"सबसे संवेदनशील गवाह महिलाएं और बच्चे हैं": सुप्रीम कोर्ट का कहा- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को संवेदनशील गवाहों के बयान केंद्रों के लिए नोडल एजेंसी होनी चाहिए

Brij Nandan

27 May 2022 7:26 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को संवेदनशील गवाहों के बयान केंद्रों के लिए नोडल एजेंसी होनी चाहिए।

    अवकाश पीठ की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा,

    "सबसे कमजोर गवाह महिलाएं और बच्चे हैं।"

    उन्होंने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कानून और न्याय मंत्रालय को कमजोर गवाहों के बयान केंद्रों (वीडब्ल्यूडीसी) के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाना चाहिए।

    एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा ने दलील दी कि वीडब्ल्यूडीसी के लिए दिशानिर्देश तैयार करने वाली जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति के साथ बेहतर समन्वय के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजाय कानून मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया जाए।

    पीठ ने कहा कि न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, यदि इसके समन्वय की आवश्यकता है, तो आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अनुरोध किया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रतिवादी के रूप में लाया जाए।

    जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने भी निम्नलिखित आदेश पारित किया,

    "महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पक्ष में खड़ा होगा। इस अदालत के फैसले ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर जस्टिस गीता मित्तल के साथ समन्वय की जिम्मेदारी पारित की थी। मंत्रालय को समन्वय मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है, जिसका उचित सम्मान है। तथ्य यह है कि यह मुद्दा सीधे तौर पर उन महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा से संबंधित है जो कमजोर गवाहों की स्थिति में हैं। इसलिए मंत्रालय अध्यक्ष के परामर्श से समन्वय करना जारी रखेगा। यदि न्याय विभाग के साथ कोई समन्वय आवश्यक है, तो एएसजी सुनिश्चित करेगा कि कि इस संबंध में सुविधाजनक सहायता उपलब्ध कराई गई है।"

    8 अप्रैल, 2022 को हाईकोर्ट्स से अनुरोध किया था कि वे 20 मई, 2022 तक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को परिचालित कमजोर गवाहों के बयान केंद्रों (VWDCs) के लिए मॉडल दिशानिर्देशों का जवाब दें, ताकि जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति एक अखिल भारतीय वीडब्ल्यूडीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए नियुक्त जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, कार्यान्वयन के लिए एक समान राष्ट्रीय मॉडल प्रदान कर सकते हैं।

    जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने यह भी कहा कि आपराधिक मामलों के अलावा, वीडब्ल्यूडीसी का भी उपयोग किया जाना चाहिए और सिविल कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स, किशोर न्याय बोर्डों और बाल न्यायालयों में मामलों में कमजोर गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बेंच ने इस संबंध में जस्टिस गीता मित्तल की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में दिए गए सुझाव को स्वीकार कर लिया।

    इसके अतिरिक्त, बेंच ने मित्तल को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव के साथ वीडब्ल्यूडीसी के संबंध में विकास को साझा करने के लिए कहा।

    11 जनवरी, 2022 को, अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों को स्वीकार करते हुए "कमजोर गवाहों" की परिभाषा का विस्तार किया था।

    कोर्ट कहा कि परिभाषा में न केवल 18 वर्ष से कम उम्र के लोग शामिल होने चाहिए, बल्कि कमजोर व्यक्तियों की अन्य श्रेणियां भी शामिल होनी चाहिए।

    [केस टाइटल: स्मृति तुकाराम बडाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एंड अन्य]

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