सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट जिम एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

Brij Nandan

3 Jun 2022 2:02 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट जिम एसोसिएशन द्वारा 29 अप्रैल, 2022 को अधिसूचित चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

    जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी.वी. नागरत्न की अवकाशकालीन पीठ ने कहा,

    "आप बॉम्बे हाईकोर्ट में विफल कर चुके हैं और अब आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं? आप लोग खेलों का राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम चुनावी मामलों के खिलाफ याचिका दायर करने की सराहना नहीं करते हैं?"

    पीठ ने आगे टिप्पणी की,

    "जब एचसी ने आपकी याचिका पर विचार नहीं किया तो हमें याचिका पर विचार क्यों करना चाहिए?"

    एसोसिएशन की ओर से पेश वकील ने कहा कि पत्र के संदर्भ में, कुछ लोग जो पात्र नहीं हैं, उन्हें भी वोट डालने की अनुमति दी जा रही है।

    यह देखते हुए कि चुनाव कार्यक्रम होना है, नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख खत्म हो गई है और मतदान की तारीख 4 जून है, पीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "वर्तमान याचिका ट्रस्ट के चुनाव पर सवाल उठाती है जो 29 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित हुआ था, और चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चुनाव होना है, नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख खत्म हो चुकी है और मतदान की तारीख 4 जून है। याचिकाकर्ता ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि पत्र के संदर्भ में कुछ लोग जो पात्र नहीं हैं उन्हें भी वोट डालने की अनुमति दी जा रही है। हम इस स्तर पर कोई राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति चुनाव से व्यथित है, तो उसके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता है।"

    केस टाइटल: मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट जिमनास्टिक्स एसोसिएशन और अन्य बनाम डिप्टी चैरिटी आयुक्त मुंबई और अन्य।| डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 422/2022

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