सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना के संबंध में सभी राज्यों और हाईकोर्ट्स से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

Brij Nandan

15 Dec 2022 2:32 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने देश भर के राज्यों में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत "ग्राम न्यायालय" की स्थापना के संबंध में सभी राज्य सरकारों और हाईकोर्ट्स को आज से 8 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।

    पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा था कि मामले के फैसले के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है। इसलिए कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट्स और राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया था।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अपने जवाब में, कुछ राज्यों ने प्रस्तुत किया है कि उनके पास एक वैकल्पिक प्रणाली मौजूद है। यह केवल कुछ क्षेत्रों जैसे उत्तर-पूर्व और जनजातीय क्षेत्रों को बाहर करती है।

    पीठ नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ग्राम न्यायालय अधिनियम को लागू करने की मांग की गई थी।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम लगभग 14 साल पहले पारित किया गया था, फिर भी कई राज्यों ने एक भी ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की है।

    भूषण ने खंडपीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने यह स्टैंड लिया है कि राज्यों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना अनिवार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम "करेगा" के बजाय "हो सकता है" शब्द का उपयोग करता है।

    उन्होंने तर्क दिया कि कोर्ट ने कुछ स्थितियों में "हो सकता है" का अर्थ "करेगा" की व्याख्या की है। चूंकि न्याय तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में "हो सकता है" की व्याख्या "करेगा" के रूप में की जानी चाहिए।

    पीठ ने तब मामले में पक्षकारों के रूप में हाईकोर्ट्स को जोड़ने का फैसला किया था। पीठ ने यह भी कहा कि वह यूपी जैसे राज्यों को निर्देश देगी, जिन्होंने ग्राम अदालतें स्थापित की हैं, वे अपने अनुभवों को साझा करते हुए हलफनामा दाखिल करें।

    केस टाइटल: नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस एंड अन्य बनाम भारत सरकार एंड अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 1067/2019 पीआईएल


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