सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर उत्तराखंड, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

Brij Nandan

10 Oct 2022 1:40 PM IST

  • धर्म संसद

    धर्म संसद में हेट स्पीच

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने धर्म संसद (Dharma Sansad) में हेट स्पीच (Hate Speech) मामले में अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर उत्तराखंड, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

    डीजीपी, उत्तराखंड पुलिस और डीजीपी, दिल्ली पुलिस द्वारा उत्तराखंड राज्य में धर्म संसद में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दिए गए हेट स्पीच और दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के में दिए गए हेट स्पीच से संबंधित मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई थी।

    कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार को तथ्यात्मक स्टेटस और उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने कहा,

    "अवमानना में नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं। इस बीच, उत्तराखंड राज्य और जीएनसीटीडी वास्तविक स्टेटस और की गई कार्रवाई की व्याख्या करते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे।"

    जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि इस स्तर पर वह तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना याचिका में नोटिस जारी नहीं करेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत के महाधिवक्ता आर वेंकटरमनी ने कुछ दिन पहले ही अपने कार्यालय का कार्यभार संभाला था, बेंच ने मामले को 4 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने के लिए कहा।

    एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि वह अवमानना याचिका की एक कॉपी एजी की सहायता करने वाले वकील को देंगे। संबंधित राज्य सरकारों पर याचिका की तामील करने के लिए स्वतंत्रता भी प्रदान की गई।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील फरासत ने प्रस्तुत किया कि संबंधित राज्यों की पुलिस ने तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसमें मॉब लिंचिंग के संबंध में दंडात्मक और उपचारात्मक उपाय से संबंधित दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

    उन्होंने वर्तमान अवमानना याचिका के आधार का उल्लेख किया जो 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन 'धर्म संसद' और दिल्ली में 19 दिसंबर, 2021 को हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किए गए हेट स्पीच से संबंधित है।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि भाषण स्पष्ट रूप से घृणास्पद थे।

    वकील फरासत ने तर्क दिया कि संबंधित राज्य पुलिस ने तहसीन पूनावाला फैसले में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है।

    उन्होंने कहा कि उपरोक्त घटनाओं में हेट स्पीच देने वाले 9 लोगों में से केवल 2 को गिरफ्तार किया गया है और 7 के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है।

    याचिका में कहा गया है कि घटनाओं के तुरंत बाद हेट स्पीच सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन फिर भी उत्तराखंड पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने में 4 दिन का समय लिया, वह भी केवल एक व्यक्ति के खिलाफ, जबकि कम से कम सात अन्य थे जिन्होंने हरिद्वार में धर्म संसद में अल्पसंख्यक समुदाय का नरसंहार का आह्वान किया था।

    लगातार सार्वजनिक विरोध और सोशल मीडिया पर हंगामा के बाद ही अन्नपूर्णा मां, धर्मदास, सागर सिद्धू महाराज और यति नरसिंहानंद गिरि के नाम एफआईआर में जोड़े गए।

    घटना के लगभग 2 सप्ताह बाद 02.01.2022 को यति नरसिंहानंद गिरि, सिंधु सागर, धर्मदास, परमानंद, साध्वी अन्नपूर्णा, आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण, प्रबोधानंद गिरी और जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन वह भी केवल आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत, जबकि अभद्र भाषा की प्रकृति आईपीसी की धारा 121ए 124ए, धारा 120बी के साथ पठित यूएपीए की धारा 153बी, 295ए, 298, 505 और 506 को आकर्षित करने के लिए काफी गंभीर थी।

    अवमानना याचिका दायर करने के समय, 06.01.2022 के आसपास, दिल्ली पुलिस को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अशोभनीय रूप से दिए गए हेट स्पीच का संज्ञान लेना बाकी था।

    [केस टाइटल: तुषार गांधी बनाम अशोक कुमार अवमानना याचिका 41/2022 इन WP 732 ऑफ 2017]

    Next Story