'वित्तीय राहत का फैसला नहीं कर सकते': सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 की दूसरी लहर के बीच लोन चुकाने की मोहलत से संबंधित आदेश पारित करने से इनकार किया

LiveLaw News Network

11 Jun 2021 2:00 PM GMT

  • वित्तीय राहत का फैसला नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 की दूसरी लहर के बीच लोन चुकाने की मोहलत से संबंधित आदेश पारित करने से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक रिट याचिका का यह देखते हुए निपटारा किया कि न्यायालय वित्तीय राहत के लिए निर्देश पारित नहीं कर सकता है। इस याचिका में COVID-19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय बैंक से नए लोन चुकाने की मोहलत के रूप में वित्तीय राहत, पुनर्गठन योजना के तहत समय अवधि का विस्तार और एनपीए की घोषणा पर अस्थायी रोक के रूप में वित्तीय राहत मांगी गई थी।

    जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की एक एक्शन बेंच ने कहा कि यह सरकार के स्थिति का आकलन करने और उचित निर्णय लेने के लिए है।

    पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि महामारी की दूसरी लहर ने कम से कम 1 करोड़ भारतीयों को बेरोजगार कर दिया है।

    जब पीठ ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 मई के सर्कुलर के अनुसार कुछ वित्तीय पैकेजों की घोषणा की है, तो याचिकाकर्ता ने जवाब दिया कि यह सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर रहा है।

    न्यायमूर्ति भूषण ने कहा,

    "ये सभी कार्यकारी नीतियों के दायरे में हैं। हम वित्तीय मामलों का फैसला नहीं कर सकते हैं।"

    न्यायमूर्ति शाह ने कहा,

    "सरकार की कई प्राथमिकताएं हो सकती हैं। उन्हें प्रवासियों के लिए वैक्सीन पर पैसा खर्च करना होगा।"

    पीठ ने कहा कि न्यायाधीश आर्थिक नीति के मामलों के विशेषज्ञ नहीं होते हैं।

    बेंच ने यह भी बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (Regd) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और जुड़े मामलों के फैसले में कोर्ट ने लोन चुकाने की मोहलत का विस्तार करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था, और यही सिद्धांत तत्काल मामले पर भी लागू होते हैं।

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "वित्तीय राहत और अन्य उपाय सरकार के क्षेत्र में हैं और नीतिगत मामले से संबंधित हैं। हमारा विचार है कि इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।"

    पीठ ने आदेश में कहा,

    "हम देखते हैं कि स्थिति का आकलन करना और उचित निर्णय लेना भारत सरकार पर निर्भर है।"

    याचिकाकर्ता ने जब यह अनुरोध किया कि उसे सरकार के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है, तो पीठ ने उससे कहा कि उसने याचिका को 'खारिज' नहीं किया है और केवल इस टिप्पणी के साथ इसे 'निपटान' किया है कि यह सरकार के निर्णय के लिए उचित है।

    पृष्ठभूमि

    COVID-19 और लॉकडाउन की दूसरी लहर के दौरान देश के कर्जदारों के सामने आने वाले वित्तीय तनाव और कठिनाई को दूर करने के लिए प्रभावी और उपचारात्मक उपाय करने के निर्देश देने के लिए याचिका दायर की गई है।

    अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका में अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान छह महीने की अवधि के लिए किसी भी नागरिक या व्यक्ति या पार्टी या किसी निकाय कॉर्पोरेट की किसी संपत्ति के संबंध में नीलामी के लिए कार्रवाई नहीं करेगा। इसके अलावा, किसी भी खाते को छह महीने की अवधि के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

    याचिका में उत्तरदाताओं को ऋण देने वाले संस्थानों को सावधि ऋण के लिए ब्याज मुक्त स्थगन अवधि देने और छह महीने की अवधि के लिए या COVID-19 के सामान्य होने तक की स्थिति के लिए लोन किस्तों के भुगतान में मोहलत देने की अनुमति देने के लिए भी मांग की गई है।

    आगे यह तर्क दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ केंद्र सरकार और उसके संबंधित मंत्रालय इस वर्तमान स्थिति में उन सभी तनावग्रस्त क्षेत्रों और व्यक्तियों के लिए कोई ठोस राहत देने में विफल रहे हैं जिनके लिए जीविका और अस्तित्व एक प्रश्न है।

    इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि इस तनावपूर्ण समय में संप्रभु द्वारा कोई मौद्रिक राहत और पैकेज घोषित नहीं किया गया है और लोगों पर ईएमआई बनाए रखने के लिए जबरदस्त दबाव है और हमेशा खातों को एनपीए घोषित किए जाने का खतरा रहता है।

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