सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास की किताबों में ताजमहल के बारे में दी गई गलत जानकारी को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया
Brij Nandan
5 Dec 2022 12:22 PM IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इतिहास की किताबों में ताजमहल (Taj Mahal) के बारे में दी गई गलत जानकारी को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।
याचिका में ताजमहल की "सही उम्र" निर्धारित करने और निर्माण के संबंध में इतिहास की किताबों में दी गई गलत जानकारी को हटाने के लिए एएसआई को निर्देश देने की मांग की गई थी।
जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की पीठ ने पूछा,
"यह किस तरह की जनहित याचिका है?"
पीठ ने पूछा कि अदालत कैसे तय करेगी कि ऐतिहासिक तथ्य सही हैं या गलत।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की मांग की। इसके बाद एएसआई के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई।
दो महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें ताजमहल के "वास्तविक इतिहास" का पता लगाने और स्मारक के बंद कमरों को खोलने की मांग की गई थी।