सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए, आरआईएमसी और सैनिक स्कूलों में महिलाओं की ज्यादा भर्तियों पर केंद्र से जवाब मांगा

LiveLaw News Network

18 Jan 2022 2:04 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए, आरआईएमसी और सैनिक स्कूलों में महिलाओं की ज्यादा भर्तियों पर केंद्र से जवाब मांगा

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों और सैनिक स्कूलों में 2022 प्रवेश के लिए महिला उम्मीदवारों के प्रवेश के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

    न्यायमूर्ति संजय कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने उस आवेदन पर संघ को नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि एनडीए I - 2022 परीक्षा के लिए भी, सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए महिला उम्मीदवारों का सेवन 19 तक सीमित कर दिया गया है। आवेदक ने तर्क दिया कि यद्यपि केंद्क ने मई 2022 तक महिला उम्मीदवारों के लिए ढांचागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यायालय के समक्ष वचन दिया था, लेकिन इसने प्रवेश की संख्या को 19 उम्मीदवारों तक सीमित कर दिया है।

    पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा का कहना है कि एनडीए II - 2021 के अनुसार शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सेना में 208 उम्मीदवार हैं जिनमें 10 महिलाएं, नौसेना में 42 उम्मीदवार शामिल हैं जिनमें तीन महिलाएं हैं और भारतीय वायुसेना में छह महिलाओं सहित 120 उम्मीदवार हैं, और इस प्रकार, यह प्रस्तावित है कि 19 महिलाएं, सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन, जून 2022 तक शामिल होने में सक्षम होनी चाहिए।

    पीठ को आदेश दिया,

    "उन्होंने जो आरक्षण व्यक्त किया है वह यूपीएससी द्वारा 10.4.2022 को होने वाली एनडीए I - 2022 परीक्षा के लिए जारी परीक्षा नोटिस दिनांक (...) से उत्पन्न हुआ है। यह आरक्षण इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि इसमें शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या एनडीए II-2021 के लिए शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित महिला संख्या के बराबर बताई गई है। प्रस्ताव यह है कि 2021 II परीक्षा तब हुई जब अदालत द्वारा कुछ धक्का दिया गया और बाद में, अदालत द्वारा अनुमति भी दी गई, लेकिन यह उत्तरदाताओं का अपना मामला है कि उन्हें 2022 - I के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा द्वारा सभी व्यवस्था करने की उम्मीद है। यह प्रस्तुत किया गया है कि महिलाओं की संख्या को उस तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए और विभिन्न मानदंडों पर आधारित होना चाहिए जो आने वाले लंबे समय तक जारी रखें और इस अदालत की विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में शामिल की जा सकने वाली महिलाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए,संभावित रूप हों। नोटिस जारी करें। राज्य के वकील नोटिस स्वीकार करते हैं। जवाब 3 सप्ताह के भीतर दायर किया जाएगा। जवाब अगर कोई हो, उसके बाद दो सप्ताह के भीतर दाखिल हो।"

    पीठ ने कहा,

    "हमने एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह न केवल एनडीए के लिए बल्कि आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल के अन्य प्रवेशों के रुख की भी जांच कर सकती हैं।"

    शुरुआत में, एएसजी ने मंगलवार को पीठ से कहा,

    "आपके निर्देशों के अनुसार, प्रक्रिया हो गई है। प्रवेश अब चल रहे हैं। वास्तव में, लिखित (परीक्षा) समाप्त हो गई है और मेरिट सूची बाहर है लेकिन अब जहां तक ​​एनडीए का सवाल है, फिजिकल और मेडिकल आदि की प्रक्रिया चयन बोर्ड- चल रहा है। अनुपालन हो रहा है।'

    शर्मा ने प्रस्तुत किया,

    "परीक्षा 14 नवंबर 2021 को हुई थी। हमने अपने अतिरिक्त हलफनामे में उल्लेख किया है कि कुल 5,75,856 उम्मीदवारों में से 1,76,000 महिला उम्मीदवार उपस्थित हुईं। उनमें से 8000 उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त की और चयन बोर्ड प्रक्रिया के लिए उसमें से, 1000 महिला उम्मीदवारों ने अर्हता प्राप्त की है। प्रवेश के लिए अदालत के निर्देशों के अनुसार जारी किए गए एक शुद्धिपत्र में कहा गया है कि 2021 की एनडीए II परीक्षा के लिए कुल उम्मीदवारों की संख्या में से जिन्हें लिया जाना है , सेना में 208 उम्मीदवारों में से 10 महिला उम्मीदवार होंगी, नौसेना में 42 में से 3 महिला उम्मीदवार होंगी, वायु सेना में तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं- उड़ान, जमीनी ड्यूटी और ड्यूटी (तकनीकी) / गैर-तकनीकी), - में क्रमश: 92 में से 2 महिला उम्मीदवार, 18 में से 2 महिला उम्मीदवार और 10 में से 2 महिला उम्मीदवार... अगली परीक्षा के लिए, जो कि एनडीए I 2022 है, यूपीएससी ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें भी वे केवल 19 महिला उम्मीदवारों को शामिल करेंगे, जो कि 20 सितंबर, 2021 को इस अदालत के समक्ष हलफनामे में उनके द्वारा लिए गए स्टैंड के बिल्कुल विपरीत है, जहां उन्होंने कहा कि मई, 2022 तक उनके पास महिलाओं के पूर्ण प्रवेश के लिए सभी बुनियादी ढांचे तैयार होंगे। भारत संघ को यह स्पष्ट करना होगा"

    भाटी ने जवाब दिया,

    "मुझे आपके विचार के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है कि भर्ती का पहलू न केवल अकादमी में बुनियादी ढांचे से जुड़ा है बल्कि बलों की आवश्यकता से भी जुड़ा है"

    न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

    "हम आपको अनुमति देते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन पिछली परीक्षा कोर्ट में थोड़े से धक्का-मुक्की में थी और आप कह रहे थे कि बुनियादी ढांचा तैयार करने में थोड़ी समस्या है। इसलिए हमने भी कहा ' जैसा कि हम चाहते थे कि प्रवेश शुरू हो जाए। लेकिन आपने निश्चित रूप से कहा कि मई तक आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। इस परीक्षा के लिए जो 21 में आयोजित की गई थी, उसके लिए संख्या निर्धारित करने के बाद, आप इसे 2022 के लिए अंतिम आंकड़े में भी तय कर सकते हैं ?"

    एएसजी ने जवाब दिया,

    "यदि आप अनुमति देते हैं, तो हम एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत कर सकते हैं। यह अकादमी में केवल ढांचागत सुविधाएं नहीं है, बल्कि उन शाखाओं में महिला अधिकारियों की भर्ती है जो उनके लिए खुली हैं, कितने लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से आ रहे हैं।..."

    न्यायमूर्ति कौल ने कहा,

    "मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। आपने क्या कहा था कि कि आप इससे पूरी तरह निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे, लेकिन अब आपने इसे ठीक कर दिया है। आपको समझाना होगा...पहले की परीक्षा एक आपातकालीन उपाय थी। लेकिन अब आपका क्या कार्यक्रम है? कितने शामिल किए जाएंगे? मुझे लगता है, सुश्री भाटी, यह चरणबद्ध तरीके से होगा?"

    एएसजी ने उत्तर दिया,

    "हम सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए अनुपात रखेंगे। कृपया हमें एक हलफनामा दाखिल करने के लिए 2-3 सप्ताह का समय दें। आरआईएमसी और आरएमएस के लिए, अनुपात बहुत अधिक है।"

    पीठ ने कहा कि एएसजी अंतिम परीक्षा के संबंध में एनडीए, आरआईएमसी और आरएमएस के आंकड़ों को रिकॉर्ड में रखना चाहती हैं- कितने लोगों ने परीक्षा दी, कितनी महिलाएं सफल हुईं।

    न्यायमूर्ति कौल ने मंगलवार को याचिकाकर्ताओं / आवेदकों के अधिवक्ताओं से कहा,

    "इन बलों के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। महिलाओं को शामिल करने के लिए सीटों को तय करना होगा। आपके पास महिलाओं और पुरुषों की समान संख्या के साथ एक परिदृश्य नहीं हो सकता है जब तक कि आपके पास महिलाओं के लिए सभी संभव क्षेत्र खुले हों। यह अभी तक नहीं हो रहा है। यह प्रगति का एक चरणबद्ध तरीका है। जब वे ऐसा कर रहे हैं, तो वे भविष्य की कार्रवाई के लिए अपना रुख स्पष्ट करेंगे।"

    पिछले साल अगस्त में कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था जिसमें महिलाओं को एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

    पीठ ने तब केंद्र सरकार से पूछा था,

    "सह-शिक्षा एक समस्या क्यों है?"

    सितंबर में, पीठ ने रक्षा मंत्रालय द्वारा अपने आदेश को हटाने की मांग करने वाले एक आवेदन को खारिज करके आदेश की पुष्टि की। मंत्रालय ने एनडीए प्रवेश परीक्षा में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति देने के लिए मई 2002 तक का समय मांगा था। पीठ ने कहा कि उन्हें नवंबर में होने वाली अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    पीठ ने कहा,

    'नवंबर में महिलाओं को परीक्षा देने की उम्मीद देकर हम उस उम्मीद पर विश्वास नहीं करना चाहते।'

    कोर्ट ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका में ये निर्देश पारित किए, जिसमें पात्र महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश मांगे गए थे।

    याचिका में कहा गया है कि योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को सिर्फ लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा में शामिल होने से स्पष्ट रूप से बाहर करने के लिए प्रतिवादियों का कार्य, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

    केस शीर्ष: कुश कालरा बनाम भारत संघ और अन्य | डब्ल्यूपी (सी) 1416/2020

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