सुप्रीम कोर्ट ने YSR कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख की गिरफ्तारी पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगाई

Shahadat

2 Dec 2024 2:43 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने YSR कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख की गिरफ्तारी पर 2 सप्ताह के लिए रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने YSR कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख सज्जला भार्गव रेड्डी को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, जिससे वह उचित उपाय के लिए आंध्र हाईकोर्ट जा सकें।

    रेड्डी की रिट याचिका के अनुसार, उन्होंने BNS की धारा 111 और 113 को चुनौती दी, जिसके बारे में उनका तर्क है कि इसमें संगठित अपराध और आतंकवादी अधिनियम के अपराध शामिल हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सत्तारूढ़ चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी (TDP) जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के सदस्यों के खिलाफ असहमति को दबाने के लिए इन प्रावधानों का दुरुपयोग कर रही है।

    वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ BNS की धारा 111 के तहत कई FIR दर्ज की गई।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सिद्धार्थ दवे (याचिकाकर्ता की ओर से) ने दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ दर्ज सभी FIR में घटना आपराधिक कानून लागू होने से पहले की है। तीनों आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हुए।

    इस पर जस्टिस कांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह सिब्बल की बात से आंशिक रूप से सहमत हैं, लेकिन फिर न्यायालय हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को दरकिनार नहीं करना चाहता। हालांकि, सिब्बल ने जवाब दिया कि BNS के लागू होने के बाद से रेड्डी के खिलाफ 1 सप्ताह के भीतर 147 FIR दर्ज की गई। वह भी सह-आरोपियों के इकबालिया बयानों के आधार पर।

    इस पर जस्टिस कांत ने हल्के अंदाज में जवाब दिया:

    "इसलिए कहते हैं, कानूनी पेशे की जय हो!"

    उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और न्यायालय हाईकोर्ट से अनुरोध करेगा कि वह इस पर शीघ्र सुनवाई करे।

    इस पर सिब्बल ने प्रार्थना की:

    "तो, मेरी रक्षा करें, मी लॉर्ड!"

    हालांकि, राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने इसका विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता को पहले से ही अंतरिम आदेश द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा, लूथरा ने कहा कि आरोप गंभीर हैं।

    उन्होंने कहा:

    "ये महिलाएं हैं, जो जन प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि [महिलाएं] वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं।"

    जस्टिस कांत ने कहा कि हालांकि दोनों पक्ष मामले के अलग-अलग पहलुओं को दिखाने के इच्छुक हैं, लेकिन न्यायालय गुण-दोष में नहीं जाएगा।

    जस्टिस कांत ने कहा:

    "हमारे हाईकोर्ट संवैधानिक न्यायालय हैं। हम यह बिल्कुल भी सुझाव नहीं दे रहे हैं कि एक व्यक्ति, जो कथित तौर पर सभी प्रकार के मामलों में लिप्त है, कानून को इस तरह की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। अगर वह कुछ भी कर रहा है, तो उसे परिणाम भुगतने होंगे।"

    न्यायालय ने आदेश दिया:

    "याचिकाकर्ता स्वयं को सोशल मीडिया का प्रमुख होने का दावा करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह YSR कांग्रेस पार्टी है- राजनीतिक मोर्चा, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रारंभिक रूप से सक्रिय है, उसने इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश राज्य और उसके अधिकारी BNS की धारा 111 का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि उसके खिलाफ कई FIR (6 FIR का विवरण दिया गया) दर्ज की गई। यह दावा किया गया कि गंभीर संगठित अपराधों से निपटने के BNS के विधायी इरादे के विपरीत धारा 111, विपक्षी दलों द्वारा व्यक्त असहमति को दबाने के लिए उपकरण के रूप में उक्त प्रावधान का दुरुपयोग किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से सिब्बल और दवे ने राज्य और उसके अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पुष्ट करने का प्रयास किया है। राज्य के लिए लूथरा ने कुछ सामग्री का उल्लेख किया, जो उनके अनुसार, प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि याचिकाकर्ता कथित संगठित अपराध में सक्रिय रूप से कैसे शामिल है जो एक सतत अपराध है। उन्होंने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने पहले ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जहां कुछ मामलों में अग्रिम जमानत और अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया। मांगी गई राहत और उठाए गए विवाद को BNSS की धारा 226 और 528 (CrPC की धारा 482 के अनुरूप) के समक्ष याचिका में प्रभावी रूप से हाईकोर्ट के समक्ष उठाया जा सकता है। नतीजतन, हम योग्यता पर किसी भी टिप्पणी के बिना याचिका का निपटारा करते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हाईकोर्ट किसी अन्य को पारित करने से पहले दोनों पक्षों को सुनेगा। चूंकि याचिकाकर्ता को अपनी तत्काल गिरफ्तारी की आशंका है, जो उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ कर सकती है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को 2 सप्ताह तक रोक दिया जाए, जिससे वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। ऊपर दिए गए अंतरिम संरक्षण को बढ़ाना या अस्वीकार करना हाईकोर्ट का पूर्ण विवेक होगा।"

    केस टाइटल: एस. भार्गव रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) नंबर 476/2024

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