सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती घोटाला मामले में डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी पर दर्ज आपराधिक केस रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी

Brij Nandan

8 Sep 2022 6:02 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती घोटाला मामले में डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी पर दर्ज आपराधिक केस रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भर्ती घोटाला मामले में डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी पर दर्ज आपराधिक केस रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी। घोटाले के समय बालाजी 2011 और 2015 के बीच अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।

    जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और डीएमके नेता सेंथिल बालाजी के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को बहाल कर दिया।

    अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के आदेशों की आलोचना करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां तत्कालीन परिवहन मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ कार्यवाही इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि कथित पीड़ितों ने समझौता किया और मामले को रद्द करना चाहते हैं।

    क्या हैं आरोप?

    उच्च न्यायालय के समक्ष मामला मेट्रो परिवहन निगम में तकनीकी कर्मचारी के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर एक शिकायत मामले के संबंध में था और एक राजकुमार के संपर्क में आया था। उस समय के दौरान तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम में ड्राइवर और कंडक्टर के लिए रिक्ति उत्पन्न हुई थी और राजकुमार ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि यदि इसके लिए पैसा दिया जाता है तो रोजगार प्राप्त किया जा सकता है।

    शिकायतकर्ता ने किसी तरह से कई लोगों से 40 लाख रुपये की वसूली की और सेंथिल बालाजी को शनमुगम पी.ए. को राशि का भुगतान किया।

    सेंथिल बालाजी ने उसे रोजगार का आश्वासन दिया था लेकिन जब चयन सूची सामने आई तो उनका नाम नहीं पाया गया। जब शिकायतकर्ता ने राशि के भुगतान के लिए राजकुमार से संपर्क किया तो उसे 15 लाख रुपये रुपये के दो चेक गए जो बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण अनादरित हो गए। आरोपी भुगतान करने से बचते रहे और बाद में मामले को आगे नहीं बढ़ाने की धमकी दी गई।

    बाद में जब शिकायत दर्ज की गई और चार्जशीट दायर की गई तो 14 पीड़ितों को गवाह के रूप में उद्धृत किया गया, जिनके साथ भी इसी तरह से तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम में ड्राइवर या कंडक्टर की नौकरी दिलाने के वादे पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

    सुनवाई के दौरान षणमुगम के वकील ने यह तर्क दिया कि परामर्श शुल्क का भुगतान किया गया था क्योंकि इस मामले में याचिकाकर्ता एक कंसल्टेंसी फर्म चलाता था और राजनीतिक दुश्मनी के कारण मामला फंसाया गया था और प्रस्ताव से बाहर कर दिया गया था।

    उच्च न्यायालय ने बाद में इस आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया था कि एक समझौता किया गया और कहा गया था कि मामला अभी भी ट्रायल के स्टेज में है। समय बीतने के साथ, पार्टियों ने आपस में विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता किया है। इस न्यायालय ने दोनों पक्षों से पूछताछ की और संतुष्ट है कि दोनों पक्षों ने आपस में एक सौहार्दपूर्ण समझौता किया है। उपरोक्त को देखते हुए, उपरोक्त मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा।

    केस: पी. धर्मराज बनाम षणमुगम एंड अन्य। - एसएलपी (सीआरएल) 1354/2022


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