सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई कि नागरिकों को गली के कुत्तों को खिलाने का अधिकार है

LiveLaw News Network

5 March 2022 5:35 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई कि नागरिकों को गली के कुत्तों को खिलाने का अधिकार है

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, जिसमें गली के कुत्तों को खाना खिलाने के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया गया था और कहा गया था कि नागरिकों को गली के कुत्तों को खिलाने का अधिकार है।

    जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एक एनजीओ 'ह्यूमेन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल्स' द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।

    पीठ ने विशेष अनुमति याचिका में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य निजी प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किया है।

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है। नोटिस जारी किया जाता है, छह सप्ताह में वापस जवाब दिया जा सकता है। इस बीच, आक्षेपित आदेश का संचालन रुका रहेगा।"

    याचिकाकर्ता एनजीओ ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट के निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18/11/2015 को 2009 की एसएलपी (सी) नंबर 691 में पारित एक आदेश के विपरीत थे, जिसमें "हाईकोर्ट को 1960 के अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम) और कुत्तों से संबंधित पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ता) नियम 2001 से संबंधित कोई आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया गया था।"

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट का आदेश कई "स्पष्ट रूप से भ्रामक, अप्रासंगिक और तथ्यात्मक रूप से गलत बयानों और कुत्ते के व्यवहार, आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याओं, कुत्तों के बारे में सामान्य जानकारी और मौजूदा कानूनों के संबंध में गलत सूचना" पर आधारित है।

    याचिकाकर्ता ने आशंका व्यक्त की कि हाईकोर्ट के निर्देशों से आवारा कुत्तों के खतरे में वृद्धि हो सकती है और तर्क दिया कि हाईकोर्ट मनुष्यों द्वारा पाले गए कुत्तों और आवारा कुत्तों के व्यवहार में अंतर की सराहना करने में विफल रहा है।

    एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड निर्निमेष दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है:

    "यह देखते हुए कि आवारा कुत्तों का स्वामित्व नहीं है, वे बहुत अप्रत्याशित हो सकते हैं। कुत्ते भूख, क्षेत्रीय आक्रामकता, अति उत्तेजना, पुनर्निर्देशित आक्रामकता, असुरक्षा, भय, रक्षा, जीन, नस्ल चोट, बीमारी आदि जैसे कई कारणों से लोगों और अन्य जानवरों को काट सकते हैं, हमला कर सकते हैं और मार सकते हैं।

    मानव पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत और अपनी सभी जरूरतों के लिए अपने मानव देखभाल करने वालों पर निर्भर कुत्ते को शारीरिक संयम, निजी संपत्ति में कैद और देखभाल और प्रशिक्षण के साथ आक्रामक प्रवृत्तियों को दबाने से लोगों और अन्य जानवरों को काटने और हमला करने से रोका जा सकता है। आवारा कुत्तों के मामले में ऐसा नहीं है, इसलिए समाज, गलियों, बाजारों, पार्कों या किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर भोजन करना नागरिकों, पैदल चलने वालों, दोपहिया सवारों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक सीधा जोखिम है, विशेष रूप से विभिन्न मौजूदा कानून का उल्लंघन है।"

    क्या था हाईकोर्ट का आदेश?

    जून 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा एक निषेधाज्ञा आवेदन में पारित आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें निजी प्रतिवादियों को वाद संपत्ति के प्रवेश द्वार के पास आवारा कुत्तों को खिलाने से रोकने की मांग की गई थी।

    आवेदन पर निर्णय लेते समय, जस्टिस जेआर मिधा की एकल पीठ ने इस प्रकार कहा:

    "सामुदायिक कुत्तों (आवारा / गली के कुत्तों) को भोजन का अधिकार है और नागरिकों को सामुदायिक कुत्तों को खिलाने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग करने में सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है या किसी अन्य व्यक्तियों या समाज के सदस्यों को नुकसान, बाधा, उत्पीड़न और उपद्रव का कारण नहीं बनता है।"

    इसके अलावा, बेंच ने कहा:

    "प्रत्येक कुत्ता एक प्रादेशिक प्राणी है, और इसलिए, गली के कुत्तों को उनके क्षेत्र के भीतर उन स्थानों पर खिलाया जाना चाहिए और उनकी देखभाल की जानी चाहिए, जहां अक्सर लोग नहीं जाते हैं, या कम जाते हैं, और आम जनता और निवासियों द्वारा कम से कम उपयोग किए जाते हैं।"

    एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि सामुदायिक कुत्तों को " रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों या नगर निगम के परामर्श से एडब्लूबीआई द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में" खाना खिलाया जाना चाहिए।

    यह कहते हुए कि ऐसे निकायों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि ऐसे कुत्ते प्रादेशिक हैं, न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यह एडब्लूबीआई और आरडब्लूए का कर्तव्य है कि वे इस तथ्य को सुनिश्चित करें और ध्यान रखें कि "सामुदायिक कुत्ते झुंड' में रहते हो। और एडब्ल्यूबीआई और आरडब्ल्यूए द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक झुंड में आदर्श रूप से खिलाने के लिए अलग-अलग निर्दिष्ट क्षेत्र हों, भले ही इसका मतलब किसी इलाके में कई क्षेत्रों को निर्दिष्ट करना हो।"

    इसके अलावा, न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी कानून प्रवर्तन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्दिष्ट भोजन स्थल पर गली के कुत्तों को खिलाने वाले व्यक्ति को कोई उत्पीड़न या बाधा न हो और 26 फरवरी, 2015 को पालतू कुत्तों और गली के कुत्तों पर एडब्ल्यूबीआई द्वारा संशोधित दिशानिर्देशों को ठीक से लागू किया जाए।

    हाईकोर्ट ने कहा था,

    "जानवरों को कानून के तहत दया, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने का अधिकार है। पशु एक आंतरिक मूल्य के साथ संवेदनशील प्राणी हैं। इसलिए, ऐसे प्राणियों की सुरक्षा सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों सहित प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है।"

    यह देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति दूसरे को कुत्तों को खिलाने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है, जब तक कि वह उस अन्य व्यक्ति को नुकसान या उत्पीड़न नहीं कर रहा हो, न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि निवासियों और आरडब्ल्यूए के सदस्यों के साथ-साथ कुत्तों को खिलाने वालों को एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठाना होगा, न कि इस तरह से जिससे कॉलोनी में अप्रिय स्थिति पैदा हो।

    अदालत ने निर्देश दिया था,

    "एडब्ल्यूबीआई यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या नगर निगम (आरडब्ल्यूए उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में) में एक पशु कल्याण समिति होगी, जो पीसीए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और देखभाल करने वाले, खिलाने वाले या पशु प्रेमी और अन्य निवासी में आपसी सामंजस्य और संचार में आसानी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी।"

    कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कर उसी क्षेत्र में वापस लौटना होगा और यह कि नगर पालिका द्वारा कुत्तों और नसबंदी वाले कुत्तों को हटाया नहीं जा सकता है।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "यदि गली / सामुदायिक कुत्तों में से कोई भी घायल या अस्वस्थ है, तो यह आरडब्ल्यूए का कर्तव्य होगा कि वह ऐसे कुत्ते का इलाज नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए पशु चिकित्सकों द्वारा और / या निजी तौर पर आरडब्ल्यूए के फंड से सुरक्षित करे।"

    इसके अलावा, यह देखा गया,

    "प्रत्येक आरडब्ल्यूए को गार्ड और डॉग पार्टनरशिप बनानी चाहिए और दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वॉड के परामर्श से, कुत्तों को गार्ड डॉग के रूप में प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है और फिर भी कॉलोनी में रहने वालों के अनुकूल हो सकता है।"

    कोर्ट ने शुरुआत में अवलोकन किया,

    "हमारे समुदाय में गली के कुत्तों का बहुत महत्व है। प्रादेशिक जानवर होने के नाते, वे कुछ क्षेत्रों में रहते हैं और बाहरी लोगों या अज्ञात लोगों के प्रवेश से समुदाय की रक्षा करके गार्ड की भूमिका निभाते हैं। यदि इन्हें एक निश्चित स्थान से हटा दिया जाता है। क्षेत्र, नए आवारा कुत्ते उनकी जगह लेंगे।"

    यह देखते हुए कि जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि जानवरों को भी सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एडब्ल्यूबीआई विभिन्न समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाएगा।

    न्यायालय ने दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक कार्यान्वयन समिति भी गठित की है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

    (i) निदेशक, पशुपालन विभाग या उनके नामित।

    (ii) सभी नगर निगमों द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी।

    (iii) दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी।

    (iv) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी।

    (v) नंदिता राव, अतिरिक्त स्थायी वकील, दिल्ली सरकार एनसीटी संयोजक के रूप में।

    (vi) मनीषा टी करिया,वकील, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया।

    (vii) प्रज्ञान शर्मा, अधिवक्ता

    केस: ह्यूमन फाउंडेशन फॉर पीपल एंड एनिमल्स बनाम एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और अन्य

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