वकील ने कानूनी फीस वसूलने के लिए राज्य के खिलाफ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की, सुप्रीम कोर्ट को हैरानी हुई
Brij Nandan
11 July 2023 10:29 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य के एक पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें उन्होंने अपनी बकाया फीस के बिलों का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ परमादेश जारी करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने संदेह व्यक्त किया कि क्या ऐसी याचिका पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विचार किया जा सकता है, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता की फीस की पात्रता पर विवाद किया गया हो।
आगे कहा,
“हमें गंभीर संदेह है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील के अनुरोध पर उसकी फीस की वसूली के लिए विचार किया जा सकता है और वह भी तब जब याचिकाकर्ता के अधिकार के संबंध में कोई गंभीर विवाद हो। हम इस रिट याचिका में कोई और आदेश पारित करने में असमर्थ हैं, इसलिए, इसका निपटारा किया जाता है।''
जस्टिस एएस ओका और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों को खुला रखते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
शुरुआत में जस्टिस ओका इस बात से हैरान थे कि एक राज्य सरकार के एक कानून अधिकारी ने अपनी फीस की वसूली के लिए अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जज ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,
"हम यह जानकर हैरान हैं कि एक वकील ने अपनी फीस वसूलने के लिए राज्य के खिलाफ रिट याचिका दायर की है।"
याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर पीठ को अवगत कराया कि शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले राज्य सरकारों के समान स्थिति वाले अधिकारियों को राहत दी गई है। हालांकि, जस्टिस ओका ने बताया कि तत्काल मामले में 23.04.2018 को एक आदेश पारित किया गया था जो दर्शाता है कि राज्य सरकार के अनुसार सभी बकाया बिल याचिकाकर्ता को वितरित कर दिए गए हैं। जज ने इस बात पर भी जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं की फीस की पात्रता विवादित है।
जैसे ही याचिकाकर्ता ने पीठ से राहत देने का आग्रह किया, जस्टिस ओका ने उससे पूछा, "अगर आपको राज्य द्वारा फीस का भुगतान नहीं किया जाता है तो आपका कौन सा मौलिक अधिकार प्रभावित होगा।"
याचिकाकर्ता ने जवाब दिया,
"यह मेरी मेहनत की कमाई है।"
जस्टिस ओका ने कहा, "हम आपकी परेशानी को समझते हैं लेकिन फिर भी आप फीस वसूलने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकते।"
न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को पैसे वापस पाने के लिए मुकदमा दायर करने की सलाह दी, “उचित उपाय का सहारा लें। मुकदमा दायर करो और पैसे वसूल करो।”
जस्टिस ओका ने कहा, “हम राज्य के किसी कानून अधिकारी को अपनी फीस वसूलने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करने की अनुमति नहीं देंगे। इसे फाइल करने से आपको पहले ही अच्छी खासी रकम मिल चुकी है। तुम्हें खुश होना चाहिए।"
[केस टाइटल: विजय कुमार शुक्ला बनाम यूपी राज्य और अन्य। WP(C) संख्या 217/2018]