सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म पर कंटेंट के नियमन से संबंधित मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

23 March 2021 8:11 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म पर कंटेंट के नियमन से संबंधित मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, हॉटस्टार आदि जैसे ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर कंटेंट (सामग्री) के नियमन से संबंधित मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

    जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने ओटीटी प्लेटफार्मों के नियमन के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को स्थानांतरित करने की मांग वाली केंद्र सरकार की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया।

    बेंच सरकार द्वारा इन ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार आदि पर कंटेंट (सामग्री) के नियमन के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    न्यायालय ने कहा कि वह आज इसे स्थानांतरित नहीं करेगा क्योंकि सर्विस पूरी नहीं हुई है। बेंच ने होली के बाद दूसरे सप्ताह में मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है, और एसजी मेहता से कहा है कि सभी अपेक्षित कदम उठाते हुए सर्विस को पूरा किया जाए।

    आज सुनवाई के दौरान, एसजी मेहता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस मामले की सुनवाई की आवश्यकता है, और होली के बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई है क्योंकि एक से अधिक उच्च न्यायालय एक ही विषय पर सुनवाई कर रहे हैं।

    एसजी मेहता ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि उच्च न्यायालयों में से एक में यह व्यक्त किया गया था कि वे तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक कि शीर्ष अदालत इस मामले में रोक लगाने का फैसला नहीं करती।

    पीठ ने कहा कि आम तौर पर जब एक स्थानांतरण में नोटिस जारी किया जाता है तो यह माना जाता है कि रोक लग गई है।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने अवलोकन किया,

    "जिस क्षण वास्तव में एक नोटिस जारी किया जाता है, उससे एक संकेत जाता है, और उसके बाद न्यायाधीश कहते हैं कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।"

    कोर्ट को सूचित किया गया कि यह आदेश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल जैन ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 नवंबर को अपने आदेश के माध्यम से स्पष्ट किया कि इस पर अगली तारीख पर विचार किया जाएगा और इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना निर्णय लिया जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई कर रहा है।

    कोर्ट को बताया गया कि हाल ही में 16 मार्च को एक आदेश पारित किया गया था। एसजी मेहता ने अदालत को सूचित किया कि वो योग्यता के आधार पर मामले पर विचार कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि यह सूचित किया गया है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय योग्यता के आधार पर आगे बढ़ रहा है।

    इसलिए अदालत ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया, क्योंकि स्थानांतरण याचिका पर पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।

    जस्टिस शाह ने कहा कि चूंकि कई उच्च न्यायालय हैं जहां संबंधित मामले लंबित हैं, इसलिए सभी कार्यवाही पर रोक का आदेश दिया जा सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सहमति व्यक्त की और कहा कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामला लंबित रहने तक सभी हाईकोर्ट पर रोक लगाने के तौर पर कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए पहले आदेश को संपादित किया जाएगा।

    पिछले साल 20 दिसंबर को सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कानून और न्याय मंत्रालय के सचिवों के माध्यम से स्थानांतरण याचिका दायर की गई थी।

    9 फरवरी को जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना की एक पीठ ने याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया और 23 मार्च को मामले को सूचीबद्ध किया और इसे "जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन" नामक एक एनजीओ द्वारा दायर एक अन्य लंबित याचिका के साथ टैग किया जिसमें ओटीटी प्लेटफार्मों के "विनियमन की मांग की गई थी।"

    याचिकाकर्ता एनजीओ जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए अपने जवाबी हलफनामे के माध्यम से कहा कि ओटीटी प्लेटफार्मों पर सामग्री का प्रभावी नियंत्रण कानून के बिना नहीं किया जा सकता है, और वैधानिक निकाय द्वारा इन प्लेटफार्मों का विनियमन सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता के हित में आवश्यक है।

    केंद्र सरकार और संचार मंत्रालय द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के जवाब में ये हलफनामा दायर किया गया था।

    याचिकाकर्ता के अनुसार ऑनलाइन वेब प्लेटफार्मों को सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता के हित में एक वैधानिक निकाय द्वारा विनियमित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे प्लेटफार्मों पर उपलब्ध सामग्री गैर-लाइसेंस और गैर-सेंसर है जो बिना किसी उचित प्रतिबंध के आम जनता में उपलब्ध है।

    जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन द्वारा वर्तमान याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के 8 फरवरी 2019 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। एनजीओ ने दावा किया था कि ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सामग्री को दिखाते हैं जो कि सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन के लिए "अनियमित और अप्रमाणित" है।

    मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की दलील के बाद याचिका खारिज कर दी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मंत्रालय से कोई भी लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

    एनजीओ ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले "सेक्रेड गेम्स", "गेम ऑफ थ्रोन्स" और "स्पार्टाकस" जैसी टेलीविज़न सीरीज़ में "अश्लील, अपवित्र,स्पष्ट रूप से यौन, अश्लील, अनैतिक और विषैली" सामग्री होती है जो अक्सर "महिलाओं को वस्तुपरक तरीके से चित्रित करती हैं।"

    उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम आदि सहित ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर प्रसारित अनियंत्रित, अप्रमाणित, यौन रूप से स्पष्ट, अशिष्ट, अश्लील, अपवित्र और कानूनी रूप से प्रतिबंधित सामग्री को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश मांगे गए थे।

    Next Story