सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार के लिए विशेष पीठ का गठन किया, सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी
Sharafat
26 Sept 2023 1:53 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी मामले में 2022 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है, जिसमें गिरफ्तारी, जब्ती, निर्दोषता, कड़ी जमानत शर्तें आदि की धारणा से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है।
जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी विशेष पीठ में शामिल हैं। मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।
जस्टिस एसके कौल ने प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान विशेष पीठ की संरचना का खुलासा किया।
इससे पहले अगस्त 2022 में पुनर्विचार याचिका पर नोटिस जारी करते हुए तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि फैसले के दो पहलुओं पर प्रथम दृष्टया पुनर्विचार की आवश्यकता है - एक यह निष्कर्ष कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट की प्रति ( ईसीआईआर) आरोपी को देने की जरूरत नहीं है; दो, निर्दोषता की धारणा का उलटा होना।
इस साल मई में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने ' विजय मदनलाल चौधरी' मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह इसका पालन करने के लिए बाध्य है क्योंकि यह तीन न्यायाधीशों वाली बड़ी पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया था।