सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, हिमाचल में धर्म संसद के खिलाफ याचिकाकर्ता को प्राधिकरण से संपर्क करने की छूट दी

LiveLaw News Network

13 April 2022 10:37 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार हेट स्पीच मामले में उत्तराखंड सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, हिमाचल में धर्म संसद के खिलाफ याचिकाकर्ता को प्राधिकरण से संपर्क करने की छूट दी

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तराखंड सरकार को दिसंबर 2021 में हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद कार्यक्रमों में दर्ज हेट स्पीच के मामलों की जांच में प्रगति का संकेत देते हुए स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाले इसी तरह के धर्म संसद कार्यक्रमों के खिलाफ दायर नए आवेदनों की प्रतियां हिमाचल प्रदेश राज्य को देने की भी अनुमति दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को घटना के खिलाफ संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज करने की भी छूट दी है।

    पत्रकार कुरबान अली और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश (पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने यह आदेश पारित किया था, जिसमें धर्म संसद के कार्यक्रम में कथित मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी।

    शुरुआत में, उत्तराखंड राज्य के वकील ने मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा। राज्य ने अदालत को यह भी बताया कि पुलिस ने मामले में 4 प्राथमिकी दर्ज की है और 3 मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया है।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि शिमला में प्रस्तावित धर्म संसद कार्यक्रमों के खिलाफ नए सिरे से हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए हैं।

    सिब्बल ने एचपी राज्य को नोटिस मांगते हुए प्रस्तुत किया,

    "असली समस्या यह है कि घटना रविवार को है। और देखें कि क्या हो रहा है। मैं उस तरह की बातें भी नहीं पढ़ना चाहता जो सार्वजनिक रूप से कही गई थीं। मुझे यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है।"

    पीठ ने तब निम्नलिखित आदेश पारित किया-

    "अगले शुक्रवार (22 अप्रैल) को सूचीबद्ध करें। हिमाचल प्रदेश राज्य के स्थायी वकील को आवेदन की अग्रिम प्रति देने की स्वतंत्रता है। उत्तराखंड राज्य अगली तारीख से पहले एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे।"

    सिब्बल:

    "पहले आदेश में मुख्य न्यायाधीश ने कहा 'क्षेत्र के कलेक्टर को सूचित करें ताकि वह स्थिति को संभाल सकें'..."

    पीठ ने आदेश में निम्नलिखित जोड़ा- यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आवेदक 12 जनवरी, 2022 के आदेश के आलोक में हिमाचल प्रदेश राज्य में संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के लिए स्वतंत्र है।

    सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने 12 जनवरी को याचिका पर नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कल सीजेआई के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया था। तदनुसार, मामले को आज जस्टिस खानविलकर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

    याचिकाकर्ताओं ने 17 और 19 दिसंबर, 2021 के बीच अलग-अलग दो कार्यक्रमों में दिए गए हेट स्पीच से संबंधित मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है - एक हरिद्वार में एक यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित और दूसरा दिल्ली में 'हिंदू युवा वाहिनी' द्वारा आयोजित किया गया। '

    एडवोकेट, रश्मि सिंह द्वारा तैयार और, एडवोकेट सुमिता हजारिका द्वारा दायर याचिका में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच की घटनाओं की एसआईटी द्वारा 'स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच' की मांग की गई है। तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) 9 SCC 501 में इसके द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए और इसके परिणामस्वरूप 'देखभाल के कर्तव्य' की रूपरेखा को परिभाषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाने वाली जांच में निर्देश जारी करने के लिए आगे प्रार्थना की गई है।

    गृह मंत्रालय, पुलिस आयुक्त, दिल्ली और पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड के खिलाफ याचिका दायर की गई है।

    उत्तराखंड पुलिस ने जनता के भारी दबाव के बाद 16 जनवरी को धर्म संसद कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं में से एक विवादास्पद पुजारी यति नरसिंहानंद को घटना के लगभग एक महीने बाद गिरफ्तार किया था। करीब एक महीने बाद फरवरी में उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था।

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