सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट की याचिका, जिसमें उन्होंने अपने मामले की सुनवाई से जस्टिस एमआर शाह को अलग करने की मांग की है, पर फैसला सुरक्षित रखा
Avanish Pathak
9 May 2023 5:24 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें जस्टिस एमआर शाह को उनके मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की गई थी।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की एक पीठ भट्ट की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उनकी सजा को चुनौती देने वाली गुजरात हाईकोर्ट में दायर आपराधिक अपील में अतिरिक्त सबूत जोड़ने की मांग की गई थी।
15 मई को सेवानिवृत्त हो रहे जस्टिस शाह ने कहा कि सुनवाई से खुद को अलग करने का आदेश कल सुनाया जाएगा।
भट्ट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने जस्टिस शाह से इस तथ्य पर विचार करते हुए सुनवाई से खुद को अलग करने का अनुरोध किया कि उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में एक ही एफआईआर से उत्पन्न उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भट्ट के खिलाफ कड़ी निंदा की थी।
कामत ने कहा कि परीक्षण यह नहीं है कि न्यायाधीश वास्तव में पक्षपाती है या नहीं बल्कि यह है कि क्या पार्टी के मन में उचित आशंका है कि पूर्वाग्रह की संभावना है।
कामत ने भट्ट के खिलाफ जस्टिस शाह द्वारा पारित आदेशों का हवाला देते हुए कहा, "न्याय न केवल किया जाना है, बल्कि होता हुआ दिखना भी है...न्यायिक औचित्य की मांग होगी कि माई लॉर्ड (जे. शाह) इस मामले की सुनवाई न करे।"
कामत ने यह भी बताया कि खंडपीठ में जस्टिस शाह के सहयोगी, जस्टिस सीटी रविकुमार ने इस आधार पर एसएनसी-लवलिन मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया था कि उन्होंने इस मामले को केरल हाईकोर्ट के जज के रूप में निपटाया था।
कामत ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के जज के रूप में जस्टिस शाह ने कहा था कि भट्ट अपनी डिस्चार्ज याचिका से निपटने के दौरान मुकदमे में देरी करने का प्रयास कर रहे थे। वर्तमान मामले में भी, जहां भट्ट अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग कर रहे हैं, आरोप यह है कि वह सुनवाई में देरी करने का प्रयास कर रहे हैं।
गुजरात राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुनवाई से अलग होने की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भट्ट के कई अन्य मामलों को जस्टिस शाह ने निपटाया है और उनमें से किसी भी मामले में सुनवाई से खुद को अलग करने का अनुरोध नहीं किया गया है। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि कोई चुनिंदा तरीके से सुनवाई से अलग नहीं हो सकता।
भट्ट ने 24 अगस्त, 2022 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए एडवोकेट अल्जो जोसेफ के माध्यम से विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें सीआरपीसी की धारा 391 के तहत अपील में अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति से इनकार किया गया था।
जुलाई 2019 में, गुजरात के जामनगर में सत्र न्यायालय ने भट्ट को 1990 में एक प्रभुदास माधवजी वैष्णानी की हिरासत में मौत के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के समक्ष, उन्होंने एक डॉक्टर के विशेषज्ञ साक्ष्य पेश करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिससे वह अपने तर्क का समर्थन करते कि प्रभुदास की मौत कथित उठक-बैठक के कारण नहीं हुई थी, जो पुलिस ने उसने जबर्दस्ती करवाया था। निचली अदालत ने अर्जी खारिज कर दी थी।
गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष दायर आपराधिक अपील में, भट्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के तहत विशेषज्ञ साक्ष्य पेश करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। 24 अगस्त, 2022 को जस्टिस विपुल एम पंचोली और संदीप एन भट्ट की खंडपीठ ने अर्जी खारिज कर दी।
अप्रैल 2011 में, भट्ट ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2002 के दंगों में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों के दिन 27 फरवरी, 2002 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोदी द्वारा बुलाई गई एक बैठक में भाग लेने का दावा किया, जब कथित तौर पर राज्य पुलिस को हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।
कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने हालांकि मोदी को क्लीन चिट दे दी। 2015 में, भट्ट को "अनधिकृत अनुपस्थिति" के आधार पर पुलिस सेवा से हटा दिया गया था।
अक्टूबर 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा उनके खिलाफ दायर मामलों के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की भट्ट की याचिका को खारिज कर दिया।