सुप्रीम कोर्ट ने एलएएचडीसी-कारगिल चुनावों की अधिसूचना रद्द की; JKNC को 'हल' चिन्ह का हकदार माना

Shahadat

6 Sept 2023 11:28 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने एलएएचडीसी-कारगिल चुनावों की अधिसूचना रद्द की; JKNC को हल चिन्ह का हकदार माना

    सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बुधवार को कारगिल क्षेत्र में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनाव के लिए 5 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया, जो 10 सितंबर को निर्धारित है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी (JKNC) 'हल' चुनाव चिन्ह की हकदार है। कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा JKNC को 'हल' चिन्ह आवंटित करने के विरोध में दायर याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिका दायर करने के लिए लद्दाख प्रशासन पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्रशासन को सात दिन के भीतर नये सिरे से चुनाव अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने 1 सितंबर को आदेश सुरक्षित रखा था। खंडपीठ ने यही फैसला सुनाया।

    जस्टिस अमानुल्लाह ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ाते कहा,

    "इन कारणों से लद्दाख प्रशासन द्वारा जारी की गई पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी गई है।"

    लद्दाख प्रशासन ने JKNC के लिए 'हल' चिन्ह को अधिसूचित करने के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

    JKNC का मामला यह है कि 'हल' चिन्ह उसके लिए आरक्षित है, क्योंकि इसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर की राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी गई।

    यूटी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने तर्क दिया कि JKNC लद्दाख में मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी नहीं है। इसलिए आरक्षित प्रतीक पर निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने चुनाव (चिन्ह) आदेश 1968 पर भरोसा करके गलती की, क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है। खंडपीठ ने तब बताया कि जम्मू-कश्मीर राज्य अब अस्तित्व में नहीं है और 2019 के बदलावों के बाद सभी भारतीय कानून इस क्षेत्र पर लागू होते हैं।

    JKNC के वकील शारिक रेयाज़ ने तर्क दिया,

    "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 के तहत मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल के रूप में वे LAHDC चुनाव 'हल' चिन्ह पर लड़ने के हकदार हैं, जो उन्हें आवंटित किया गया था। इस प्रतीक के साथ ऐतिहासिक संबंध है और यह दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है, जो मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित होता है।

    इससे पहले जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को JKNC के लिए 'हल' चिन्ह आरक्षित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने आदेश दिया कि JKNC यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करे कि 'हल' प्रतीक चिन्ह उनके लिए विधिवत आरक्षित है। चुनाव आयोग को JKNC द्वारा आरक्षित प्रतीक चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को सूचित और अनुमति देते समय चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 10 और 10 (ए) के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया गया था।

    Next Story