सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बहाली की सिफारिश वाली अंतरिम रिपोर्ट को नकारा

LiveLaw News Network

3 March 2022 3:47 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बहाली की सिफारिश वाली अंतरिम रिपोर्ट को नकारा

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दायर अंतरिम रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिसमें स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण की बहाली की सिफारिश की गई थी।

    यह कहते हुए कि अंतरिम रिपोर्ट अनुभवजन्य अध्ययन और शोध के बिना तैयार की गई थी, अदालत ने महाराष्ट्र राज्य और राज्य चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

    गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए स्थानीय निकायों में 27% ओबीसी कोटा पर रोक लगा दी थी कि स्थानीय निकायों में आरक्षण के संबंध में विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य LL 2021 SC 13 में निर्धारित "ट्रिपल टेस्ट" को पूरा किए बिना इसे पेश किया गया है।

    ट्रिपल परीक्षण हैं (1) राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना; (2) आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकाय-वार प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना, ताकि अधिकता का भ्रम न हो; और (3) किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

    बाद में, कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर वापस लेने की अर्जी को खारिज करते हुए उक्त स्थगन आदेश की पुष्टि की। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 27% ओबीसी कोटे की सीटों को चुनाव के लिए सामान्य सीटों के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए।

    बाद में, न्यायालय ने राज्य सरकार को अध्ययन करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ तारीख साझा करने की स्वतंत्रता दी।

    पिछले महीने, आयोग ने एक सिफारिश के साथ एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की:

    "राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत डेटा/दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, और उसका विश्लेषण करने पर, इस आयोग ने 27% आरक्षण को बहाल करने और प्रदान करने की सिफारिश करना उचित समझा (जो पहले से ही विभिन्न अधिनियमों द्वारा निर्धारित है), पेसा अधिनियम, 1996 द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर, और स्थानीय स्वशासन में बीसीसी/ओबीसी श्रेणी के लिए 50% की स्वीकार्य ऊपरी सीमा के अधीन अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वैधानिक आरक्षण को छोड़कर।"

    इसके अनुसरण में, महाराष्ट्र सरकार ने आयोग की सिफारिश के अनुसार शेष स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा लागू करने की अनुमति के लिए न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने अंतरिम रिपोर्ट की आलोचना करने के बाद आज महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।

    खुली अदालत में दिए गए आदेश में पीठ ने इस प्रकार कहा:

    "रिपोर्ट में ही उल्लेख है कि आयोग द्वारा अनुभवजन्य अध्ययन और अनुसंधान के अभाव में इसे तैयार किया जा गया है। ऐसा करने में विफल होने पर आयोग को अंतरिम रिपोर्ट दाखिल नहीं करनी चाहिए थी। नतीजतन, किसी भी प्राधिकरण को, राज्य चुनाव आयोग से नीचे, उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई करने की अनुमति देना संभव नहीं है। फिलहाल, हम अंतरिम रिपोर्ट में आयोग द्वारा की गई प्रत्येक टिप्पणियों की शुद्धता पर विस्तार करने का इरादा नहीं रखते हैं। हालांकि, हम सभी संबंधितों को अंतरिम रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देते हैं जैसा कि प्रस्तुत किया गया है।"

    स्थानीय निकायों में बिना देर किए चुनाव की अधिसूचना दें,सुप्रीम कोर्ट ने एसईसी को कहा

    कोर्ट को बताया गया कि कम से कम 800 ग्राम पंचायतों, 5 नगर निगमों और 100 नगर परिषदों में चुनाव होने हैं। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी कोटा लागू करने के खिलाफ प्रतिबंध के अनुपालन में ऐसे स्थानीय निकायों में चुनाव प्रक्रिया को बिना देरी के अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

    "हम एसईसी को निर्देश देते हैं कि वह इस अदालत द्वारा दिनांक 15.12.2021 और 19.01.2022 को दिए गए निर्देशों का पालन करें, अर्थात् ओबीसी के लिए कोई आरक्षण ऐसी स्थानीय निकाय के लिए प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और सामान्य सीटों के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ....

    एसईसी यह सुनिश्चित करेगा कि इस अदालत के अगले निर्देश तक, जब चुनाव होने वाले हों, यह सुनिश्चित करते हुए अधिसूचित किया जाए कि सामान्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 6 महीने की वैधानिक अवधि से पहले संबंधित स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में कोई देरी ना हो।"

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