सुप्रीम कोर्ट ने बिना आईडी प्रूफ के 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति देने वाली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल लिस्ट करने से इनकार किया
Brij Nandan
1 Jun 2023 12:30 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने बिना आईडी प्रूफ के 2000 रुपए के नोट बदलने की अनुमति देने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल लिस्ट करने से इनकार किया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका तत्काल लिस्ट करने से मना किया।
पीठ ने कहा कि वो छुट्टियों के दौरान इस तरह के मामलों को नहीं उठाएगी और उपाध्याय को गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फिर से शुरू होने पर मामले का उल्लेख करने की अनुमति दी।
दो दिन पहले, उपाध्याय की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने खारिज कर दिया था।
याचिका को खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि 2000 रुपये के नोट को इस वजह से लाया गया था। अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आवश्यकता को तेजी से पूरा करना था। क्योंकि नवंबर 2016 में 500 और रु. 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था।
इस प्रकार, रुपये के आदान-प्रदान के लिए पहचान प्रमाण की आवश्यकता पर जोर न देने का सरकार का निर्णय 2000 मूल्यवर्ग के नोटों को विकृत, मनमाना या ऐसा कुछ नहीं माना जा सकता है जो काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी आदि को बढ़ावा देता हो।
इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट रूख किया।
तत्काल लिस्टिंग की मांग करते हुए उन्होंने तर्क दिया-
"आरबीआई और एसबीआई के बारे में एक अधिसूचना है कि 2000 रुपये के नोट को बिना पहचान प्रमाण के बदला जा सकता है। यह स्पष्ट मनमानी है। अपहरणकर्ताओं, ड्रग माफियाओं, खनन माफियाओं द्वारा सभी काले धन का आदान-प्रदान किया जा रहा है। किसी मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है। मीडिया रिपोर्टें दिखाती हैं कि 50,000 करोड़ रुपये का आदान-प्रदान किया गया है।"
हालांकि, पीठ ने मामले को उठाने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की। जस्टिस धूलिया ने टिप्पणी की,
"हम इस तरह के मामलों को अवकाश पीठ के सामने नहीं ले जा रहे हैं। आप सीजेआई के सामने इसका उल्लेख कर सकते हैं।"
उनके आग्रह के बावजूद, पीठ ने इस मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष छुट्टियों के बाद अपनी अपील का उल्लेख करने की स्वतंत्रता मांगी। जिसे प्रदान किया गया।
उपाध्याय ने यह भी प्रार्थना की कि आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि 2000 रुपए के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं जिससे कोई अन्य खातों में पैसा जमा न कर सके और काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वालों की आसानी से पहचान हो सके।
उन्होंने "भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन को खत्म करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने" के लिए काले धन और आय से अधिक संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की है।
याचिका में कहा गया था, “हाल ही में, केंद्र द्वारा यह घोषणा की गई थी कि हर परिवार के पास आधार कार्ड और बैंक खाता है, इसलिए, आरबीआई पहचान प्रमाण प्राप्त किए बिना 2000 के नोट का आदान-प्रदान करने की अनुमति क्यों दे रहा है। यहां यह बताना भी जरूरी है कि 80 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त अनाज मिलता है।
इसका मतलब है कि 80 करोड़ भारतीय शायद ही कभी 2,000/- रुपये के नोट का उपयोग करते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की मांग करता है कि 2000 रुपए के बैंकनोट केवल बैंक खाते में जमा किए जाएं।"
हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने घोषणा की। हालांकि, यह कहा गया कि मुद्रा लीगल टेंडर के रूप में जारी रहेगी। आरबीआई ने कहा कि लोग अपने बैंक खातों में ₹2000 के नोट जमा कर सकते हैं और/या किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के नोटों में उन्हें बदल सकते हैं।