सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से किया इनकार; गरमागरम सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को बाहर निकालने के लिए सुरक्षाकर्मी बुलाए
LiveLaw News Network
16 Oct 2024 9:29 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) और अब राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई के खिलाफ एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यायाधीश ने सेवा से अवैध बर्खास्तगी के मामले में उनके पक्ष में पारित फैसले में "अनुचित रूप से" हस्तक्षेप किया।
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता अरुण हुबिलकर की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। याचिकाकर्ता (जो 2018 में अपनी रिट याचिका दायर करने के बाद वकील बन गए) और जस्टिस त्रिवेदी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, इससे पहले कि न्यायाधीश ने अंततः उन्हें बाहर निकालने के लिए सुरक्षाकर्मियों को बुलाया और याचिका खारिज कर दी।
संक्षेप में कहा जाए तो, यह मामला आज हुबिलकर द्वारा रजिस्ट्रार के आदेश XV नियम V के तहत पूर्व सीजेआई गोगोई के खिलाफ उनकी जनहित याचिका को स्वीकार करने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देने की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। हुबिलकर व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई गोगोई द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले (जो उनके पक्ष में था) में हस्तक्षेप करने से उनका जीवन दयनीय हो गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पूर्व सीजेआई ने उन्हें क्यूरेटिव याचिका दायर करने की सलाह दी थी, लेकिन यह एक प्रभावी उपाय नहीं था, क्योंकि कोई खुली अदालत में सुनवाई नहीं होती और सिविल क्यूरेटिव याचिकाओं में अनुकूल आदेश शायद ही कभी पारित किए जाते हैं।
जब पीठ ने बताया कि उनके मामले को पहले ही न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है और वे बार-बार पुनर्विचार और/या समान मुद्दों को उठाने वाली अन्य याचिकाएं दायर नहीं कर सकते हैं, तो हुबिलकर ने जवाब दिया कि उनकी बात प्रभावी ढंग से नहीं सुनी गई और पिछले 8 वर्षों से अवैध बर्खास्तगी के परिणामस्वरूप वे बहुत पीड़ित हैं। हुबिलकर ने यह भी उल्लेख किया कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की सलाह के अनुसार, उन्होंने पूर्व सीजेआई गोगोई का नाम मामले के टाइटल से हटा दिया और अब एकमात्र शेष प्रतिवादी वह कंपनी है जिसने उनकी सेवाओं को "अवैध रूप से समाप्त" किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह पिछले 26 वर्षों से लंबित पूर्ण वेतन के साथ बहाल होना चाहते हैं।
जो भी हो, पीठ इस बात पर सहमत नहीं थी, यह देखते हुए कि हुबिलकर का मामला 2020 में खारिज कर दिया गया था और उसी से उत्पन्न पुनर्विचार और क्यूरेटिव याचिकाएं भी खारिज कर दी गई थीं।
उल्लेखनीय रूप से हुबिलकर को न्यायालय से बाहर निकाले जाने से पहले, उन्होंने उल्लेख किया कि जब उनकी जनहित याचिका को कोविड चरण में पहली बार सूचीबद्ध किया गया था, तो न्यायालय ने उनसे पूछा था कि उन्होंने 2 वर्षों तक शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। हालांकि , पूर्व सीजेआई गोगोई के कार्यकाल के दौरान एसपी सिंह द्वारा शीघ्र सुनवाई के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
जस्टिस त्रिवेदी ने उसी का जवाब देते हुए कहा,
"हमने आपको बताया था कि किसी भी नाम का उल्लेख न करें। "
स्पष्ट रूप से परेशान, हुबिलकर ने पलटवार किया,
"क्यों उल्लेख ना करें? हम प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले सकते...भारतीय जज..." इस बिंदु पर, उन्हें अदालत से बाहर ले जाया गया।
कोर्टरूम एक्सचेंज
जस्टिस त्रिवेदी: आप एक के बाद एक पुनर्विचार दाखिल करते रहें। हम इसे लागत के साथ खारिज कर देंगे!
हुबिलकर: मुझे इसकी लागत क्यों देनी चाहिए? मैं पिछले 8 वर्षों से पीड़ित हूं। जस्टिस गोगोई ने अनुचित रूप से निर्णय में हस्तक्षेप किया...इस माननीय न्यायालय द्वारा अनुचित हस्तक्षेप के कारण मेरा जीवन दयनीय हो गया है
जस्टिस त्रिवेदी: किसी भी न्यायाधीश का नाम न लें!
हुबिलकर: सेवा से अवैध बर्खास्तगी से संबंधित मेरा मामला 26 साल पुराना है। मैं एक सर्विस इंजीनियर था...बॉम्बे हाईकोर्ट के सिंगल जज ने मुझे आईडीए एक्ट के तहत कामगार के रूप में सही ढंग से सुना और रिमांड पर लिया...
जस्टिस त्रिवेदी: आपकी याचिका को इस न्यायालय ने 2020 में खारिज कर दिया था और उसके बाद, आप दायर करते रहे..
हुबिलकर: निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार सहित मेरा मौलिक अधिकार था...
जस्टिस त्रिवेदी: आपके मामले में कुछ भी नहीं है हुबिलकर: मेरे साथ अन्याय के अलावा कुछ नहीं
जस्टिस त्रिवेदी: ऐसा होता है।
हुबिलकर: लेकिन मैं अपनी मृत्यु से पहले न्याय चाहता हूं...पिछले 25 वर्षों से लंबित पूर्ण वेतन के साथ बहाली की राहत
जस्टिस त्रिवेदी: इसे भाग्य पर छोड़ दो और कुछ अच्छा काम करो.. यह मंच नहीं है।
हुबिलकर: मैंने बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन किया है। मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने मुझे एक क्यूरेटिव याचिका दायर करने की सलाह दी और यह प्रभावी उपाय नहीं था क्योंकि खुली अदालत में सुनवाई नहीं होती व्यक्तिगत रूप से मत लीजिए, इस न्यायालय ने 66 वर्ष की आयु के बाद मेरा जीवन कष्टमय बना दिया है।
जस्टिस त्रिवेदी: आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप अकेले ही जिम्मेदार हैं।
हुबिलकर: उन्होंने धारा 219 आईपीसी (न्यायिक कार्यवाही में लोक सेवक द्वारा भ्रष्ट तरीके से रिपोर्ट बनाना, आदि, कानून के विपरीत) के तहत अपराध किया है।
जस्टिस त्रिवेदी: हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत कीजिए!
जस्टिस शर्मा: यह तरीका नहीं है। इस तरह चिल्लाना...न्यायाधीशों पर आरोप लगाना हुबिलकर: मैं चिल्ला नहीं रहा हूं...कंपनी को नोटिस जारी करने में आपको क्या परेशानी है?
जस्टिस त्रिवेदी: आपकी पुनर्विचार, क्यूरेटिव, सब कुछ खारिज हो चुका है। आप न्यायालय से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। एक वकील होने के नाते, आपको पता होना चाहिए कि आप न्यायालय से कोई सवाल नहीं पूछ सकते।
हुबिलकर: मेरा मामला तय हो चुका था। यह पैसे के लिए तय था। वकील [...] ने उस समय कहा था..
जस्टिस त्रिवेदी: हम समन्वय पीठ के आदेश पर अपील में नहीं बैठे हैं। खारिज की जाती है।
हुबिलकर: आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं हताश होकर मर जाऊं? कानून और सबूत मेरे पक्ष में हैं। फिर भी मुझे राहत नहीं मिल रही है। खारिज क्यों किया है? उसका कारण क्या है? (इसे क्यों खारिज किया गया है?)
जस्टिस त्रिवेदी: ये स्वीकार्य नहीं।
हुबिलकर: मुझे राहत क्या है? (मुझे क्या राहत मिली है?)
जस्टिस त्रिवेदी: कुछ नहीं है (कोई राहत नहीं)
केस : अरुण रामचंद्र हुबिलकर बनाम जस्टिस रंजन गोगोई और अन्य, डायरी संख्या 38245-2023