सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की जांच के लिए फेसबुक प्रमुख को जारी समन रद्द करने से इनकार किया

LiveLaw News Network

8 July 2021 9:41 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की जांच के लिए फेसबुक प्रमुख को जारी समन रद्द करने से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगों से संबंधित जांच में पेश होने के लिए दिल्ली विधानसभा समिति की शांति और सद्भाव समिति द्वारा फेसबुक इंडिया के प्रबंध निदेशक अजीत मोहन को जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।

    कोर्ट ने माना कि फेसबुक वीपी की चुनौती "समय से पहले" और " अपरिपक्व" थी क्योंकि वास्तव में पेश होने के लिए कहने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है।

    कोर्ट ने यह भी माना कि विधायी कार्य केवल विधानसभा के कार्यों में से एक है। जटिल सामाजिक समस्याओं की जांच भी इसके दायरे में है।

    अजीत मोहन ने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे पैदा करने में फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट की भूमिका की जांच के लिए विधायक राघव चड्ढा की अध्यक्षता वाली दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि दिल्ली विधानसभा के पास दिल्ली दंगों के मामले की जांच करने की कोई विधायी क्षमता नहीं है। समिति को सातवीं अनुसूची के किसी भी विषय में अतिक्रमण किए बिना शांति और सद्भाव से संबंधित किसी भी मामले की जानकारी लेने का अधिकार है। दिल्ली विधानसभा, 7 वीं अनुसूची के तहत संघ के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश किए बिना इस मुद्दे को देख सकती है। "शांति और सद्भाव" की बड़ी अवधारणाएं "कानून और व्यवस्था" की अवधारणा से परे हैं।

    हालांकि, पीठ ने फेसबुक के खिलाफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति द्वारा दिए गए कुछ बयानों पर आपत्ति जताई। इसने रेखांकित किया कि समिति के पास मुकदमा चलाने की कोई शक्ति नहीं है। समिति अभियोजन एजेंसी की भूमिका नहीं निभा सकती है और पूरक आरोप पत्र सीधे दाखिल नहीं कर सकती है। इसलिए, कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता का कोई भी प्रतिनिधि समिति द्वारा किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर सकता है यदि वह निषिद्ध डोमेन के अंतर्गत आता है।

    विधानसभा के पास कानून और व्यवस्था या सोशल मीडिया मध्यवर्ती पर अधिकार नहीं है

    न्यायमूर्ति एस के कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने फैसला सुनाया।

    न्यायमूर्ति कौल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि अदालत ने विधायी विशेषाधिकारों के संहिताकरण के मुद्दे से नहीं निपटा है।

    फैसले में कहा गया,

    "विशेषाधिकारों के संहिताकरण के संबंध में, यह एक गंभीर मुद्दा है, हमने 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जैसा कि हमसे कहा गया था।"

    24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान, अजीत मोहन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने तर्क दिया था कि शांति और सद्भाव के मुद्दे की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करना दिल्ली विधान का "मुख्य कार्य" नहीं था, इस मुद्दे से निपटने के लिए विधानसभा जब कोई विधायी शक्ति नहीं थी।

    भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि फेसबुक और ट्विटर जैसे सामाजिक माध्यमों से उभरने वाली समस्या एक "अनियंत्रित वैश्विक समस्या" है , जिसे राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून नहीं बनाया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक महत्व के इस तरह के मुद्दे की राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय निकाय, अर्थात् संसद द्वारा जांच की जानी चाहिए।

    दिल्ली विधानसभा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ राजीव धवन और डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि अनुच्छेद 32 की याचिका को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, और कल्पना मेहता के फैसले के अनुसार, संसदीय समितियों के पास जानने की शक्ति है।

    वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने भी फेसबुक की ओर से यह कहते हुए प्रस्तुतियां दी थीं कि समिति सार्वजनिक व्यवस्था की स्थिति से निपट नहीं सकती है और यह निजी व्यक्तियों को उनके सामने पेश होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

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