सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के कर्लीज रेस्तरां को गिराने के एनजीटी के आदेश को रद्द किया

Brij Nandan

25 Jan 2023 10:57 AM IST

  • Curlies Restaurant

    Curlies Restaurant

    जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की बेंच ने गोवा के प्रतिष्ठित कर्लीज़ बीच रेस्तरां की इमारतों को गिराने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को रद्द कर दिया है।

    रेस्तरां लिनेट नून्स के मालिक ने गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा CRZ नियमों के उल्लंघन को लेकर शुरू की गई गिराने की कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    भाजपा नेता सोनाली फोगट के अगस्त 2022 में कथित रूप से नशीला पदार्थ खाने के बाद मृत पाए जाने के बाद रेस्तरां खबरों में आया था।

    पीठ ने कहा कि गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (जीसीजेडएमए), जिसने शुरू में कर्लीज को गिराने की मांग की थी, उस दिन एनजीटी द्वारा आदेश पारित किए जाने के दिन मौजूद नहीं थी।

    भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने तर्क दिया कि गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की अनुपस्थिति सारहीन था क्योंकि NGT का आदेश इसके पक्ष में था।

    हालांकि, रेस्तरां मालिक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने तर्क दिया कि गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की अनुपस्थिति ने अपीलकर्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, क्योंकि अपीलकर्ता को कुछ तथ्यात्मक पहलुओं को स्पष्ट करने के अवसर से वंचित रखा गया ताकि एनजीटी को एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।

    तर्कों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने आदेश दिया,

    "मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता होगी कि दोनों पक्षों को एक उचित अवसर दिया जाए और फिर एनजीटी द्वारा एक उचित निर्णय लिया जाए। हम एनजीटी, विशेष पीठ द्वारा पारित दिनांक 06.09.2022 के आदेश को रद्द करना उचित समझते हैं और अपील संख्या 48/2016 (डब्ल्यूजेड) और एमए संख्या 212/2016 (डब्ल्यूजेड) को एनजीटी की फाइल में दोनों पक्षों को अवसर प्रदान करने के लिए बहाल करते हैं और कानून के अनुसार नए आदेश पारित करें।"

    पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष सर्वेक्षण संख्या में कर्लीज़ बीच रेस्तरां की इमारतों के गिराने पर रोक लगा दी थी, इस शर्त के अधीन कि वे अगली सुनवाई की तारीख तक वाणिज्यिक संचालन नहीं करेंगे।

    केस टाइटल: लिनेट नून्स बनाम गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और अन्य सिविल अपील नंबर 6642/2022

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें:






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