सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास एचसी के एआईएडीएमके के एकमात्र एमपी और पनीरसेल्वन के बेटे का चुनाव शून्य करने के आदेश पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

5 Aug 2023 5:04 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास एचसी के एआईएडीएमके के एकमात्र एमपी और पनीरसेल्वन के बेटे का चुनाव शून्य करने के आदेश पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वन के बेटे और एआईएडीएमके पार्टी के एकमात्र सांसद पी रवींद्रनाथ के 2019 लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें अदालत के अगले आदेश तक संसद सदस्य बने रहने की अनुमति दे दी है।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने रवींद्रनाथ द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और नोटिस जारी किया। मामले की अंतिम सुनवाई 4 अक्टूबर 2023 को तय की गई है।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट केके वेणुगोपाल, कपिल सिब्बल और जयंत भूषण ने किया।

    पिछले महीने मद्रास हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द घोषित कर दिया था।

    हालांकि हाईकोर्ट ने आदेश को एक महीने के लिए स्थगित रखा था, ताकि आदेश के खिलाफ अपील की जा सके।

    पी रवींद्रनाथ, थेनी निर्वाचन क्षेत्र से 2019 निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में सफल होने वाले अन्नाद्रमुक-एनडीए गठबंधन के एकमात्र उम्मीदवार थे।

    मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस सुंदर ने निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता पी मिलानी द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर आदेश पारित किया, जिन्होंने आय के स्रोतों को दबाने और मतदाताओं को रिश्वत देने के आधार पर उनके चुनाव को चुनौती दी थी।

    मिलानी ने कहा था कि सांसद ने अपनी आय के स्रोत के रूप में केवल कृषि और व्यवसाय का उल्लेख किया था और एक निजी कंपनी के निदेशक के रूप में प्राप्त आय का खुलासा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि नामांकन के समय रवींद्रनाथ द्वारा दायर हलफनामे में संपत्ति, निवेश, आय के स्रोत, शेयर, वित्तीय ऋण और देनदारियों को छुपाया गया था। मिलानी ने चुनाव के दौरान प्रसारित वीडियो साक्ष्य वाली एक सीडी भी सौंपी थी, जिसमें कथित तौर पर मतदाताओं को रिश्वत देते हुए दिखाया गया था।

    हालांकि रवींद्रनाथ ने चुनाव याचिका खारिज करने के लिए अर्जी दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद, रवींद्रनाथ हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए और गलत बयानी और रिश्वत के सभी आरोपों से इनकार किया।

    हाईकोर्ट ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अनुसार, जो व्यक्ति रिश्वतखोरी का आरोप लगाता है, उसे किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी व्यक्ति द्वारा उपहार, प्रस्ताव या वादे के माध्यम से ऐसी रिश्वतखोरी स्थापित करनी चाहिए। वर्तमान मामले में, हाईकोर्ट ने पाया था कि यद्यपि मिलानी ने एक महिला द्वारा रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, लेकिन वह यह स्थापित नहीं कर सका कि वह महिला रवींद्रनाथ के एजेंट के रूप में ऐसे कार्य कर रही थी।

    हाईकोर्ट ने कहा था,

    "ऐसी परिस्थितियों में, हालांकि याचिकाकर्ता का मामला है कि एक महिला द्वारा रिश्वत दी गई थी, यह सकारात्मक सबूत के साथ स्थापित नहीं किया गया था कि श्रीमती सविता अरुणप्रसाद नाम की एक महिला तीसरे प्रतिवादी द्वारा नियुक्त एजेंट के रूप में मतदाताओं को रिश्वत देने में शामिल थी या उन्होंने उनके मुख्य एजेंट या तीसरे प्रतिवादी की सहमति से कार्य किया। इसलिए, यह न्यायालय यह मानने में असमर्थ है कि याचिकाकर्ता ने आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण स्थापित किया है।"

    खुलासा न करने के संबंध में हाईकोर्ट इस बात से संतुष्ट था कि रवींद्रनाथ ने अपनी संपत्ति का सही खुलासा नहीं किया है। हाईकोर्ट ने रवींद्रनाथ के इस स्पष्टीकरण को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि विसंगति प्रिटिंग संबंधी त्रुटि का परिणाम थी। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि यदि स्पष्टीकरण या सहायक दस्तावेज़ के अभाव में ऐसी विसंगतियों को माफ कर दिया गया, तो यह संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के खिलाफ होगा।

    हाईकोर्ट ने कहा था,

    "उपरोक्त सभी कारणों से, इस न्यायालय का मानना है कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 4[ए] के तहत दायर हलफनामा वैध रूप से नहीं बनाया गया है, इसके अलावा इस न्यायालय का मानना ​​है कि निर्वाचित उम्मीदवार ने अपनी संपत्ति के बराबर संपत्ति छुपाई है, मेसर्स वाणी फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड में 15,000 इक्विटी शेयरों का मूल्य कथित तौर पर रिटर्निंग कैंडिडेट द्वारा अपने भाई और अन्य संपत्तियों और आय के स्रोतों के पक्ष में हस्तांतरित किया गया, जैसा कि उनके द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके अलावा, तीसरे प्रतिवादी ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 4[ए] के तहत दायर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी है ।"

    हाईकोर्ट ने कहा था कि रिटर्निंग अधिकारी अधिनियम की धारा 36 के तहत आवश्यक और हैंडबुक में दिए गए निर्देशों के अनुसार नामांकन की जांच करने में विफल रहे थे। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने पाया कि उन्होंने रवींद्रनाथ के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाया था।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "दस्तावेजों और साक्ष्यों से देखे गए तथ्यों से यह न्यायालय पाता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 36 और हैंड बुक के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार नामांकन की जांच सख्ती से नहीं की है। उसने दिखाया है कि जांच के समय तीसरे प्रतिवादी के पक्ष में उनका पक्षपातपूर्ण रवैया था। परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का मानना है कि तीसरे प्रतिवादी का नामांकन रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया है।"

    चुनाव को अमान्य घोषित करने के बाद, रवींद्रनाथ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट एके श्रीराम ने हाईकोर्ट से आदेश को तब तक स्थगित रखने का आग्रह किया था जब तक किसी अपील को प्राथमिकता दी जाती है।

    हाईकोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कहा कि आदेश 30 दिनों की अवधि तक स्थगित रहेगा।

    याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट शरण ठाकुर, एडवोकेट केतन पॉल, एओआर एडवोकेट अवि टंडन, एडवोकेट शाश्वत मेहरा, एडवोकेट अनिथ जॉनसन, एडवोकेट कार्तिक वेणु, एडवोकेट इमरान अहमद, एडवोकेट अंकुर तलवार, एडवोकेट सिद्धांत कोहली, एडवोकेट अपराजिता जामवाल, एडवोकेट अनुषा अय्यर, एडवोकेट सिद्धार्थ ठाकुर, एडवोकेट शिविका मेहरा, एडवोकेट अमर्त्य भूषण, एडवोकेट योजीत मेहरा, एडवोकेट तुषार भूषण

    केस : पी रवीन्द्रनाथ बनाम पी मिलानी और अन्य , सिविल अपील संख्या.4724/2023

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