सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय द्वारा जमा किए गए 1.96 करोड़ रुपये को भूमि मालिकों को बतौर मुआवजा वितरित करने के एमपी हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया

LiveLaw News Network

14 July 2021 8:13 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें कलेक्टर के पास रक्षा मंत्रालय द्वारा जमा की गई लगभग 1.96 करोड़ रुपये की राशि को भूमि मालिकों को मुआवजे के रूप में वितरण का निर्देश दिया गया था।

    जबलपुर में लगभग 51.57 एकड़ भूमि के मालिकों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा उनकी भूमि पर किसी भी तरह की गतिविधियों को करने से रोका जा रहा है। इस रिट याचिका का निपटारा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ किया गया था कि प्रतिबंध लगाने के कारण जमींदारों को नुकसान और उसको भुगतान का निर्धारण करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।

    कलेक्टर, जबलपुर ने शुरू में "भूमि अधिग्रहण, पुनरुद्धार, पुनर्वासन में उचित मुआवजे तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के प्रावधानों को लागू किया और स्थानीय सैन्य प्राधिकरण को 10.55 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने के लिए कहा। इसका विरोध करते हुए, मंत्रालय ने राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर कहा कि मुआवजे का निर्धारण रक्षा अधिनियम, 1903 की धारा 23 और 24 के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि 2013 के अधिनियम के तहत। कलेक्टर ने नए सिरे से अभ्यास किया और अपने अवार्ड दिनांक 27.09.2019 के माध्यम से मुआवजे का निर्धारण 1,96,97,200 रुपये तय किया।

    दायर एक अवमानना ​​​​याचिका में, उच्च न्यायालय ने कहा कि मंत्रालय ने कलेक्टर के समक्ष पहले ही 1,96,97,200 / - रुपये जमा कर दिए थे और यह राशि प्रतिवादियों को पंद्रह दिनों के भीतर जारी / वितरित की जा सकती है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था।

    अपील में, अदालत ने कहा कि अवमानना ​​​​कार्यवाही, वर्तमान मामले में, सभी मुद्दों और प्रश्नों के रूप में आगे बढ़ी है जिनके लिए दृढ़ संकल्प और निर्णय की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि दूसरी और तीसरी अवमानना ​​याचिकाओं में पारित आदेश रिट याचिका में पारित आदेश के दायरे और सीमा से बाहर चले गए हैं।

    अनुच्छेद 142 शक्तियों को लागू करते हुए, पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए निम्नानुसार निर्देश दिया:

    (ए) मामला संख्या एमजेसी/6337/2020 सीएनआर: एमपी200L0195912020 में कलेक्टर, जबलपुर द्वारा मुआवजे की राशि के निर्धारण के खिलाफ 29वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जबलपुर के समक्ष लंबित संदर्भ याचिका पर शीघ्र और कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए। योग्यता के आधार पर उक्त संदर्भ के साथ आगे बढ़ने से पहले, अदालत प्रतिवादियों की प्रारंभिक आपत्ति की जांच कर सकती है कि अपीलकर्ताओं के लाभार्थी होने के संदर्भ में संदर्भ सुनवाई योग्य नहीं है।

    (बी) प्रतिवादी मुआवजे में वृद्धि के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष एक संदर्भ दायर करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे।

    (सी) अपीलकर्ताओं द्वारा दायर संदर्भ का निर्णय इस तथ्य से अप्रभावित होना चाहिए कि अपीलकर्ता 1903 अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई आदेश पारित करने में विफल रहे थे या आदेश दिनांक 02.07.2021 को आदेश के बाद पारित किया गया है।

    (घ) कलेक्टर, जबलपुर के पास जमा की गई क्षतिपूर्ति राशि के संवितरण के विरूद्ध रोक के लिए आवेदन करने के लिए अपीलकर्ता स्वतंत्र होंगे। साथ ही, प्रतिवादी को राशि जारी करने के लिए कलेक्टर से संपर्क करने की छूट होगी। इस तरह के आवेदनों का निर्णय स्वयं के गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार किया जाएगा।

    केस: अजय कुमार बनाम केवल कुमार जग्गी

    वकील: अपीलकर्ताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आर बालसुब्रमण्यम, एओआर सचिन शर्मा, अधिवक्ता वी के शुक्ला, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता सुगम मिश्रा।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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