेदखली के कई आदेश पारित किए गए हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि वे कोविड की अवधि के दौरान पारित एकतरफा आदेश था।
एएसजी भाटी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपनी खुद की जमीन का दावा कर रहे हैं और उन्होंने पुनर्वास की मांग नहीं की है।
कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. कॉलिन गोंसाल्विस ने प्रस्तुत किया कि भूमि का कब्जा याचिकाकर्ताओं के पास आजादी से पहले से है और उनके पास सरकारी पट्टे हैं जो उनके पक्ष में निष्पादित किए गए थे।
सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने यह भी कहा कि कई याचिकाकर्ताओं ने उनके पक्ष में सरकारी पट्टों को निष्पादित किया था।
सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने कहा कि कई संपत्तियां "नजूल" भूमि में थीं।
जस्टिस कौल ने इन प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए राज्य से कहा,
"उत्तराखंड राज्य को एक व्यावहारिक समाधान खोजना होगा।"
एएसजी भाटी ने कहा कि रेलवे सुविधाओं के विकास के लिए जमीन जरूरी है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि हल्द्वानी उत्तराखंड रेल यातायात के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
सुनवाई के बाद, पीठ ने निम्नलिखित आदेश निर्धारित किया,
"हमने पार्टियों के वकील को सुना है। एएसजी ने रेलवे की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या पूरी जमीन रेलवे की है या क्या राज्य सरकार जमीन के एक हिस्से का दावा कर रही है। इसके अलावा उसमें से, पट्टेदार या नीलामी खरीदार के रूप में भूमि पर अधिकार का दावा करने वाले कब्जाधारियों के मुद्दे हैं। हम आदेश पारित करने के रास्ते पर हैं क्योंकि 7 दिनों में 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता है। एक व्यावहारिक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें पुनर्वास शामिल है।"
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता गरीब लोग हैं जो 70 से अधिक वर्षों से हल्द्वानी जिले के मोहल्ला नई बस्ती के वैध निवासी हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 4000 से अधिक घरों में रहने वाले 20,000 से अधिक लोगों को इस तथ्य के बावजूद बेदखल करने का आदेश दिया कि निवासियों के टाइटल के संबंध में कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।
कहा गया है कि स्थानीय निवासियों के नाम नगर निगम के हाउस टैक्स रजिस्टर के रिकॉर्ड में दर्ज हैं और वे वर्षों से नियमित रूप से हाउस टैक्स का भुगतान करते आ रहे हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में 5 सरकारी स्कूल, एक अस्पताल और दो ओवरहेड पानी के टैंक हैं।
आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं और उनके पूर्वजों का लंबे समय से भौतिक रूप से कब्जा है, कुछ भारतीय स्वतंत्रता की तारीख से भी पहले, को राज्य और इसकी एजेंसियों द्वारा मान्यता दी गई है और उन्हें गैस और पानी के कनेक्शन और यहां तक कि आधार कार्ड नंबर भी दिए गए हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य को याचिकाकर्ताओं को टाइटल से वंचित करने से रोक दिया गया था क्योंकि राज्य ने पहले 2016 में रेलवे भूमि में अतिक्रमण हटाने के लिए उस वर्ष हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. कॉलिन गोंसाल्विस ने प्रस्तुत किया कि भूमि का कब्जा याचिकाकर्ताओं के पास आजादी से पहले से है और उनके पास सरकारी पट्टे हैं जो उनके पक्ष में निष्पादित किए गए थे।
सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने यह भी कहा कि कई याचिकाकर्ताओं ने उनके पक्ष में सरकारी पट्टों को निष्पादित किया था।
सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने कहा कि कई संपत्तियां "नजूल" भूमि में हैं।