सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के आदेशों और टिप्पणियों पर रोक लगाई

Brij Nandan

18 July 2022 6:28 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के आदेशों और टिप्पणियों पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के जज की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के खिलाफ पारित निर्देश जैसे बी समरी रिपोर्ट और अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड की मांग पर रोक लगा दी।

    सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि जज ने आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए "अप्रासंगिक टिप्पणियां" कीं जो आरोपी के लिए हानिकारक थीं।

    पीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "2016 के बाद के सभी मामलों में एसएलपी, बी रिपोर्ट में किए गए अवलोकन और पारित निर्देश एसीबी आरोपी के लिए अप्रासंगिक और हानिकारक हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही जुड़ी नहीं है। आरोपी के साथ कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। हम एचसी से आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। 3 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।"

    कर्नाटक हाईकोर्ट के एकल जज द्वारा की गई कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ कर्नाटक के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कर्नाटक राज्य और कर्नाटक के आईएएस अधिकारी जे मंजूनाथ द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए पीठ द्वारा निर्देश पारित किए गए थे।

    जस्टिस संदेश ने मौखिक रूप से कहा था कि एडीजीपी एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और हाईकोर्ट के एक जज ने उन्हें इसी तरह के हस्तक्षेप के लिए एक अन्य जज के ट्रांसफर का उदाहरण दिया था। ऐसा ही जज ने उपायुक्त, बेंगलुरु (शहरी) से संबंधित एक मामले में जांच पर असंतोष व्यक्त करने के बाद किया था।

    उन्होंने एसीबी को अपनी स्थापना के बाद से दायर सभी क्लोजर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया था।

    12 जुलाई, 2022 को सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एचपी संदेश से मामले में सुनवाई को तीन और दिनों के लिए टालने का अनुरोध किया था।

    जस्टिस संदेश ने क्या टिप्पणी की थी?

    जस्टिस संदेश ने मौखिक रूप से कहा था कि एडीजीपी एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और हाईकोर्ट के एक जज ने उन्हें इसी तरह के हस्तक्षेप के लिए एक अन्य जज का तबादला होने का उदाहरण दिया था। जस्टिस संदेश ने ये मौखिक टिप्पणी उपायुक्त, बेंगलुरु (शहरी) से संबंधित एक मामले में जांच पर असंतोष व्यक्त करने के बाद की थी। जस्टिस ने पहले एसीबी को अपनी स्थापना के बाद से दायर सभी क्लोजर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।

    जज ने कहा था,

    "मैं अपने न्याय की कीमत पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसे आदेश में ही दर्ज करूंगा। आप लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप यहां संस्था की रक्षा करने के लिए हैं, न कि ये सब काम करने के लिए।"

    आगे कहा था,

    "मेरा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। भ्रष्टाचार कैंसर है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूं और मैं किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा के लिए नहीं हूं। मैं केवल संविधान से संबद्ध हूं।"

    11 जुलाई को मामले में एक अन्य घटनाक्रम में, जस्टिस संदेश ने लिखित में एक मौजूदा जज से प्राप्त स्थानांतरण की धमकी को दर्ज किया।

    सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के बारे में एसीबी के वकील द्वारा सूचित किए जाने के बाद मामले को 13 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए जस्टिस संदेश ने आदेश में इस प्रकार कहा,

    "सेवानिवृत्ति के कारण, इस अदालत द्वारा दिनांक 01-07-2022 को चीफ जस्टिस को विदाई देने के लिए एक रात्रिभोज की व्यवस्था की गई थी। मेरे बगल में बैठे एक बैठे न्यायाधीश ने इस शब्द के साथ शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली से एक कॉल आया (नाम का खुलासा नहीं किया) और कहता है कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली से फोन किया, उसने मेरे बारे में पूछताछ की और तुरंत मैंने जवाब दिया कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं हूं। जज यहीं नहीं रुके और कहा कि एडीजीपी उत्तर भारत से हैं और ताकतवर हैं। उन्होंने ट्रांसफर का उदाहरण भी दिया।"

    केस टाइटल : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर्नाटक बनाम महेश पीएस | डायरी संख्या 20631/2022



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