एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 : जमानत देने के लिए ' विश्वसनीय ' और ' सराहनीय' आधार हो कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

20 July 2022 4:45 AM GMT

  • एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 : जमानत देने के लिए  विश्वसनीय  और  सराहनीय आधार हो कि आरोपी कथित अपराध का दोषी नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत धारा 37 (1) (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उचित आधार" का अर्थ न्यायालय के लिए यह विश्वास करने के लिए विश्वसनीय, सराहनीय आधार होगा कि आरोपी व्यक्ति कथित अपराध का दोषी नहीं है।

    अदालत ने यह भी कहा कि, धारा 37 एनडीपीएस अधिनियम के तहत, केवल इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है कि आरोपी के कब्जे से कुछ भी नहीं मिला है।

    उसकी हिरासत की अवधि या यह तथ्य कि आरोप पत्र दायर किया गया है और ट्रायल शुरू हो गया है, स्वयं विचार नहीं है जिसे एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रतिवादी को राहत देने के लिए प्रेरक आधार के रूप में माना जा सकता है।

    सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की तीन जजों की बेंच ने अवलोकन किया।

    इस मामले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आरोपी को जमानत दे दी, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 8/22 और 29 के तहत ट्रायल का सामना कर रहा था। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि, वहां एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज इकबालिया बयान के अलावा आरोपी के खिलाफ अन्य सामग्री नहीं है

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रतिनिधित्व करने वाले एएसजी जयंत के सूद ने तर्क दिया कि तत्काल मामला नशीले पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा की बरामदगी की श्रेणी में आता है और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 में लगाए गए प्रतिबंध के आलोक में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए था और यह प्रतिबंधित पदार्थों के रचनात्मक / सचेत कब्जे का मामला है क्योंकि आरोपी एक संगठित गिरोह में सक्रिय भागीदार था जो ड्रग्स की तस्करी में शामिल था। अभियुक्त-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पी के जैन ने तर्क दिया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज अभियुक्तों के इकबालिया बयानों के अलावा, कोई अन्य आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आ रही थी, इसलिए आरोपी की जमानत को स्वीकार किया गया था।

    पीठ ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 का हवाला देते हुए निम्नलिखित पर ध्यान दिया:

    1. उप-धारा (1) में सम्मिलित गैर-बाधा खंड और धारा 37 की उप-धारा (2) में लगाई गई शर्तों के एक सादे पठन से यह स्पष्ट है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते समय न्यायालय की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।

    2. न केवल दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत लगाई गई सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, धारा 37 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

    3. धारा 37 की उपधारा (1) में लगाई गई शर्तें यह है कि (i) लोक अभियोजक को एक आरोपी व्यक्ति द्वारा रिहाई के लिए पेश किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए और (ii) यदि इस तरह के आवेदन का विरोध किया जाता है, तो न्यायालय संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जमानत पर रहते हुए आरोपी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

    इस बिंदु पर पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा:

    संक्षेप में, धारा 37 की उप-धारा (1) के खंड (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उचित आधार" का अर्थ न्यायालय के लिए यह विश्वास करने के लिए विश्वसनीय, सराहनीय आधार होगा कि आरोपी व्यक्ति कथित अपराध का दोषी नहीं है। इस तरह के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, ऐसे तथ्य और परिस्थितियां मौजूद होनी चाहिए जो अदालत को यह मानने के लिए राजी कर सकें कि आरोपी व्यक्ति ने ऐसा अपराध नहीं किया होगा। पूर्वोक्त संतुष्टि के साथ ये एक अतिरिक्त विचार है कि आरोपी व्यक्ति के जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

    अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में जमानत के लिए एक आवेदन की जांच के स्तर पर, अदालत को यह निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी व्यक्ति दोषी नहीं है।

    बेंच ने कहा,

    "न्यायालय से यह भी उम्मीद नहीं की जाती है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों को तौलेगा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध किया है या नहीं। इस स्तर पर अदालत से जो पूरी क़वायद करने की उम्मीद है, वह उसे जमानत पर रिहा करने के लिए सीमित उद्देश्य के लिए है। इस प्रकार, यह विश्वास करने के लिए उचित आधार की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि आरोपी उन अपराधों के लिए दोषी नहीं है जिन का उस पर आरोप लगाया गया है और जमानत पर रहते हुए अधिनियम के तहत अपराध करने की संभावना नहीं है। "

    अदालत ने हाईकोर्ट के इस विचार से सहमति व्यक्त की कि अभियुक्त द्वारा हिरासत में रहते हुए इस आशय की स्वीकारोक्ति की गई कि उसने मादक पदार्थों का अवैध रूप से व्यापार किया था, को तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 2020 SC 5592 में निर्धारित कानून के मद्देनज़र रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह एकमात्र सामग्री नहीं थी जिस पर एनसीबी ने जमानत अर्जी का विरोध करने के लिए भरोसा किया था।

    बेंच ने कहा:

    "यहां तक कि प्रतिवादी और अन्य सह-अभियुक्तों के एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान का भी खंडन करता है, जिसे बाद में उनके द्वारा वापस ले लिया गया था, अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य एक द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए थे। याचिकाकर्ता-एनसीबी को हाईकोर्ट को प्रतिवादी के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने से मना करना चाहिए था और यह निष्कर्ष निकालने से रोकना चाहिए कि यह उचित आधार है कि वह एनडीपीएस अधिनियम के तहत इस तरह के अपराध का दोषी नहीं था। हम प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा किए गए निवेदन और आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणी से सहमत नहीं हैं कि चूंकि प्रतिवादी के कब्जे से कुछ भी नहीं पाया गया, वह उस अपराध का दोषी नहीं है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। इस स्तर पर ऐसी धारणा समय से पहले होगी"

    इसलिए, पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 37 के तहत उपलब्ध जमानत के संकीर्ण मानदंड, तत्काल मामले के तथ्यों से संतुष्ट नहीं हैं।

    जमानत आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने कहा:

    "इस स्तर पर, यह निष्कर्ष निकालना सुरक्षित नहीं है कि प्रतिवादी ने सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह अपने खिलाफ आरोपित अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसे जमानत दी गई है। उसकी हिरासत अवधि की लंबाई या यह तथ्य कि आरोप पत्र दायर किया गया है और ट्रायल शुरू हो गया है, स्वयं विचार नहीं हैं जिन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रतिवादी को राहत देने के लिए प्रेरक आधार के रूप में माना जा सकता है।

    मामले का विवरण

    नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम मोहित अग्रवाल | 2022 लाइव लॉ (SC) 613 | सीआरए 1001-1002/ 2022 | 19 जुलाई 2022 | सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्णा मुरारी और सीजेआई हिमा कोहली

    हेडनोट्स: नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 ; धारा 37 - एनडीपीएस अधिनियम के तहत धारा 37 (1) (बी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उचित आधार" का अर्थ न्यायालय के लिए यह विश्वास करने के लिए विश्वसनीय, सराहनीय आधार होगा कि आरोपी व्यक्ति कथित अपराध का दोषी नहीं है। (पैरा 14)

    नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 ; धारा 37 - जमानत पर विचार - उसकी हिरासत की अवधि या यह तथ्य कि आरोप पत्र दायर किया गया है और ट्रायल शुरू हो गया है, स्वयं विचार नहीं हैं जिन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रतिवादी को राहत देने के लिए प्रेरक आधार के रूप में माना जा सकता है। (पैरा 17-18)

    नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, धारा 37 - जमानत - हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा किए गए इस आशय की स्वीकारोक्ति कि उसने अवैध रूप से मादक पदार्थों का व्यापार किया था, को रद्द करना होगा - एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज इकबालिया बयान एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के ट्रायल में अस्वीकार्य है - तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 2020 SC 5592 को संदर्भित। (पैरा 16)

    नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, धारा 37 - अधिनियम की धारा 37 के संदर्भ में जमानत के लिए एक आवेदन की जांच के चरण में, न्यायालय को यह निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी व्यक्ति दोषी नहीं है। अदालत से यह भी उम्मीद नहीं की जाती है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सबूतों को तौलेगा कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध किया है या नहीं। इस स्तर पर अदालत से जो पूरी क़वायद करने की उम्मीद है, वह उसे जमानत पर रिहा करने के सीमित उद्देश्य के लिए है। इस प्रकार, यह विश्वास करने के लिए उचित आधारों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि अभियुक्त उन अपराधों के लिए दोषी नहीं है जिन का उस पर आरोप लगाया गया है और जमानत पर रहते हुए अधिनियम के तहत अपराध करने की संभावना नहीं है। (पैरा 15)

    सारांश - आरोपी को जमानत देने के दिल्ली एचसी के आदेश के खिलाफ एनसीबी की अपील - अनुमति - यहां तक कि इकबालिया बयानों और रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य को को खारिज किया गया है, एनसीबी द्वारा हाईकोर्ट को आरोपी के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने से रोकना चाहिए था - अवलोकन आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि चूंकि प्रतिवादी के कब्जे से कुछ भी नहीं पाया गया, वह उस अपराध का दोषी नहीं है जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। इस स्तर पर इस तरह की धारणा समय से पहले होगी - जमानत आदेश को रद्द किया जाता है।

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