"सिर्फ जजों की संख्या बढ़ाना उपाय नहीं है": सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या दोगुनी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

Brij Nandan

29 Nov 2022 8:25 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करने की मांग वाली भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

    इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने की।

    शुरुआत में ही, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोकलुभावन उपायों और सरल समाधान से किसी भी मुद्दे को हल करना संभव नहीं है।

    उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी,

    "ये सभी लोकलुभावन उपाय हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 सीटों को भरना मुश्किल है और आप 320 की मांग कर रहे हैं? क्या आप बॉम्बे उच्च न्यायालय गए हैं? वहां एक भी न्यायाधीश को नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि वहां कोई बुनियादी ढांचा नहीं है। केवल जजों की संख्या बढ़ाना जवाब नहीं है। फिर इलाहाबाद में 320, 640 क्यों जोड़ें? हर कमियां जो आप देखते हैं उसके लिए जनहित याचिका की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा सीटों पर जजों को भरने के लिए प्रयास करें, फिर आप देखेंगे कि यह कितना कठिन है।"

    उन्होंने आगे कहा कि अधिक न्यायाधीश सभी कमियों को दूर करने का रामबाण नहीं है और इस तरह की सामान्य जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार नहीं किया जा सकता।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी टिप्पणी की कि अदालत न्यायिक समय लेने के लिए ऐसी जनहित याचिकाओं पर जुर्माना लगा सकती है जो वास्तविक मामलों को सुनने के लिए सार्वजनिक समय था।

    हालांकि, वकील उपाध्याय ने प्रस्तुत किया कि याचिका जनहित याचिका के रूप में है और विरोधात्मक नहीं है। उन्होंने कहा कि करोड़ों भारतीय अदालतों के अत्यधिक बोझ के कारण न्यायिक समाधान की कमी के कारण पीड़ित हैं।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिका संसद की तरह ही है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया जा सकता है कि सभी मामलों को 6 महीने के भीतर निपटा दिया जाएगा।

    जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि कई अध्ययन हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि केवल न्यायाधीशों संख्या बढ़ाना लंबित मामलों का समाधान नहीं है।

    वकील ने कहा कि सभी विकसित देशों में स्थिति अलग है, जहां न्यायाधीशों की संख्या अधिक है।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,

    "इस तरह की याचिका पर यूके और यूएस सुप्रीम कोर्ट में विचार नहीं किया जाएगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट वकीलों को भी नहीं सुनता है कि क्या मामलों को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह हमारे सिस्टम के कारण है। उचित रिसर्च के साथ आएं। जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में था, तो तत्कालीन कानून मंत्री ने मुझे जजों की संख्या 25 प्रतिशत बढ़ाने के लिए कहा था। मैं 160 भी नहीं भर सका। बॉम्बे हाईकोर्ट से पूछिए कि कितने वकील न्यायाधीश का पद स्वीकार करने को तैयार हैं। केवल अधिक न्यायाधीशों को जोड़ना इसका उत्तर नहीं है, आपको अच्छे न्यायाधीशों की आवश्यकता है। कृपया इसे वापस लें।"

    इस तरह, याचिका वापस लेने के साथ खारिज कर दी गई और भर्ती, रिक्तियों आदि के आंकड़ों पर रिसर्च के साथ एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई।

    केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 14/2021

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