पैगंबर पर टिप्पणी : सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर को क्लब करने की मांग वाली नविका कुमार की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

Sharafat

16 Sept 2022 3:39 PM IST

  • पैगंबर पर टिप्पणी : सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर को क्लब करने की मांग वाली नविका कुमार की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टाइम्स नाउ की एंकर, नविका कुमार द्वारा दायर याचिका में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

    नविका की याचिका में टाइम्स नाउ चैनल पर पैगंबर मुहम्मद के बारे में नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर / शिकायतों को एक साथ शामिल करने की मांग की गई थी।

    जस्टिस एमआर शाह और कृष्ण मुरारी की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

    कोर्ट ने 8 अगस्त को याचिका में नोटिस जारी करते हुए उन्हें एफआईआर पर अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।

    आज की सुनवाई में कुमार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने नूपुर शर्मा को राहत देने वाले 10 अगस्त को पारित आदेश पर भरोसा किया, जिसके तहत उनके खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। सीनियर एडवोकेट ने यह भी बताया कि भविष्य की एफआईआर के संबंध में भी राहत दी गई थी। उन्होंने कहा,

    "किसी के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं है। एफआईआर में नूपुर शर्मा सहित आरोपियों का एक ही सेट है। इसलिए यदि शिकायतकर्ता कह रहा है कि उसे असुविधा होती है, तो यह गलत है ... उसके बाद, सभी भविष्य शिकायतें भी हैं। आपके इन मामलों को स्थानांतरित करने का कारण यह था। अब यदि वे फिर से कठोर कार्रवाई करते हैं, तो याचिकाकर्ता को फिर से यहां आना होगा।"

    जस्टिस शाह ने भविष्य की एफआईआर के लिए राहत देने के संबंध में आपत्ति जताते हुए कहा कि नुपुर शर्मा को दी गई राहत खतरे की धारणा को देखते हुए उस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में थी।

    उन्होंने कहा कि उन मामलों का स्थानांतरण मामले के गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया था। जस्टिस शाह ने आगे कहा कि भविष्य में एफआईआर के लिए ऐसा आदेश अन्य मामलों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकता है।

    जस्टिस शाह ने टिप्पणी की-

    "आप यहां आ सकते हैं, हम विचार करेंगे जब अन्य एफआईआर दर्ज की जाती हैं। मामले खतरे की धारणा पर स्थानांतरित किए गए थे, योग्यता के आधार पर नहीं ... यहां पूरी जांच स्थानांतरित की जाती है। यदि एक मामले में सवाल इस संबंध में है, तो अन्य मामलों में इसका पालन हो सकता है। मान लीजिए कि यह घोटाले का मामला है, जहां तक ​​जमा राशि पर विचार किया जाता है, प्रत्येक लेनदेन एक अलग होता है। लेकिन यह पूरी तरह से अलग है।"

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, भारत संघ, दिल्ली, महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर एनसीटी की सरकारों की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि पीठ कई एफआईआर के संबंध में अर्नब गोस्वामी के मामले में पारित आदेश से "इस प्रसारण के संबंध में" वाक्यांश जोड़ सकती है।

    एसजी ने कई एफआईआर के संबंध में अर्नब गोस्वामी के मामले में पारित आदेश की ओर इशारा किया।

    जस्टिस शाह ने जवाब दिया कि अर्नब गोस्वामी मामले में जो किया गया था वह एक राज्य पुलिस एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने के बजाय पहली एफआईआर को कायम रखते हुए बाद की एफआईआर को रद्द करना था।

    पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वकील एडवोकेट रविंदर सिंह ने कहा कि सभी एफआईआर रिकॉर्ड में नहीं हैं और वह ऐसी सभी सामग्री को रिकॉर्ड में रखेंगे।

    पीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया।

    केस टाइटल: नविका कुमार बनाम यूओआई डब्ल्यूपी (सीआरएल।) नंबर 286/2022

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