सुप्रीम कोर्ट ने खनिजों की याचिका पर राज्य के वकीलों के अलग-अलग रुख के बाद ओडिशा राज्य के एडवोकेट जनरल को पेश होने के लिए कहा

LiveLaw News Network

13 April 2022 6:30 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ओडिशा राज्य में खनन को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए खनिजों की याचिका के संबंध में अलग-अलग रुख अपनाने के लिए ओडिशा राज्य और उसके अधिवक्ताओं को फटकार लगाई।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने ओडिशा राज्य के एडवोकेट जनरल को अदालत के सामने पेश होने और राज्य के रुख की व्याख्या करने का निर्देश दिया।

    सीजेआई ने कहा,

    "एडवोकेट जनरल को आने दें और राज्य का रुख स्पष्ट करें। हम इन प्रक्रियाओं की निगरानी नहीं कर सकते। हमारे पास अन्य महत्वपूर्ण मामले हैं।"

    बेंच खनन कंपनियों और लीज मालिकों द्वारा दायर किए गए आवेदनों के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी। इसमें सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त होने के अधीन अप्रयुक्त पड़ी हुई खनन सामग्री के निपटान और खनन कार्यों को फिर से शुरू करने की मांग की गई है। आवेदन एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा 2014 में दायर एक जनहित याचिका में दायर किए गए हैं।

    उड़ीसा राज्य की ओर से पेश होने वाले वकील द्वारा एक आवेदन पर जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद बेंच ने कहा,

    "राज्य के अधिवक्ता अलग-अलग रुख अपनाते हैं। हम देख रहे हैं। वे अलग-अलग स्टैंड नहीं ले सकते। अगर वे चाहें तो वे सहमत हैं! यदि वे नहीं करते हैं, कहते हैं कि वे निर्देश लेना चाहते हैं, कुछ फाइल करना चाहते हैं आदि।"

    खनन के पड़े हुए स्टॉक के निपटान की मांग वाले राज्य के एक अन्य आवेदन का विरोध करते हुए सीजेआई ने टिप्पणी की कि राज्य के वकीलों ने अलग-अलग आवेदनों के साथ अपना रुख बदल दिया है।

    कॉमन कॉज (जिसने अनधिकृत खनन का विरोध किया) की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि खनन कंपनियों को तीन शर्तों को पूरा करने के बाद खनन फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। इसमें सभी मंजूरी, सभी बकाया का भुगतान और मौजूदा पट्टे शामिल हैं।

    सीजेआई ने आगे टिप्पणी की,

    "यह कहना राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन वे नहीं कहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राज्य के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम देख रहे हैं।"

    आवेदकों में से एक के वकील ने अदालत को सूचित किया कि राज्य ने स्वीकार किया कि आवेदक पट्टेदार ने अधिक उत्पादन के लिए मुआवजे का भुगतान किया है, लेकिन चूंकि भुगतान निर्धारित तिथि के बाद किया गया है, जब तक कि अदालत द्वारा देरी को माफ नहीं किया जाता है, खनिज के निपटान की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    तब पीठ ने पूछा कि आवेदक द्वारा मुआवजे का भुगतान करने के बावजूद राज्य द्वारा सामग्री के निपटान की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है।

    राज्य के वकील ने अदालत को सूचित किया कि आवेदक ने स्टॉक का विवरण नहीं दिया है। राज्य के वकील ने आगे कहा कि मुआवजे के देर से भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने में विफलता पर भी अनुमति से इनकार कर दिया गया है।

    सीजेआई ने कहा कि कुछ अन्य मामलों में याचिकाओं को अनुमति दी गई थी।

    सीजेआई ने कहा,

    "अन्य आदेशों में उन्होंने कुछ नहीं कहा और कहा कि हम अनुमति देते हैं।"

    राज्य के हलफनामे का हवाला देते हुए राज्य के वकील ने स्पष्ट किया कि अदालत के आदेशों के अनुसार, पट्टेदार को पूर्ण भुगतान करने की तारीख तक की गणना में देरी के भुगतान के मामले में ब्याज के साथ मुआवजा देना होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान आवेदक के मामले में पट्टेदार ने हालांकि मुआवजे की मूल राशि का भुगतान कर दिया है, लेकिन भुगतान करने की तारीख तक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए एक वर्ष की अंतर राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

    सीजेआई ने टिप्पणी की,

    "शुरुआत से मैं देख रहा हूं कि आप अलग-अलग आवेदनों में अलग-अलग स्टैंड लेते हैं। आप देरी को माफ करने और मंजूरी के अधीन धन प्राप्त करने के इच्छुक हैं। आप अदालत को इस तरह नहीं रोक सकते। आपको पैसा चाहिए, वह पैसे देने को तैयार है। अब आप कुछ और कहें। इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है? इस तरह हम अदालत का संचालन कैसे कर सकते हैं?"

    जस्टिस कोहली ने वकील से कहा,

    "हम जानते हैं कि आप अंतर के बारे में बात कर रहे हैं, सीजेआई कह रहे हैं कि उन्हें अंतर की राशि बढ़ाने दें।"

    सीजेआई ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा,

    "राज्य के वकीलों का रवैया है कि वे जो भी आदेश पारित करना चाहते हैं, उन्हें पारित करने देना चाहिए। आप आदेश लिखिए जो हम पारित करेंगे।"

    अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि अलग-अलग मामलों में लिया गया स्टैंड अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक मामले के तथ्य अलग-अलग हैं।

    पीठ ने हालांकि कहा कि राज्य के एडवोकेट जनरल को राज्य का रुख स्पष्ट करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

    केस टाइटल: कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य

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