सुप्रीम कोर्ट ने भूजल के दोहन के लिए कोका कोला बॉटलिंग यूनिट पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई
Brij Nandan
25 May 2022 8:11 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में बॉटलिंग प्लांट के लिए भूजल के दोहन के दोषी कोका कोला की बॉटलिंग यूनिट मून बेवरेजेज लिमिटेड (एमबीएल) पर लगभग 15 लाख का जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी है।
जस्टिस एलएन राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने आदेश में कहा,
"नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25.02.2022 के संचालन पर रोक लगाई जाती है।"
एनजीटी से पहले, प्रतिवादी सुशील भट्ट ने मून बेवरेजेज लिमिटेड के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जमीन की निकासी के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से कोई 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त नहीं किया था, हालांकि उनकी इकाइयां अधिसूचित "अति-शोषित" क्षेत्रों में स्थित हैं। जहां भूजल के दोहन की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
आगे यह तर्क दिया गया कि एमबीएल अवैध रूप से भूजल का दोहन कर रहा है और वह भी सीजीडब्ल्यूए से बिना किसी एनओसी के, इसलिए संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी है।
भट्ट ने आगे तर्क दिया कि अधिकारियों की मिलीभगत से, एमबीएल ऐसी किसी भी देनदारी से ग्रस्त नहीं है और इस तरह के अवैध कृत्यों को जारी रखे हुए हैं।
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल (अध्यक्ष), सुधीर अग्रवाल और बृजेश सेठी (न्यायिक सदस्य), और प्रोफेसर ए सेंथिल वेल और डॉ अफरोज अहमद (विशेषज्ञ सदस्य) की एनजीटी की बेंच ने फैसला सुनाया कि बॉटलिंग प्लांट पर्यावरण कानून के उल्लंघन में काम कर रहे थे। सीजीडब्ल्यूए (केंद्रीय भूजल प्राधिकरण) के रूप में वे भूजल निकालने के लिए आवश्यक एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के बिना काम कर रहे थे।
कंपनियों को उनके लाइसेंस की शर्तों के उल्लंधन का भी दोषी पाया गया है क्योंकि वे भूजल पुनर्भरण के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही हैं।
महत्वपूर्ण रूप से, यह मानते हुए कि पीपी [परियोजना प्रस्तावक] को एनओसी की समाप्ति के बाद भूजल निकालने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करना होगा।
ट्रिब्यूनल ने इस प्रकार टिप्पणी की,
"हमारा विचार है कि सीजीडब्ल्यूए द्वारा उन्हें जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की समाप्ति के बाद कम से कम अवैध तरीके से भूजल दोहन के लिए पीपी जिम्मेदार हैं। उन्होंने बिना किसी प्राधिकरण के भूजल निकालना जारी रखा। इसके अलावा, वे इसके लिए पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। एनओसी की सबसे महत्वपूर्ण शर्त, यानी पानी के पुनर्भरण का पालन करने में विफल रहने से पर्यावरण को नुकसान हुआ। दिशानिर्देशों में ही, भूजल की निकासी पुनर्भरण के साथ सह-संबंधित है। पुनर्भरण की पूर्वोक्त शर्त का पालन करने के लिए पीपी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उक्त चूक करने के बाद, वे उक्त कारण/नुकसान के लिए अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा दीवानी, आपराधिक जैसी भी स्थिति हो, के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।"
ट्रिब्यूनल ने यह भी टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश भूजल विभाग (यूपीजीडब्ल्यूडी) ने भूजल की निरंतर निकासी को सही ठहराने के लिए पीपी को एक वैध अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया था, हालांकि न तो उनके पास ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र है और न ही कोई जांच की थी कि क्या पीपी ने एनओसी की पूर्व शर्तें का अनुपालन किया है।
ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि यूपीजीडब्ल्यूडी ने भी योगदान दिया और भूजल के अवैध दोहन के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके लिए इसे जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मून बेवरेजेज लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करंजावाला एंड कंपनी टीम के साथ सीनियर एडवोकेट पिनाकी मिश्रा की।
केस टाइटल: मून बेवरेजेज लिमिटेड एंड अन्य बनाम सुशील भट्ट एंड अन्य | सिविल अपील संख्या 2901/2022
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