सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया
Brij Nandan
6 July 2022 2:23 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammed) के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान के लिए भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को गिरफ्तार करने की मांग करने वाली एक वकील की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।
याचिका का उल्लेख जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष किया गया था।
पीठ से याचिका को सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए वकील ने कहा कि पुलिस को शिकायत की गई है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
पीठ ने वकील के अनुरोध को मानने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करते हुए कहा,
"वेकेशन बेंच के समक्ष इसका उल्लेख क्यों किया गया? रजिस्ट्रार के समक्ष इसका उल्लेख करें।"
एडवोकेट अबू सोहेल द्वारा एडवोकेट चंद कुरैशी के माध्यम से दायर याचिका में घटना की 'स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच' के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई थी।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को शर्मा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें पैगंबर पर टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को जुड़वाने की मांग की गई थी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा था कि शर्मा ने परिणामों के बारे में सोचे बिना गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी की।
केस टाइटल: अबू सोहेल बनाम नुपुर शर्मा| डायरी नंबर 18477 ऑफ 2022